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जिला कलेक्टर ने जारी किया आदेश, सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक खुलेंगी दुकानें

कोरोना महामारी के चलते देश में लॉकडाउन के बीच सीहोर जिला कलेक्टर ने स्थानीय परिस्थिति को देखते हुए और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सीहोर जिले के भीतर बिना कंटेनमेंट जोन में सुबह 8 से शाम 6 बजे तक दुकान खोले जाने के निर्देश दिए हैं.

Sehore District Collector Ajay Gupta
जिला कलेक्टर ने जारी किया आदेश
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Published : May 10, 2020, 12:28 PM IST

सीहोर। कोरोना महामारी के चलते देश में लॉकडाउन के बीच जिले की गाइड लाइन के अनुसार ग्रीन जोन की श्रेणी में आने से स्थानीय परिस्थिति को देखते हुए और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कलेक्टर अजय गुप्ता द्वारा सीहोर जिले के भीतर सुबह 8 से शाम 6 बजे तक दुकान खोले जाने के निर्देश दिए हैं.

जिला कलेक्टर ने जारी किया आदेश

बता दें कि इससे पहले सुबह 8 से 12 बजे तक दुकान खुलती थीं, जिसमें काफी भीड़ देखने को मिल रही थी. इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग में लापरवाही देखने को मिल रही थी. जिसके चलते जिला कलेक्टर ने दुकानों को खोलने के नियमों में संशोधन किया गया है.

बता दें कि जिला प्रशासन ने किसी तरह की लापरवाही करने पर या कोई नियम भंग न होने की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए ये निर्देश जारी किया है. वहीं आदेश का उल्लंघन करने पर दोषी व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 और आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51-60 के तहत कार्रवाई की जाएगी. गौरतलब है कि मध्यप्रदेश में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और इस महामारी से निपटने के लिए प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन ने पूरी ताकत झोक दी है.

सीहोर। कोरोना महामारी के चलते देश में लॉकडाउन के बीच जिले की गाइड लाइन के अनुसार ग्रीन जोन की श्रेणी में आने से स्थानीय परिस्थिति को देखते हुए और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कलेक्टर अजय गुप्ता द्वारा सीहोर जिले के भीतर सुबह 8 से शाम 6 बजे तक दुकान खोले जाने के निर्देश दिए हैं.

जिला कलेक्टर ने जारी किया आदेश

बता दें कि इससे पहले सुबह 8 से 12 बजे तक दुकान खुलती थीं, जिसमें काफी भीड़ देखने को मिल रही थी. इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग में लापरवाही देखने को मिल रही थी. जिसके चलते जिला कलेक्टर ने दुकानों को खोलने के नियमों में संशोधन किया गया है.

बता दें कि जिला प्रशासन ने किसी तरह की लापरवाही करने पर या कोई नियम भंग न होने की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए ये निर्देश जारी किया है. वहीं आदेश का उल्लंघन करने पर दोषी व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 और आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51-60 के तहत कार्रवाई की जाएगी. गौरतलब है कि मध्यप्रदेश में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और इस महामारी से निपटने के लिए प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन ने पूरी ताकत झोक दी है.

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