सतना। जिले में लगातार कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं, जिसको देखते हुए आज सतना जिला कलेक्टर अजय कटेसरिया ने जिले की पूरी सीमा क्षेत्र में आगामी आदेश तक प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किया गया है. कलेक्टर एवं द्वारा जारी आदेशानुसार 5 अगस्त 2020 तक जिलेभर में सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे. सभी को घर पर रहकर पूजा अर्चना करने का सुझाव दिया गया है. धार्मिक स्थलों पर केवल पुजारी दैनिक पूजा कर सकेंगे.
शासन के निर्देशानुसार जिले में जनसुनवाई बंद रहेगी. राजस्व न्यायालयों में केवल उतने ही प्रकरण लगाए जाएं जितना कि सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए क्रमबद्ध तरीके से निराकृत हो सके. ग्रामीण/शहरी क्षेत्र में सभी हाट-बाजार पूरी तरह बंद रहेंगे. औद्योगिक/व्यवसायिक प्रतिष्ठान और दुकानों में दुकानदारों को फेस कवर करना और सेनेटाइजर रखना जरुरी होगा.
आदेश का उल्लंघन करते पाए जाने पर दुकान 5 अगस्त तक के लिए सील कर दी जाएगी. कोविड-19 के प्रबंधन हेतु राष्ट्रीय निर्देश एवं संदर्भित पत्र द्वारा जारी शासन के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वाले और मास्क फेस कवरिंग का उपयोग एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी.
शादी विवाह, निजी कार्यक्रम/अंत्येष्टि कार्यक्रम में निर्धारित संख्या से अधिक लोगों के भाग लेने पर संबंधितों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 160 के प्रावधानों के अलावा आईपीसी की धारा-188 और अन्य उपयुक्त कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत जुर्माने सहित दाण्डिक कार्रवाई की जाएगी. पुलिस अधीक्षक और समस्त इंसीडेंट कमांडर आदेश का सख्ती से पालन कराएंगे. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है.