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MP High Court : पांच साल की बच्ची से रेप का प्रयास करने के आरोपी की हाई कोर्ट में याचिका खारिज

सतना जिले के उचेहरा थाना में पांच साल की बच्ची से रेप का प्रयास किया गया था. जिला कोर्ट से सजा मिलने पर आरोपी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की. लेकिन हाई कोर्ट ने याचिका को निरस्त करते हुए टिप्पणी की कि अपराध गंभीर प्रवृत्ति का है, जमानत नहीं दी सकती. (Attempting rape of girl) (Petition of accused dismissed)

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Published : Oct 17, 2022, 7:34 PM IST

MP High Court
रेप का प्रयास करने के आरोपी की हाई कोर्ट में याचिका खारिज

जबलपुर। पांच साल की बच्ची से दुष्कर्म का प्रयास करने के आरोपी को जिला न्यायालय ने सजा से दंडित किया था. जिला न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए आरोपी ने हाईकोर्ट में अपील दायर करते हुए जमानत के लिए आवेदन किया था. हाईकोर्ट जस्टिस अंजली पालो की एकलपीठ ने अपराध को गंभीर प्रवृत्ति का मानते हुए जमानत आवेदन खारिज कर दिया.

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सतना के उचेहरा का मामला : सतना के उचहेरा थाना के तहत जमालुददीन पर आरोप है कि उसने पांच साल की बच्ची के साथ दुराचार का प्रयास किया है. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया था. न्यायायाल ने आरोपी को पास्को एक्ट के तहत पांच साल की सजा से दण्डित किया था. जिला न्यायालय को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में अपील दायर करते हुए जमानत के लिए आवेदन दायर किया था. एकलपीठ ने अपराध को गंभीर प्रवृत्ति का मानते हुए याचिका को खारिज कर दिया. (Attempting rape of girl) (Petition of accused dismissed)

जबलपुर। पांच साल की बच्ची से दुष्कर्म का प्रयास करने के आरोपी को जिला न्यायालय ने सजा से दंडित किया था. जिला न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए आरोपी ने हाईकोर्ट में अपील दायर करते हुए जमानत के लिए आवेदन किया था. हाईकोर्ट जस्टिस अंजली पालो की एकलपीठ ने अपराध को गंभीर प्रवृत्ति का मानते हुए जमानत आवेदन खारिज कर दिया.

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