जबलपुर। पांच साल की बच्ची से दुष्कर्म का प्रयास करने के आरोपी को जिला न्यायालय ने सजा से दंडित किया था. जिला न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए आरोपी ने हाईकोर्ट में अपील दायर करते हुए जमानत के लिए आवेदन किया था. हाईकोर्ट जस्टिस अंजली पालो की एकलपीठ ने अपराध को गंभीर प्रवृत्ति का मानते हुए जमानत आवेदन खारिज कर दिया.
सतना के उचेहरा का मामला : सतना के उचहेरा थाना के तहत जमालुददीन पर आरोप है कि उसने पांच साल की बच्ची के साथ दुराचार का प्रयास किया है. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया था. न्यायायाल ने आरोपी को पास्को एक्ट के तहत पांच साल की सजा से दण्डित किया था. जिला न्यायालय को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में अपील दायर करते हुए जमानत के लिए आवेदन दायर किया था. एकलपीठ ने अपराध को गंभीर प्रवृत्ति का मानते हुए याचिका को खारिज कर दिया. (Attempting rape of girl) (Petition of accused dismissed)