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सतना में 8 मई तक जारी रहेगा कोरोना कर्फ्यू - सतना न्यूज

जिले में कोरोना कर्फ्यू की अवधि बढ़ा दिया गया है. अब जिले में 8 मई की सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू जारी रहेगा. इस दौरान खुदरा फल, सब्जी मंडी बंद रहेगी. दो दिन किराना दुकानें भी बंद रहेगी. कलेक्टर ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए है.

Collector Office
कलेक्टर ऑफिस
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Published : Apr 30, 2021, 2:32 PM IST

सतना। कोरोना संक्रमण की चेन को हर-हालत में तोड़ने के उद्देश्य से राज्य शासन के कोरोना कर्फ्यू के कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए है. सतना जिले में 1 मई तक लागू कोरोना कर्फ्यू को 8 मई तक दिया गया है. कलेक्टर अजय कटेसरिया ने कोरोना कर्फ्यू के कड़ाई से पालन के लिए पूर्व के जारी प्रतिबंधात्मक आदेशों में संशोधन कर प्रतिबंधित गतिविधियों के प्रावधानों को सख्त किया है.

Order
आदेश
  • दो दिन बंद रहेगी दुकानें

कलेक्टर के आदेश के अनुसार सभी खुदरा फल, सब्जी मंडी को बंद करने का निर्णय लिया गया है. थोक फल, सब्जी मंडी सुबह 9 बजे तक खुलेगी. सब्जी, फल ठेला और अन्य माध्यमों से रहवासी क्षेत्र कालोनियों में होम डिलेवरी दोपहर 12 बजे तक कर सकेंगे. राशन और किराना की दुकानें भी 1 और 2 मई को दो दिन बंद रहेगी. होम डिलेवरी की जा सकेगी. समस्त चिकित्सालय, दवाई की दुकानें, वैक्सीनेशन सेंटर, बैंक, पेट्रोल-पंप, गैस एजेंसी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और उपार्जन कार्य को प्रतिबंध से मुक्त रखा है. इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के खिलाफ धारा 188 के तहक कार्रवाई की जाएगी.

सतना। कोरोना संक्रमण की चेन को हर-हालत में तोड़ने के उद्देश्य से राज्य शासन के कोरोना कर्फ्यू के कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए है. सतना जिले में 1 मई तक लागू कोरोना कर्फ्यू को 8 मई तक दिया गया है. कलेक्टर अजय कटेसरिया ने कोरोना कर्फ्यू के कड़ाई से पालन के लिए पूर्व के जारी प्रतिबंधात्मक आदेशों में संशोधन कर प्रतिबंधित गतिविधियों के प्रावधानों को सख्त किया है.

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  • दो दिन बंद रहेगी दुकानें

कलेक्टर के आदेश के अनुसार सभी खुदरा फल, सब्जी मंडी को बंद करने का निर्णय लिया गया है. थोक फल, सब्जी मंडी सुबह 9 बजे तक खुलेगी. सब्जी, फल ठेला और अन्य माध्यमों से रहवासी क्षेत्र कालोनियों में होम डिलेवरी दोपहर 12 बजे तक कर सकेंगे. राशन और किराना की दुकानें भी 1 और 2 मई को दो दिन बंद रहेगी. होम डिलेवरी की जा सकेगी. समस्त चिकित्सालय, दवाई की दुकानें, वैक्सीनेशन सेंटर, बैंक, पेट्रोल-पंप, गैस एजेंसी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और उपार्जन कार्य को प्रतिबंध से मुक्त रखा है. इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के खिलाफ धारा 188 के तहक कार्रवाई की जाएगी.

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