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New Guideline: सतना में 1 जून से नया नियम, जानिए क्या खुलेगा क्या नहीं ?

सतना जिले में क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक हुई, जिसमें फैसला लेते हुए जिले में एक दिन का कोरोना कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है, वहीं 1 जून से कोविड गाइडलाइन में कई बदलाव किए गए हैं.

Collector gave directions to the officers in the meeting
बैठक में कलेक्टर ने अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश
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Published : May 31, 2021, 9:33 AM IST

सतना। जिले में 31 मई सुबह 6 बजे तक लागू कोरोना कर्फ्यू (CORONA CURFEW) एक दिन और आगे बढ़ा दिया गया है. अब कोरोना कर्फ्यू 1 जून सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा. वहीं 1 जून से जिले में कोरोना कर्फ्यू खत्म कर जन जीवन सामान्य करने के संबंधी राज्य शासन के गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार प्रतिबंधित गतिविधियों को मुक्त कर दिया जाएगा. यह निर्णय शनिवार देर शाम कलेक्ट्रेट कार्यालय में आयोजित क्राइसिस मैनेजमेंट (CRISIS MANAGEMENT COMMETTE) की बैठक में लिया गया है.

कलेक्टर ने दिए दिशा निर्देश

सतना कलेक्टर अजय कटेसरिया (COLLECTOR AJAY KATESARIA) ने क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में अधिकारियों को गृह मंत्रालय द्वारा जारी आदेशों के मुताबिक कोरोना कर्फ्यू को खत्म करने के संबंध में विस्तृत जानकारी दी. बैठक में कलेक्टर ने बताया कि पूरे प्रदेश में प्रतिबंधित गतिविधियों में सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन और मेले जैसे सभी सार्वजनिक कार्यक्रम जिनमें भीड़ इकट्ठा होने की आशंका हो, उन पर प्रतिबंध रहेगा.

जानिए क्या खुलेगा, क्या नहीं खुलेगा ?

1 जून से जिले को अनलॉक करने पर स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक प्रशिक्षण संस्थान में ऑनलाइन क्लासेस (ONLINE CLASSES) शुरू की जा सकेंगी. वहीं सभी सिनेमाघर, शॉपिंग मॉल, स्विमिंग पूल, थिएटर, पिकनिक स्पॉट, ऑडिटोरियम, सभागृह बंद रखे जाएंगे. साथ ही सभी धार्मिक पूजा स्थलों पर चार से ज्यादा व्यक्ति इकठ्ठा नहीं हो सकेंगे. अंतिम संस्कार में अधिकतम 10 लोगों को जाने की अनुमति होगी. साथ ही विवाह के लिए जिला प्रशासन को दोनों पक्षों को मिलाकर 20 लोगों की सूची देनी होगी. जिन लोगों के नाम सूची में होंगे वे लोग ही विवाह में सम्मिलित हो सकते है. इसके अलावा पूरे प्रदेश में प्रत्येक रविवार को जनता कर्फ्यू रहेगा, जो शनिवार की रात्रि 10 बजे से सोमवार की सुबह 6 बजे तक प्रभावी रहेगा और पूरे प्रदेश में प्रतिदिन रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाईट कर्फ्यू भी रहेगा. रूल ऑफ सिक्स के तहत 1 जून से सभी अनुमति प्राप्त गतिविधियों के अलावा किसी भी स्थान पर 6 से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध रहेगा.

सतना। जिले में 31 मई सुबह 6 बजे तक लागू कोरोना कर्फ्यू (CORONA CURFEW) एक दिन और आगे बढ़ा दिया गया है. अब कोरोना कर्फ्यू 1 जून सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा. वहीं 1 जून से जिले में कोरोना कर्फ्यू खत्म कर जन जीवन सामान्य करने के संबंधी राज्य शासन के गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार प्रतिबंधित गतिविधियों को मुक्त कर दिया जाएगा. यह निर्णय शनिवार देर शाम कलेक्ट्रेट कार्यालय में आयोजित क्राइसिस मैनेजमेंट (CRISIS MANAGEMENT COMMETTE) की बैठक में लिया गया है.

कलेक्टर ने दिए दिशा निर्देश

सतना कलेक्टर अजय कटेसरिया (COLLECTOR AJAY KATESARIA) ने क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में अधिकारियों को गृह मंत्रालय द्वारा जारी आदेशों के मुताबिक कोरोना कर्फ्यू को खत्म करने के संबंध में विस्तृत जानकारी दी. बैठक में कलेक्टर ने बताया कि पूरे प्रदेश में प्रतिबंधित गतिविधियों में सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन और मेले जैसे सभी सार्वजनिक कार्यक्रम जिनमें भीड़ इकट्ठा होने की आशंका हो, उन पर प्रतिबंध रहेगा.

जानिए क्या खुलेगा, क्या नहीं खुलेगा ?

1 जून से जिले को अनलॉक करने पर स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक प्रशिक्षण संस्थान में ऑनलाइन क्लासेस (ONLINE CLASSES) शुरू की जा सकेंगी. वहीं सभी सिनेमाघर, शॉपिंग मॉल, स्विमिंग पूल, थिएटर, पिकनिक स्पॉट, ऑडिटोरियम, सभागृह बंद रखे जाएंगे. साथ ही सभी धार्मिक पूजा स्थलों पर चार से ज्यादा व्यक्ति इकठ्ठा नहीं हो सकेंगे. अंतिम संस्कार में अधिकतम 10 लोगों को जाने की अनुमति होगी. साथ ही विवाह के लिए जिला प्रशासन को दोनों पक्षों को मिलाकर 20 लोगों की सूची देनी होगी. जिन लोगों के नाम सूची में होंगे वे लोग ही विवाह में सम्मिलित हो सकते है. इसके अलावा पूरे प्रदेश में प्रत्येक रविवार को जनता कर्फ्यू रहेगा, जो शनिवार की रात्रि 10 बजे से सोमवार की सुबह 6 बजे तक प्रभावी रहेगा और पूरे प्रदेश में प्रतिदिन रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाईट कर्फ्यू भी रहेगा. रूल ऑफ सिक्स के तहत 1 जून से सभी अनुमति प्राप्त गतिविधियों के अलावा किसी भी स्थान पर 6 से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध रहेगा.

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