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आज से SAGAR UNLOCK, कम हुई POSITIVITY RATE

सागर में लंबे इंतजार के बाद आखिरकार शनिवार सुबह से अनलॉक हो गया है. पॉजिटिविटी रेट 5% से कम होने के बाद क्राइसिस मैनेजमेंट की मीटिंग में फैसला लिया गया है. कोविड प्रभारी मंत्री गोपाल भार्गव की अध्यक्षता में हुई बैठक में निर्णय लिया गया था.

decision in meeting
बैठक में फैसला हुआ
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Published : Jun 5, 2021, 11:49 AM IST

सागर। जिले में कोरोना की पॉजिटिविटी रेट 5% से कम होने के बाद अब सागर को भी अनलॉक करने की प्रक्रिया शनिवार सुबह 6 बजे से शुरू हो रही है इसके लिए क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में सागर के कोविड प्रभारी PWD मंत्री गोपाल भार्गव की अध्यक्षता में पूरी हुई. इस दौरान सागर में अनलॉक की प्रक्रिया पर निर्णय लिया गया जिसके तहत शनिवार सुबह 6 बजे से सागर में बाजार और दुकानें खोली जाएंगी हालांकि फिलहाल 16 जून तक यह आदेश जारी किया गया है जिसके तहत लेफ्ट राइट फॉर्मूला के तहत शहर के मुख्य बाजारों में 50% दुकानें ही खुल सकेंगी.

सागर हुआ अनलॉक

यह गतिविधियां रहेगी प्रतिबंधित

1. सभी सामाजिक/राजनैतिक/खेल/मनोरंजन/ सांस्कृतिक/ धार्मिक/आयोजन/मेले प्रतिबंधित रहेंगे.

2. स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक/ प्रशिक्षण/ कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। केवल ऑनलाईन क्लासेस चालू रहेगी

3. सभी सिनेमा घर, शापिंग मॉल, स्वीमिंग पूल, थियेटर, पिकनिक स्पॉट, ऑडिटोरियम, सभागृह बंद रहेंगे

4. धार्मिक स्थलों पर प्रातः काल और सायं काल अधिकतम 04 व्यक्ति एक समय में अपने रीति रिवाज अनुसार उपासना कार्य कर सकेगें.

सागर को अनलॉक करने की तैयारी, लेफ्ट-राइट और रूल ऑफ सिक्स फॉर्मूले पर खुलेगा बाजार

यह गतिविधियां प्रतिबंध से रहेगी मुक्त

1. जिले के समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान जैसे - किराना दुकानें, कपड़े, बर्तन, ज्वेलरी, आटा चक्की, सैलून, इलेक्ट्रीक्स, इलेक्ट्रानिक्स, मोबाईल दुकान, रेस्टोरेंट प्रातः 6 बजे से सायं 6 बजे तक 50 प्रतिशत ही खुले रह सकेंगे, इनके खुलने का क्रम एक दिवस छोड़कर रहेगा, यानी एक दिन राईट साइड की दुकानें और दूसरे दिन लेफ्ट साइड की दुकानें खोली जा सकेगी, जिसके लिए अलग से संबंधित नगर पालिक निगम/नगर परिषद/नगर पंचायत/ग्राम पंचायत द्वारा आदेश/निर्देश जारी किए जाएंगे.पहले दिन राइट साइड की दुकानें खोली जाएगी.

2. समस्त प्रकार के उद्योग और औद्योगिक गतिविधियां चालू रहेगी.

3. औघोगिक मजदूरों, उद्योगों हेतु कच्चा/तैयार माल, उद्योगों के अधिकारियों/कर्मचारियों का आवागमन

4. अस्पताल, नर्सिग होम, क्लीनिक, मेडिकल इन्श्योरेंस कम्पनीज, अन्य स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवाएं, पशु चिकित्सा अस्पताल चालू रहेंगे.

5. सावर्जनिक वितरण प्रणाली की दुकानें

6. फल/सब्जी के ठेले, दूध वितरित करने वाले विभिन्न आवासीय क्षेत्रों में घर-घर फल/सब्जी/दूध का वितरण कर सकेंगे.

सागर। जिले में कोरोना की पॉजिटिविटी रेट 5% से कम होने के बाद अब सागर को भी अनलॉक करने की प्रक्रिया शनिवार सुबह 6 बजे से शुरू हो रही है इसके लिए क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में सागर के कोविड प्रभारी PWD मंत्री गोपाल भार्गव की अध्यक्षता में पूरी हुई. इस दौरान सागर में अनलॉक की प्रक्रिया पर निर्णय लिया गया जिसके तहत शनिवार सुबह 6 बजे से सागर में बाजार और दुकानें खोली जाएंगी हालांकि फिलहाल 16 जून तक यह आदेश जारी किया गया है जिसके तहत लेफ्ट राइट फॉर्मूला के तहत शहर के मुख्य बाजारों में 50% दुकानें ही खुल सकेंगी.

सागर हुआ अनलॉक

यह गतिविधियां रहेगी प्रतिबंधित

1. सभी सामाजिक/राजनैतिक/खेल/मनोरंजन/ सांस्कृतिक/ धार्मिक/आयोजन/मेले प्रतिबंधित रहेंगे.

2. स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक/ प्रशिक्षण/ कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। केवल ऑनलाईन क्लासेस चालू रहेगी

3. सभी सिनेमा घर, शापिंग मॉल, स्वीमिंग पूल, थियेटर, पिकनिक स्पॉट, ऑडिटोरियम, सभागृह बंद रहेंगे

4. धार्मिक स्थलों पर प्रातः काल और सायं काल अधिकतम 04 व्यक्ति एक समय में अपने रीति रिवाज अनुसार उपासना कार्य कर सकेगें.

सागर को अनलॉक करने की तैयारी, लेफ्ट-राइट और रूल ऑफ सिक्स फॉर्मूले पर खुलेगा बाजार

यह गतिविधियां प्रतिबंध से रहेगी मुक्त

1. जिले के समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान जैसे - किराना दुकानें, कपड़े, बर्तन, ज्वेलरी, आटा चक्की, सैलून, इलेक्ट्रीक्स, इलेक्ट्रानिक्स, मोबाईल दुकान, रेस्टोरेंट प्रातः 6 बजे से सायं 6 बजे तक 50 प्रतिशत ही खुले रह सकेंगे, इनके खुलने का क्रम एक दिवस छोड़कर रहेगा, यानी एक दिन राईट साइड की दुकानें और दूसरे दिन लेफ्ट साइड की दुकानें खोली जा सकेगी, जिसके लिए अलग से संबंधित नगर पालिक निगम/नगर परिषद/नगर पंचायत/ग्राम पंचायत द्वारा आदेश/निर्देश जारी किए जाएंगे.पहले दिन राइट साइड की दुकानें खोली जाएगी.

2. समस्त प्रकार के उद्योग और औद्योगिक गतिविधियां चालू रहेगी.

3. औघोगिक मजदूरों, उद्योगों हेतु कच्चा/तैयार माल, उद्योगों के अधिकारियों/कर्मचारियों का आवागमन

4. अस्पताल, नर्सिग होम, क्लीनिक, मेडिकल इन्श्योरेंस कम्पनीज, अन्य स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवाएं, पशु चिकित्सा अस्पताल चालू रहेंगे.

5. सावर्जनिक वितरण प्रणाली की दुकानें

6. फल/सब्जी के ठेले, दूध वितरित करने वाले विभिन्न आवासीय क्षेत्रों में घर-घर फल/सब्जी/दूध का वितरण कर सकेंगे.

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