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Fine On Nestle Milkmaid नेस्ले मिल्कमेड पर अपर कलेक्टर ने लगाया 5 लाख का जुर्माना

मध्यप्रदेश के सागर जिले के अपर जिला दण्डाधिकारी अखिलेश जैन ने खाद्य सामग्री दूषित पाये जाने पर नेस्ले मिल्कमेड पर पांच लाख का जुर्माना लगाया है. साथ ही विकास एजेंसी पर भी 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है.Sagar Additional Collector fine 5 lakh,Fine On Nestle Milkmaid, Sagar News

sagar additional collector
सागर अपर कलेक्टर
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Published : Sep 2, 2022, 6:46 AM IST

Updated : Sep 2, 2022, 1:49 PM IST

सागर। मशहूर फूड प्रोडक्ट कंपनी नेस्ले मिल्कमेड पर सागर जिले के अपर कलेक्टर ने 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है. दरअसल सितंबर 2021 में खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने सागर के सुभाष नगर इलाके में स्थित विकास एजेंसी पर छापा मारा था और नेस्ले मिल्कमेड के सैंपल लिए थे. सैंपल जांच के लिए इंदौर लैब भेजे गए थे, जहां अमानक पाए गए प्रकरण में सुनवाई के बाद विकास एजेंसी पर 25 हजार रुपए और नेस्ले मिल्कमेड कंपनी पर 5 लाख रुपए का जुर्माना ठोका गया है.

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत कार्रवाई


अपर जिला दण्डाधिकारी अखिलेश जैन ने खाद्य सामग्री दूषित पाये जाने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत दोषी पाये जाने पर अर्थदण्ड से दण्डित किया है. खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजेश कुमार राय ने 27 सितंबर 2021 को सागर-खुरई मार्ग सुभाषनगर में सुरेश कुमार टिलवानी द्वारा संचालित फर्म विकास एजेन्सी का निरीक्षण किया था. निरीक्षण के दौरान मिल्कमेड ब्रांड नेस्ले का सैम्पल लेकर खाद्य प्रयोगशाला इन्दौर भेजा गया था. प्रयोगशाला की रिपोर्ट अनुसार सैम्पल अवमानक स्तर का पाया गया. जिस पर प्रकरण गठित कर अपर कलेक्टर न्यायालय में पेश किया गया था.

प्रशासन ने होटलों से मिठाई और खाद्य साम्रग्री के लिए सैंपल, दुकानदारों को दी समझाइश

एंजेसी और कंपनी दोनों पर जुर्माना

सागर जिला के अपर कलेक्टर अखिलेश जैन द्वारा प्रकरण में सुनवाई के बाद 30 अगस्त को आदेश पारित करते हुए सुरेश टिलवानी पिता दयालदास टिलवानी संचालक विकास एजेन्सी, सुभाषनगर खुरई रोड सागर के खिलाफ 25 हजार रुपये और नेस्ले कंपनी के विरूद्ध 5 लाख रुपये का अर्थदण्ड आरोपित किया है.Sagar Additional Collector fine 5 lakh,Fine On Nestle Milkmaid, Sagar News

सागर। मशहूर फूड प्रोडक्ट कंपनी नेस्ले मिल्कमेड पर सागर जिले के अपर कलेक्टर ने 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है. दरअसल सितंबर 2021 में खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने सागर के सुभाष नगर इलाके में स्थित विकास एजेंसी पर छापा मारा था और नेस्ले मिल्कमेड के सैंपल लिए थे. सैंपल जांच के लिए इंदौर लैब भेजे गए थे, जहां अमानक पाए गए प्रकरण में सुनवाई के बाद विकास एजेंसी पर 25 हजार रुपए और नेस्ले मिल्कमेड कंपनी पर 5 लाख रुपए का जुर्माना ठोका गया है.

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत कार्रवाई


अपर जिला दण्डाधिकारी अखिलेश जैन ने खाद्य सामग्री दूषित पाये जाने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत दोषी पाये जाने पर अर्थदण्ड से दण्डित किया है. खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजेश कुमार राय ने 27 सितंबर 2021 को सागर-खुरई मार्ग सुभाषनगर में सुरेश कुमार टिलवानी द्वारा संचालित फर्म विकास एजेन्सी का निरीक्षण किया था. निरीक्षण के दौरान मिल्कमेड ब्रांड नेस्ले का सैम्पल लेकर खाद्य प्रयोगशाला इन्दौर भेजा गया था. प्रयोगशाला की रिपोर्ट अनुसार सैम्पल अवमानक स्तर का पाया गया. जिस पर प्रकरण गठित कर अपर कलेक्टर न्यायालय में पेश किया गया था.

प्रशासन ने होटलों से मिठाई और खाद्य साम्रग्री के लिए सैंपल, दुकानदारों को दी समझाइश

एंजेसी और कंपनी दोनों पर जुर्माना

सागर जिला के अपर कलेक्टर अखिलेश जैन द्वारा प्रकरण में सुनवाई के बाद 30 अगस्त को आदेश पारित करते हुए सुरेश टिलवानी पिता दयालदास टिलवानी संचालक विकास एजेन्सी, सुभाषनगर खुरई रोड सागर के खिलाफ 25 हजार रुपये और नेस्ले कंपनी के विरूद्ध 5 लाख रुपये का अर्थदण्ड आरोपित किया है.Sagar Additional Collector fine 5 lakh,Fine On Nestle Milkmaid, Sagar News

Last Updated : Sep 2, 2022, 1:49 PM IST
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