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कंटेनमेंट जोन के रहवासी परेशान, ईटीवी भारत ने प्रशासन तक पहुंचाई समस्या - Containment Area at Sagar

सागर जिले में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ने के चलते जिले में लगभग हर क्षेत्र को कंटेनमेंट एरिया बनाया गया है. इन क्षेत्रों में लोगों में नियमों को लेकर जानकारियों का आभाव है, जिसकी वजह से लोग परेशान हो रहे हैं, रहवासी प्रशासन पर भेदभाव का आरोप भी लगा रहे हैं.

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Published : Jul 26, 2020, 4:49 PM IST

सागर। जिले में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामले से शहर में लगभग हर वार्ड में कंटेनमेंट जोन बनाए जा चुके हैं, जिसके तहत संक्रमित व्यक्ति के आस-पड़ोस के कई घर यहां तक कि कई बार पूरी गली को भी प्रशासन द्वारा सील कर दिया जाता है, जहां से इमरजेंसी को छोड़कर किसी को भी बाहर आने जाने की इजाजत नहीं होती. लेकिन ऐसी स्थिति में जहां-जहां भी कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं, वहां लोगों में जानकारी के आभाव में भ्रम और आक्रोश की स्थिति पनप रही है. कंटेनमेंट जोन बनाए जाने के बाद स्थानीय निवासियों ने अनाज और दवा नहीं होने से परेशानी जाहिर की, साथ ही लंबे समय से बेवजह क्षेत्र को सील किए जाना और भेदभाव का आरोप प्रशासन पर लगाया है.

ईटीवी भारत ने प्रशासन तक पहुंचाई समस्या

ईटीवी भारत की टीम ने कई क्षेत्रों में लोगों से बात की जहां मूल समस्या लोगों में कंटेनमेंट क्षेत्र बनाए जाने को लेकर नियम कायदों की जानकारी नहीं होना पाया गया. लोगों में इस बात को लेकर असमंजस था कि आखिर कितने दिनों तक उन्हें कंटेनमेंट जोन में रहना होगा, इसके साथ ही ऐसी स्थिति में अनाज दवाईयों के साथ ही अन्य जरूरी चीजों के लिए वह किस से मदद मांगे.

कंटमेंट जोन में आमजन की समस्याओं के को लेकर में जब ईटीवी भारत ने सिटी मजिस्ट्रेट से बात की तो उन्होंने नई गाइडलाइन के विषय में बताते हुए स्पष्ट किया कि पहले जहां 21 दिनों के लिए कंटेनमेंट क्षेत्र बनाया जाता था, वहां नियमों में बदलाव करते हुए केवल 14 दिनों के लिए ही कंटेनमेंट जोन बनाया जा रहा है. कंटेनमेंट जोन में कितने घरों को या किस गली को सील किया जाएगा, इसका निर्णय सिटी मजिस्ट्रेट और नगरीय प्रशासन की टीम वहां की जनसंख्या, भौगोलिक स्थिति और संक्रमित परिवार के कांटेक्ट एरिया के हिसाब से लेती है.

यदि कंटेनमेंट एरिया में कोई परिवार खाद्यान्न, दवा या किसी अन्य आवश्यक सहायता चाहता है तो वह जिला प्रशासन से या फिर 104 डायल कर मदद मांग सकता है.

बदले गए कंटेनमेंट क्षेत्र के नियम

  • अब 21 के स्थान पर 14 दिनों के लिए ही बनाया जाएगा कंटेनमेंट क्षेत्र
  • यदि एक ही कंटेनमेंट क्षेत्र में एक से ज्यादा व्यक्ति संक्रमित मिले हैं तो आखरी संक्रमित मिलने के 14 दिन तक
  • संक्रमित व्यक्ति के घर के दाएं और बाएं, 3 से 4 घर या आबादी और परिस्थिति के अनुसार
  • किसी भी सहायता के लिए जिला प्रशासन या 104 डायल कर सकते है.

सागर। जिले में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामले से शहर में लगभग हर वार्ड में कंटेनमेंट जोन बनाए जा चुके हैं, जिसके तहत संक्रमित व्यक्ति के आस-पड़ोस के कई घर यहां तक कि कई बार पूरी गली को भी प्रशासन द्वारा सील कर दिया जाता है, जहां से इमरजेंसी को छोड़कर किसी को भी बाहर आने जाने की इजाजत नहीं होती. लेकिन ऐसी स्थिति में जहां-जहां भी कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं, वहां लोगों में जानकारी के आभाव में भ्रम और आक्रोश की स्थिति पनप रही है. कंटेनमेंट जोन बनाए जाने के बाद स्थानीय निवासियों ने अनाज और दवा नहीं होने से परेशानी जाहिर की, साथ ही लंबे समय से बेवजह क्षेत्र को सील किए जाना और भेदभाव का आरोप प्रशासन पर लगाया है.

ईटीवी भारत ने प्रशासन तक पहुंचाई समस्या

ईटीवी भारत की टीम ने कई क्षेत्रों में लोगों से बात की जहां मूल समस्या लोगों में कंटेनमेंट क्षेत्र बनाए जाने को लेकर नियम कायदों की जानकारी नहीं होना पाया गया. लोगों में इस बात को लेकर असमंजस था कि आखिर कितने दिनों तक उन्हें कंटेनमेंट जोन में रहना होगा, इसके साथ ही ऐसी स्थिति में अनाज दवाईयों के साथ ही अन्य जरूरी चीजों के लिए वह किस से मदद मांगे.

कंटमेंट जोन में आमजन की समस्याओं के को लेकर में जब ईटीवी भारत ने सिटी मजिस्ट्रेट से बात की तो उन्होंने नई गाइडलाइन के विषय में बताते हुए स्पष्ट किया कि पहले जहां 21 दिनों के लिए कंटेनमेंट क्षेत्र बनाया जाता था, वहां नियमों में बदलाव करते हुए केवल 14 दिनों के लिए ही कंटेनमेंट जोन बनाया जा रहा है. कंटेनमेंट जोन में कितने घरों को या किस गली को सील किया जाएगा, इसका निर्णय सिटी मजिस्ट्रेट और नगरीय प्रशासन की टीम वहां की जनसंख्या, भौगोलिक स्थिति और संक्रमित परिवार के कांटेक्ट एरिया के हिसाब से लेती है.

यदि कंटेनमेंट एरिया में कोई परिवार खाद्यान्न, दवा या किसी अन्य आवश्यक सहायता चाहता है तो वह जिला प्रशासन से या फिर 104 डायल कर मदद मांग सकता है.

बदले गए कंटेनमेंट क्षेत्र के नियम

  • अब 21 के स्थान पर 14 दिनों के लिए ही बनाया जाएगा कंटेनमेंट क्षेत्र
  • यदि एक ही कंटेनमेंट क्षेत्र में एक से ज्यादा व्यक्ति संक्रमित मिले हैं तो आखरी संक्रमित मिलने के 14 दिन तक
  • संक्रमित व्यक्ति के घर के दाएं और बाएं, 3 से 4 घर या आबादी और परिस्थिति के अनुसार
  • किसी भी सहायता के लिए जिला प्रशासन या 104 डायल कर सकते है.
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