इंदौर: मध्यप्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ इंदौर स्थित शासकीय सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ के 306 पदों पर भर्ती के लिए 2021 को जारी विज्ञापन को निरस्त कर दिया है. साथ ही अस्पताल में स्टाफ नर्स के पद पर अब तक हो चुकी 100 से ज्यादा नियुक्तियां भी शून्य कर दी हैं. अस्पताल को अब स्टाफ नर्स के पद पर भर्ती के लिए दोबारा विज्ञापन जारी करना होगा.
कोरोना काल में 306 पदों पर हुई थीं नियुक्तियां
दरअसल, कोरोना के दौरान इंदौर में शासकीय सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल में स्टाफ नर्स के 300 और सिस्टर के 06 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया था. इसमें सभी 306 पद सिर्फ महिलाओं के लिए आरक्षित थे. इसको लेकर पुरुष प्रत्याशियों ने इस निर्णय को हाई कोर्ट में चुनौती दी. एडवोकेट निमेष पाठक के माध्यम से याचिका दायर की गई. याचिका में कहा गया "यह समानता के अधिकार का उल्लंघन है. कोर्ट ने मामले में अंतिम बहस सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था."
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विज्ञापन भी निरस्त, नए सिरे से होगी भर्ती
इस मामले में हाई कोर्ट ने 21 जून 2021 को जारी विज्ञापन ही निरस्त कर दिया. अब सुपर स्पेशयलिटी अस्पताल में इन सभी 306 पदों पर भर्ती के लिए दोबारा विज्ञापन जारी होगा. बता दें कि सुनवाई में हाई कोर्ट ने भर्ती पर पूरी तरह से रोक लगा दी थी, लेकिन वर्ष 2021 में कोरोना काल में शासन ने आवेदन कोर्ट में प्रस्तुत किया था. इसमें कहा था "महामारी के चलते अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ की नियुक्ति करना अत्यंत जरूरी है, इसलिए भर्ती की अनुमति दी जाए." इस पर कोर्ट ने 100 स्टाफ नर्स की नियुक्ति की अनुमति दी थी. हाईकोर्ट ने ये भी साफ किया था "ये सभी नियुक्तिया याचिका के अंतिम निराकरण के अधीन रहेंगी." अब चूंकि कोर्ट ने भर्ती विज्ञापन ही निरस्त कर दिया है तो सभी नियुक्तियां स्वतः शून्य हो गई हैं. एडवोकेट निमिष पाठक ने ये जानकारी दी.