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Sagar News:लाखा बंजारा झील को लेकर NGT सख्त, तालाब में मिल पर ड्रेनेज के पानी रोकने के आदेश - encroachment of lakha banjara lake)

सागर जिले की लाखा बंजारा झील(lakha banjara lake) नालों के जरिए पानी मिलाएं जाने पर रोक लगाने वाली याचिका पर गठित कमेटी की रिपोर्ट में NGT ने अपने आदेश में झील में मिल रहे (drainage water) पर तत्काल रोक लगाने के आदेश दिए है.वहीं मामले की अगली सुनवाई 6 अगस्त तय की गई है.

NGT orders to stop supply of drainage water
एनजीटी ने तालाब में ड्रेनेज का पानी रोकने के दिए आदेश
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Published : Jun 19, 2021, 1:45 PM IST

Updated : Jun 19, 2021, 2:07 PM IST

सागर(Sagar)। सागर की ऐतिहासिक लाखा बंजारा झील (lakha banjara lake)को बचाने और झील में हो रहे अतिक्रमण (encroachment)को लेकर याचिकाकर्ता डॉ जया ठाकुर की याचिका पर एनजीटी ने सख्त रवैया अपनाया है. एनजीटी ने अपने आदेश में अतिक्रमण हटाने और पुराने रिकॉर्ड के अनुसार सीमांकन कराए जाने के निर्देश दिए है. एनजीटी ने इस मामले में एक कमेटी भी गठित की है और 4 हफ्ते बाद रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया है. मामले की अगली सुनवाई 6 अगस्त को होगी.

एनजीटी ने तालाब में ड्रेनेज का पानी रोकने के दिए आदेश
जया ठाकुर ने लगाई झील को बचाने की याचिका सागर की लाखा बंजारा झील को लेकर याचिकाकर्ता जया ठाकुर ने जुलाई 2020 में याचिका लगाई थी. जिसमें उन्होंने लाखा बंजारा झील में अतिक्रमण और कालोनाईजर को फायदा पहुंचाने के लिए तालाब का बंटवारा कर प्राकृतिक स्थिति को नुकसान पहुंचाने और सीवरेज और अनट्रीटेड वाटर झील में मिलने की शिकायत दर्ज की थी. याचिका पर एनजीटी ने कलेक्टर , नगर निगम आयुक्त और मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधियों की कमेटी गठित कर रिपोर्ट पेश करने को कहा था. अक्टूबर 2020 में कमेटी ने एनजीटी के सामने रिपोर्ट पेशकर माना था लाखा बंजारा झील में अतिक्रमण हैं और चार बड़े नालों के अलावा 9 गंदे पानी की नालियां तालाब में सीधे तौर पर जोड़ी गई हैं.

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एनजीटी ने सख्ती दिखाते हुए दिया अंतरिम आदेश


एनजीटी को सौंपी गई रिपोर्ट पर अंतरिम आदेश जारी करते हुए कहा है कि जो नाले और नालियां का पानी तालाब में मिल रहे हैं उनको बंद किया जाए . जो अतिक्रमण बताया गया है, उसको तत्काल हटाया जाए पुराने रिकॉर्ड के अनुसार सीमांकन कराया जाए. एनजीटी ने कलेक्टर, वेटलैंड, राजस्व और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधियों की एक कमेटी गठित कर उसके सुपरविजन में सीमांकन के आदेश दिया है. एनजीटी ने 4 हफ्ते के अंदर दोबारा रिपोर्ट भी मांगी है और 6 अगस्त को इस मामले की अगली सुनवाई के आदेश दिए है.

सागर(Sagar)। सागर की ऐतिहासिक लाखा बंजारा झील (lakha banjara lake)को बचाने और झील में हो रहे अतिक्रमण (encroachment)को लेकर याचिकाकर्ता डॉ जया ठाकुर की याचिका पर एनजीटी ने सख्त रवैया अपनाया है. एनजीटी ने अपने आदेश में अतिक्रमण हटाने और पुराने रिकॉर्ड के अनुसार सीमांकन कराए जाने के निर्देश दिए है. एनजीटी ने इस मामले में एक कमेटी भी गठित की है और 4 हफ्ते बाद रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया है. मामले की अगली सुनवाई 6 अगस्त को होगी.

एनजीटी ने तालाब में ड्रेनेज का पानी रोकने के दिए आदेश
जया ठाकुर ने लगाई झील को बचाने की याचिका सागर की लाखा बंजारा झील को लेकर याचिकाकर्ता जया ठाकुर ने जुलाई 2020 में याचिका लगाई थी. जिसमें उन्होंने लाखा बंजारा झील में अतिक्रमण और कालोनाईजर को फायदा पहुंचाने के लिए तालाब का बंटवारा कर प्राकृतिक स्थिति को नुकसान पहुंचाने और सीवरेज और अनट्रीटेड वाटर झील में मिलने की शिकायत दर्ज की थी. याचिका पर एनजीटी ने कलेक्टर , नगर निगम आयुक्त और मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधियों की कमेटी गठित कर रिपोर्ट पेश करने को कहा था. अक्टूबर 2020 में कमेटी ने एनजीटी के सामने रिपोर्ट पेशकर माना था लाखा बंजारा झील में अतिक्रमण हैं और चार बड़े नालों के अलावा 9 गंदे पानी की नालियां तालाब में सीधे तौर पर जोड़ी गई हैं.

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एनजीटी ने सख्ती दिखाते हुए दिया अंतरिम आदेश


एनजीटी को सौंपी गई रिपोर्ट पर अंतरिम आदेश जारी करते हुए कहा है कि जो नाले और नालियां का पानी तालाब में मिल रहे हैं उनको बंद किया जाए . जो अतिक्रमण बताया गया है, उसको तत्काल हटाया जाए पुराने रिकॉर्ड के अनुसार सीमांकन कराया जाए. एनजीटी ने कलेक्टर, वेटलैंड, राजस्व और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधियों की एक कमेटी गठित कर उसके सुपरविजन में सीमांकन के आदेश दिया है. एनजीटी ने 4 हफ्ते के अंदर दोबारा रिपोर्ट भी मांगी है और 6 अगस्त को इस मामले की अगली सुनवाई के आदेश दिए है.

Last Updated : Jun 19, 2021, 2:07 PM IST
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