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NGT के निर्देश: सागर की लाखा बंजारा झील के अतिक्रमण हटाएं,अपशिष्ट मिलने से रोकने के कदम उठाएं - लाखा बंजारा झील के अतिक्रमण हटाएं

सागर की ऐतिहासिक लाखा बंजारा झील पर अतिक्रमण और झील में अनट्रीटेड वॉटर और म्युनिसिपल बेस्ट मिलाए जाने के मामले में कांग्रेस नेता जया ठाकुर द्वारा एनजीटी (NGT) में याचिका दायर की गई थी. इस मामले में कई चरणों की सुनवाई के बाद एनजीटी ने एक ऐसा फैसला दिया है, जो सिर्फ लाखा बंजारा नहीं, बल्कि पूरे देश की झील और तालाबों के लिए दिशा-निर्देश के तौर पर है. इसके साथ ही सागर की लाखा बंजारा झील के अतिक्रमण हटाने और अपशिष्ट मिलने से रोकने की कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं. (Encroachments at Lakha Banjara lake) (NGT direction about Lakha Banjara lake)

Encroachments at Lakha Banjara lake
सागर की ऐतिहासिक लाखा बंजारा झील
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Published : Apr 13, 2022, 7:09 PM IST

सागर। एनजीटी (NGT) ने पर्यावरण सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित कर लाखा बंजारा के मामले में दिए गए निर्देश की समय-समय पर समीक्षा करने और एनजीटी को रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा है. कांग्रेस नेता जया ठाकुर ने लाखा बंजारा झील की दुर्दशा को लेकर एनजीटी में याचिका दायर की थी. याचिका में उन्होंने झील में किए जा रहे अतिक्रमण को हटाए जाने, झील में नालों के जरिए मिलाए जा रहे अनट्रीटेड वाटर और म्युनिसिपल बेस्ट को रोकने की मांग की थी. जया ठाकुर ने बताया कि इस मामले में कई सुनवाई के बाद एनजीटी ने बड़ा फैसला दिया है.

नगर निगम को दी चेतावनी : एनजीटी ने जहां झील से घरेलू, व्यावसायिक और हर तरह का अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए हैं, वहीं झील में मिल रहे अनट्रीटेड वॉटर और म्युनिसिपल बेस्ट को रोके जाने का प्रबंध करने को कहा है. उन्होंने बताया कि इस मामले में खास बात ये है कि एनजीटी ने लाखा बंजारा के साथ साथ पूरे देश की झीलों और तालाबों के संरक्षण के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं. एनजीटी ने कहा है कि अगर भविष्य में नगर निगम द्वारा झील को प्रदूषित किया गया तो पर्यावरणीय आधार पर जुर्माना लगाने का फैसला भी लिया जा सकता है.

लाखा बंजारा झील को संरक्षित करने के निर्देश : याचिकाकर्ता जया ठाकुर के वकील वरुण ठाकुर ने बताया कि सागर की लाखा बंजारा झील को लेकर जया ठाकुर की याचिका में झील में हो रहे अतिक्रमण और मिलाए जा रहे अनट्रीटेड वॉटर और अपशिष्ट पदार्थों को लेकर सवाल उठाए थे और एनजीटी से कार्रवाई की मांग की गई थी. इस मामले में एनजीटी ने सरकार से रिपोर्ट भी तलब की थी और याचिकाकर्ता के आरोप रिपोर्ट में सत्य सिद्ध हुए थे.

HC का एमपी सरकार से सवाल, सात साल पहले दर्ज प्रकरण में पैरामेडिकल कॉलेजों से कितनी रिकवरी हुई, नोटिस जारी

झील में हो चुके हैं 43 अतिक्रमण : सरकारी रिपोर्ट में बताया गया था कि झील में 43 लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ है. एनजीटी द्वारा व्यापक फैसला सुनाया गया है. एनजीटी ने पूरे देश की झीलों के संरक्षण के लिए दिशा-निर्देश इस फैसले के साथ जारी किए हैं. वहीं लाखा बंजारा झील में अतिक्रमण के मामले में पर्यावरण सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनाने का निर्देश दिए हैं.वहीं, एनजीटी ने कहा है कि बंजारा झील को वेटलैंड घोषित किया जाना चाहिए. (Encroachments at Lakha Banjara lake) (NGT direction about Lakha Banjara lake)

सागर। एनजीटी (NGT) ने पर्यावरण सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित कर लाखा बंजारा के मामले में दिए गए निर्देश की समय-समय पर समीक्षा करने और एनजीटी को रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा है. कांग्रेस नेता जया ठाकुर ने लाखा बंजारा झील की दुर्दशा को लेकर एनजीटी में याचिका दायर की थी. याचिका में उन्होंने झील में किए जा रहे अतिक्रमण को हटाए जाने, झील में नालों के जरिए मिलाए जा रहे अनट्रीटेड वाटर और म्युनिसिपल बेस्ट को रोकने की मांग की थी. जया ठाकुर ने बताया कि इस मामले में कई सुनवाई के बाद एनजीटी ने बड़ा फैसला दिया है.

नगर निगम को दी चेतावनी : एनजीटी ने जहां झील से घरेलू, व्यावसायिक और हर तरह का अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए हैं, वहीं झील में मिल रहे अनट्रीटेड वॉटर और म्युनिसिपल बेस्ट को रोके जाने का प्रबंध करने को कहा है. उन्होंने बताया कि इस मामले में खास बात ये है कि एनजीटी ने लाखा बंजारा के साथ साथ पूरे देश की झीलों और तालाबों के संरक्षण के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं. एनजीटी ने कहा है कि अगर भविष्य में नगर निगम द्वारा झील को प्रदूषित किया गया तो पर्यावरणीय आधार पर जुर्माना लगाने का फैसला भी लिया जा सकता है.

लाखा बंजारा झील को संरक्षित करने के निर्देश : याचिकाकर्ता जया ठाकुर के वकील वरुण ठाकुर ने बताया कि सागर की लाखा बंजारा झील को लेकर जया ठाकुर की याचिका में झील में हो रहे अतिक्रमण और मिलाए जा रहे अनट्रीटेड वॉटर और अपशिष्ट पदार्थों को लेकर सवाल उठाए थे और एनजीटी से कार्रवाई की मांग की गई थी. इस मामले में एनजीटी ने सरकार से रिपोर्ट भी तलब की थी और याचिकाकर्ता के आरोप रिपोर्ट में सत्य सिद्ध हुए थे.

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झील में हो चुके हैं 43 अतिक्रमण : सरकारी रिपोर्ट में बताया गया था कि झील में 43 लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ है. एनजीटी द्वारा व्यापक फैसला सुनाया गया है. एनजीटी ने पूरे देश की झीलों के संरक्षण के लिए दिशा-निर्देश इस फैसले के साथ जारी किए हैं. वहीं लाखा बंजारा झील में अतिक्रमण के मामले में पर्यावरण सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनाने का निर्देश दिए हैं.वहीं, एनजीटी ने कहा है कि बंजारा झील को वेटलैंड घोषित किया जाना चाहिए. (Encroachments at Lakha Banjara lake) (NGT direction about Lakha Banjara lake)

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