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फोन पर तलाक देकर शौहर ने रचाई दूसरी शादी, थाने पहुंची बेगम - तीन तलाक

सागर जिले की खुरई थाना अंतर्गत तीन तलाक मामला सामने आया है. पीड़िता का आरोप है कि उसके पति ने उसे फोन पर तीन तलाक दिया और दूसरी शादी की बात बताई.

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Published : Nov 9, 2020, 4:12 PM IST

Updated : Nov 9, 2020, 4:54 PM IST

सागर। तीन तलाक के खिलाफ कानून बनने के बावजूद ऐसे मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं. सागर जिले की खुरई तहसील में एक शख्स ने फोन पर ही अपनी बीवी को तीन तलाक बोलकर रिश्ता खत्म कर लिया. रिजवाना का आरोप है कि उसके शौहर ने उसे तलाक देकर दूसरा निकाह भी कर लिया है. पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है.

फोन पर तलाक देकर शौहर ने रचाई दूसरी शादी

फोन पर दिया तीन तलाक

पीड़िता खुरई थाना की निवासी है. जबकि उसका शौहर बेगमगंज का रहने वाला है. पीड़िता ने बताया कि उसके पति शकील ने उसे फोन पर ही तीन तलाक दे दिया. साथ ही उसके पति ने दूसरा निकाह भी कर लिया है.

ये भी पढ़ें:इंदौर: दूसरी शादी का विरोध करने पर पति ने दिया तीन तलाक

दहेज के लिए किया प्रताड़ित

पीड़िता के भाई का आरोप है कि उसकी बहन के ससुराल पक्ष वाले उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे. इसके बाद सामाजिक स्तर पर भी उसे समझाइश दी गई, साथ ही थाना में आवेदन देकर खुरई बुलाया गया. पुलिस ने भी शकील को समझाया,लेकिन वो नहीं माना, और फोन पर उसने अपनी पत्नी को तलाक देकर कहा कि मैंने दूसरी शादी कर ली है.

पुलिस आरोपी के खिलाफ दर्ज किया मामला

फिलहाल पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर संबधित लोगों पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है. जल्द ही आरोपी पति को हिरासत में लेकर पूछताछ की जाएगी.

30 जुलाई, 2019 को अस्तित्व में आया कानून

भारतीय संसद के दोनों सदनों ने मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 पारित किया था. पिछले साल 30 जुलाई को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद तीन तलाक कानून अस्तित्व में आया था.

क्यों बना कानून

तीन तलाक का मसला उत्तराखंड की सायरा के कारण बहस का विषय बना था. उसे ससुराल में तरह-तरह के अत्याचार सहने पड़े. उसकी इच्छा के बगैर पति ने कई बार उसका गर्भपात कराया. इस्लाम में दहेज की मनाही के बावजूद, दहेज मांगा गया. पर सायरा चुप रही, क्योंकि वह हर हाल में अपनी शादी को बचाना चाहती थी. पति उसे अक्सर तलाक की धमकी देता था. एक बार जब वह अपने मायके गई थी, तो उसके पति ने प्रॉपर्टी के कागजात के नाम पर तलाक के कागजात भिजवा दिए. कोई और रास्ता न देखकर, उसने अदालत की शरण ली, जहां सायरा के पक्ष में फैसला सुनाया गया.

सागर। तीन तलाक के खिलाफ कानून बनने के बावजूद ऐसे मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं. सागर जिले की खुरई तहसील में एक शख्स ने फोन पर ही अपनी बीवी को तीन तलाक बोलकर रिश्ता खत्म कर लिया. रिजवाना का आरोप है कि उसके शौहर ने उसे तलाक देकर दूसरा निकाह भी कर लिया है. पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है.

फोन पर तलाक देकर शौहर ने रचाई दूसरी शादी

फोन पर दिया तीन तलाक

पीड़िता खुरई थाना की निवासी है. जबकि उसका शौहर बेगमगंज का रहने वाला है. पीड़िता ने बताया कि उसके पति शकील ने उसे फोन पर ही तीन तलाक दे दिया. साथ ही उसके पति ने दूसरा निकाह भी कर लिया है.

ये भी पढ़ें:इंदौर: दूसरी शादी का विरोध करने पर पति ने दिया तीन तलाक

दहेज के लिए किया प्रताड़ित

पीड़िता के भाई का आरोप है कि उसकी बहन के ससुराल पक्ष वाले उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे. इसके बाद सामाजिक स्तर पर भी उसे समझाइश दी गई, साथ ही थाना में आवेदन देकर खुरई बुलाया गया. पुलिस ने भी शकील को समझाया,लेकिन वो नहीं माना, और फोन पर उसने अपनी पत्नी को तलाक देकर कहा कि मैंने दूसरी शादी कर ली है.

पुलिस आरोपी के खिलाफ दर्ज किया मामला

फिलहाल पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर संबधित लोगों पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है. जल्द ही आरोपी पति को हिरासत में लेकर पूछताछ की जाएगी.

30 जुलाई, 2019 को अस्तित्व में आया कानून

भारतीय संसद के दोनों सदनों ने मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 पारित किया था. पिछले साल 30 जुलाई को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद तीन तलाक कानून अस्तित्व में आया था.

क्यों बना कानून

तीन तलाक का मसला उत्तराखंड की सायरा के कारण बहस का विषय बना था. उसे ससुराल में तरह-तरह के अत्याचार सहने पड़े. उसकी इच्छा के बगैर पति ने कई बार उसका गर्भपात कराया. इस्लाम में दहेज की मनाही के बावजूद, दहेज मांगा गया. पर सायरा चुप रही, क्योंकि वह हर हाल में अपनी शादी को बचाना चाहती थी. पति उसे अक्सर तलाक की धमकी देता था. एक बार जब वह अपने मायके गई थी, तो उसके पति ने प्रॉपर्टी के कागजात के नाम पर तलाक के कागजात भिजवा दिए. कोई और रास्ता न देखकर, उसने अदालत की शरण ली, जहां सायरा के पक्ष में फैसला सुनाया गया.

Last Updated : Nov 9, 2020, 4:54 PM IST
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