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जियो टेलीकॉम के खिलाफ उपभोक्ता ने कंज्यूमर कोर्ट में जीता मुकदमा, ये है पूरा मामला - customer complained against jio

सागर में 3 महीने के रिचार्ज को 28 दिनों का महीना मानने को अवैध बताकर एक कस्टमर ने रिलायंस जियो कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसका फैसला कंज्यूमर कोर्ट ने ग्राहक के पक्ष में सुनाया है.

जियो के खिलाफ उपभोक्ता ने जीता मुकदमा
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Published : Aug 30, 2019, 1:26 PM IST

सागर। मोबाइल नेटवर्क प्रदाता कंपनी जियो टेलीकॉम की मनमानी के खिलाफ एक ग्राहक ने कंज्यूमर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहां उसने कंपनी के द्वारा 28 दिन को एक महीना करार दिए जाने को चुनौती दी. पूरे मामले की सुनवाई के बाद कंज्यूमर कोर्ट ने ग्राहक के पक्ष में फैसला सुनाया.

जियो के खिलाफ उपभोक्ता ने जीता मुकदमा

कंपनी ने तीन महीने की वैधता वाला प्लान महज़ 84 दिनों में खत्म कर दिया, जिस पर ग्राहक ने अपना विरोध जताया, लेकिन कंपनी ने एक न सुनी. आखिरकार ग्राहक ने कंपनी के खिलाफ कंज्यूमर कोर्ट में केस कर दिया. जिस पर कोर्ट ने कस्टमर के पक्ष में फैसला सुनाते हुए जियो टेलीकॉम पर जुर्माना लगाया.

जिले के राजकुमार लाडिया ने रिलायंस जियो की सिम खरीदी थी, जिसमें उन्हें मैसेज आया कि 399 रुपये में 3 महीने का रिचार्ज मिलेगा, लेकिन जब उसने रिचार्ज करवाया तो सिर्फ 84 दिन का मैसेज आया. 3 महीने का कहकर 84 दिन का रिचार्ज राजकुमार को मंजूर नहीं था. कस्टमर केयर से बात करने पर जवाब मिला कि वह 28 दिन का ही महीना मानेंगे, जो समझ आए वो कर लो. जिसके बाद राजकुमार ने जियो के खिलाफ शिकायत कर दी.

शिकायत में कंपनी द्वारा 30 की जगह 28 दिन को एक महीना मानना और 4g की जगह 2g सर्विस देने को सेवा में कमी बताया गया. कंज्यूमर कोर्ट ने भी कस्टमर की बात को सही माना और जिओ टेलीकॉम को फटकार लगाते हुए राजकुमार लाडिया को 5 हज़ार रुपये हर्जाने के रूप में देने का आदेश दिया है. साथ ही 6 दिन के 29 रुपए वाला रिचार्ज के लिए 2 हजार रुपए देने का आदेश दिया है. भले ही कंपनी के लिए यह छोटी रकम हो पर एक कस्टमर के लिए यह बड़ी जीत और कंपनियों के लिए बड़ा सबक भी है.

सागर। मोबाइल नेटवर्क प्रदाता कंपनी जियो टेलीकॉम की मनमानी के खिलाफ एक ग्राहक ने कंज्यूमर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहां उसने कंपनी के द्वारा 28 दिन को एक महीना करार दिए जाने को चुनौती दी. पूरे मामले की सुनवाई के बाद कंज्यूमर कोर्ट ने ग्राहक के पक्ष में फैसला सुनाया.

जियो के खिलाफ उपभोक्ता ने जीता मुकदमा

कंपनी ने तीन महीने की वैधता वाला प्लान महज़ 84 दिनों में खत्म कर दिया, जिस पर ग्राहक ने अपना विरोध जताया, लेकिन कंपनी ने एक न सुनी. आखिरकार ग्राहक ने कंपनी के खिलाफ कंज्यूमर कोर्ट में केस कर दिया. जिस पर कोर्ट ने कस्टमर के पक्ष में फैसला सुनाते हुए जियो टेलीकॉम पर जुर्माना लगाया.

जिले के राजकुमार लाडिया ने रिलायंस जियो की सिम खरीदी थी, जिसमें उन्हें मैसेज आया कि 399 रुपये में 3 महीने का रिचार्ज मिलेगा, लेकिन जब उसने रिचार्ज करवाया तो सिर्फ 84 दिन का मैसेज आया. 3 महीने का कहकर 84 दिन का रिचार्ज राजकुमार को मंजूर नहीं था. कस्टमर केयर से बात करने पर जवाब मिला कि वह 28 दिन का ही महीना मानेंगे, जो समझ आए वो कर लो. जिसके बाद राजकुमार ने जियो के खिलाफ शिकायत कर दी.

शिकायत में कंपनी द्वारा 30 की जगह 28 दिन को एक महीना मानना और 4g की जगह 2g सर्विस देने को सेवा में कमी बताया गया. कंज्यूमर कोर्ट ने भी कस्टमर की बात को सही माना और जिओ टेलीकॉम को फटकार लगाते हुए राजकुमार लाडिया को 5 हज़ार रुपये हर्जाने के रूप में देने का आदेश दिया है. साथ ही 6 दिन के 29 रुपए वाला रिचार्ज के लिए 2 हजार रुपए देने का आदेश दिया है. भले ही कंपनी के लिए यह छोटी रकम हो पर एक कस्टमर के लिए यह बड़ी जीत और कंपनियों के लिए बड़ा सबक भी है.

Intro:सागर। जहां एक ओर मोबाइल नेटवर्क कंपनिया मनमाने ढंग से ग्राहकों से पैसा तो वसूलती है पर सेवाएं अपनी शर्तों पर ही देती हैं। और हम ये सोचकर टाल देतें हैं कि इतनी बड़ी कंपनी का एक ग्राहक भला क्या कर सकता है, लेकिन सागर के एक उपभोक्ता को जब तीन माह की वैध्यता की बात कहकर रीलाइंस के जीओ ने महज़ 84 दिनों का बैंलेंस दिया तो उपभोक्ता ने जीओ की इस हरकत को अस्वीकार्य करते हुए उसे उपभोक्ता अदालत में घसीट दिया। जहां अदालत ने भी उपभोक्ता की बात को स्वीकार्य करते हुए जीओ कंपनी को फटकार लगाते हुए, परिवाद दायर करने वाले उपभोक्ता राजकुमार लड़िया को 5 हज़ार रुपये हर्जाने के रूप में देने का आदेश दिया है। भले ही कंपनी के लिए यह छोटी रकम हो पर एक उपभोक्ता के लिए यह बड़ी जीत और कंपनियों के लिए बड़ा सबक भी है। Body:दरअसल टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो के खिलाफ सागर के अधिवक्ता द्वारा उपभोक्ता फोरम में सेवा में कमी का मामला दायर किया था, जिस पर सुनवाई करते हुए उपभोक्ता फोरम सागर द्वारा उपभोक्ता के हित में निर्णय पारित किया है।

यह है पूरा मामला।

सागर। शहर के रहने वाले राजकुमार लाडिया ने रिलायंस जियो की सिम खरीदी थी, जिसमें उन्हें मैसेज आया कि 399रुपये में 3 महीने का रिचार्ज मिलेगा, जबकि जब उन्होंने रिचार्ज करवाया तो महज 84 दिन का मेंसेज आया। जिस पर उन्होंने कस्टमर केयर से बातचीत की तो जिओ कंपनी प्रतिनिधि ने कहा कि वह तो 28 दिन का ही महीना मानेंगे जो समझ आये वो करिये। जिओ कस्टमर केयर की उक्त बातों से आहत होकर उन्होंने उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत में कंपनी द्वारा 30 की जगह 28 दिन को महीना माना जाना 4g की जगह 2g सर्विस देने को सेवा में कमी बताया गया था। जिस पर उपभोक्ता फोरम सागर द्वारा आवेदक के पक्ष में आदेश पारित करते हुए रिलायंस जियो कंपनी को 6 दिवस की रिचार्ज राशि 29 रुपए तथा उपभोक्ता को हुई मानसिक शारीरिक क्षति पूर्ति के रूप में 5 हजार रुपए तथा 2 हजार रुपए वाद व्यय देने का आदेश पारित किया है।
बाइट-राजकुमार लाडिया, आवेदक
Conclusion:
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