सागर। कोरोना की दूसरी लहर (Corona Second Wave) के दौरान संपन्न हुए दमोह विधानसभा उपचुनाव में ड्यूटी के दौरान कई कर्मचारियों की मौत हो गई थी. इस मामले में हाईकोर्ट (MP High Court) में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें मृतक कर्मचारियों के लिए 1 करोड़ रुपए का मुआवजा और उनके एक आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति देने की मांग की है. इस मामले में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार और भारत निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है कि चुनाव के दौरान मृत कर्मचारियों के पुनर्वास के लिए क्या कर रहे हैं. मामले की अगली सुनवाई 19 अक्टूबर को होगी.
क्या है मामला
कोरोना की दूसरी लहर जब चरम पर थी, तब पश्चिम बंगाल सहित मध्य प्रदेश की दमोह विधानसभा (Damoh By Election) के उपचुनाव संपन्न हुए थे. इस दौरान चुनाव ड्यूटी में तैनात कई कर्मचारी कोरोना संक्रमित हो गए. एक अनुमान के मुताबिक 50 से 80 कर्मचारियों की चुनाव ड्यूटी के दौरान मौत हुई थी. इस मामले में मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस की प्रदेश महासचिव जया ठाकुर ने याचिका दायर की थी, जिसमें कोरोना से मृत कर्मचारियों के परिजनों को एक करोड़ मुआवजा और एक आश्रित को नौकरी देने की मांग की. इस मामले में हाईकोर्ट ने केंद्रीय निर्वाचन आयोग और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. कोर्ट ने पूछा है कि उपचुनाव के दौरान मृत कर्मचारियों के परिजनों के पुनर्वास के लिए क्या व्यवस्था की गई है. मामले की अगली सुनवाई 19 अक्टूबर को होगी.
क्या कहना है याचिकाकर्ता का
याचिकाकर्ता जया ठाकुर का कहना है कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान मध्य प्रदेश के दमोह उपचुनाव संपन्न हुए थे. उपचुनाव में ड्यूटी करते हुए 50 से 80 लोग कोरोना के कारण मृत हो गए थे. हाईकोर्ट में याचिका दायर कर मांग की है कि उपचुनाव के दौरान जिन कर्मचारियों की कोरोना के कारण मौत हुई है, उन्हें मुआवजा मिले.