रीवा। जिले में पंचायत कर में गड़बड़ी किए जाने का मामला सामने आया है, जिसके बाद कलेक्टर इलैया राजा टी ने तकरीबन 21 सचिव तथा 16 सरपंचों को उनकी संपत्ति तथा वेतन से वसूली किए जाने का आदेश जारी किया है. बताया जा रहा है कि सचिव और सरपंच के द्वारा ग्राम पंचायत में कर वसूली किए जाने के बाद भी जिला कोष में राशि जमा नहीं कराई गई, जिसके लिए दो नोटिस भी जारी की गई थी. गुरुवार को अब संपत्ति तथा वेतन से वसूली का आदेश जारी किया गया है.
सरपंच, सचिवों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश
रीवा जिला पंचायत में वसूली किए जाने के बावजूद जिला कोर्ट में राशि को जमा नहीं कराया गया, जिसके लिए जिला पंचायत कार्यालय से बकायदा दो बार नोटिस भी जारी की गई, फिर भी सरपंच और सचिवों के कान में जूं तक नहीं रेंगी. जिसके बाद सख्त रुख अख्तियार करते हुए जिला कलेक्टर इलैया राजा टी ने तकरीबन 21 सचिव तथा 16 सरपंचों के खिलाफ वेतन या संपत्ति से वसूली किए जाने का आदेश जारी किया है.
रीवा जिला कलेक्टर इलैया राजा टी के द्वारा ग्राम पंचायतों में वित्तीय अनियमितता संबंधी प्रकरणों में मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 89 के तहत कार्रवाई करते हुए धारा 92 के तहत सरपंच और सचिवों के खिलाफ वसूली किये जाने का आदेश पारित किया. संबंधित पंचायत सचिवों को वसूली राशि जमा किए जाने के लिए पत्र जारी किए गए थे.
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1 करोड़ से ज्यादा की होगी वसूली
आपको बता दें कि 21 सचिवों और 16 सरपंचों से की जाने वाली वसूली की राशि तकरीबन 1 करोड़ रुपये से ज्यादा की बताई जा रही है. जिला पंचायत सीईओ की मानें तो वसूली जाने वाली रकम कुल मिलाकर तकरीबन 1 करोड़ 21 लाख 67 हजार 510 रुपए के आसपास है. जिला पंचायत सीईओ स्वपनिल वानखेड़े ने बताया कि जांच कराए जाने पर पाया गया कि सरपंच और सचिवों के द्वारा क्षेत्र में खराब गुणवत्ता के साथ काम कराया गया है. इसके साथ ही कुछ जगहों पर जितना काम कराया जाना था, उतना काम नहीं कराया गया. इन सभी के खिलाफ RRC के तहत वसूली की कार्रवाई तहसीलदार और एसडीएम के द्वारा की जाएगी.