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रीवा :दो साल की मासूम के साथ यौन उत्पीड़न करने वाले आरोपी को अजीवन करावास की सजा

रीवा 14 दिन पहले दो साल की मासूम के साथ यौन उत्पीड़न करने के मामले में आरोपी को अजीवन करावास की सजा सुनाई है. साथ ही अपर जिला सत्र न्यायाधीश की न्यायालय ने 34  हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

life sentenced to accused for sexually assaulting
आरोपी को अजीवन करावास की सजा
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Published : Nov 27, 2019, 5:37 AM IST

Updated : Nov 27, 2019, 6:33 AM IST

रीवा। दो साल की मामसू के साथ यौन उत्पीड़न करने के मामले में अपर जिला सत्र न्यायाधीश की न्यायालय आरोपी को अजीवन करावास की सजा सुनाई है. साथ ही आरोपी शीतला प्रसाद दुबे पर 34 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

आरोपी को अजीवन करावास की सजा

मिली जानकारी के मुताबिक 10 नवंबर को रीवा के चोरहटा थाना क्षेत्र अंतर्गत फरियादी अपनी चाय की दुकान में चाय बना रहा था. उसी दौरान फरियादी की नातिन खेल रही थी. मौका पाकर आरोपी बच्ची को गोद में उठाकर ले गया और दुकान के पिछे बच्ची के गुप्त अंग के साथ छेड़छाड़ करने लगा. पीड़िता की रोने की अवाज सुनकर फरियादी मौके पर पहुंची और आरोपी को रंगे हाथों पकड़ लिया.


पीड़िता के दादा की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 376 ए बी, धारा 376 (3) और पास्को एक्ट के तहत मामल दर्ज किया. जिसपर सिर्फ 14 दिनों के अंदर अपर जिला सत्र न्यायाधीश सजा सुनाई है.

रीवा। दो साल की मामसू के साथ यौन उत्पीड़न करने के मामले में अपर जिला सत्र न्यायाधीश की न्यायालय आरोपी को अजीवन करावास की सजा सुनाई है. साथ ही आरोपी शीतला प्रसाद दुबे पर 34 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

आरोपी को अजीवन करावास की सजा

मिली जानकारी के मुताबिक 10 नवंबर को रीवा के चोरहटा थाना क्षेत्र अंतर्गत फरियादी अपनी चाय की दुकान में चाय बना रहा था. उसी दौरान फरियादी की नातिन खेल रही थी. मौका पाकर आरोपी बच्ची को गोद में उठाकर ले गया और दुकान के पिछे बच्ची के गुप्त अंग के साथ छेड़छाड़ करने लगा. पीड़िता की रोने की अवाज सुनकर फरियादी मौके पर पहुंची और आरोपी को रंगे हाथों पकड़ लिया.


पीड़िता के दादा की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 376 ए बी, धारा 376 (3) और पास्को एक्ट के तहत मामल दर्ज किया. जिसपर सिर्फ 14 दिनों के अंदर अपर जिला सत्र न्यायाधीश सजा सुनाई है.

Intro:दो वर्षीय अबोध बालिका के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी को विशेष न्यायालय ने सुनाई उम्रकैद सजा, चौतीस हजार का अर्थदण्ड। रीवा कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला 2 साल की मासूम को 14 दिन में मिला न्याय दुष्कर्मी को ट्रिपल जीवन कारावास।


Body:रीवा के चोरहटा थाना अंतर्गत 2 वर्ष की मासूम के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी को अपर जिला सत्र न्यायाधीश की न्यायालय ने ट्रिपल अजीवन करावास की सजा सुनाई,यह ऐतिहासिक फैसला घटना के महज 14 दिनों में आ गया ।आरोपी शीतला प्रसाद दुबे ग्राम ताला जिला सतना का रहने वाला है आरोपी के ऊपर धारा 376 ए बी, धारा 376 (3) व पास्को एक्ट के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गयी और 34000 का अर्थदण्ड भी दिया गया।

थाना चोरहाटा अंतर्गत 10 नवंबर को दोपहर लगभग 1:00 बजे फरियादी अपनी चाय की दुकान में चाय बना रहा था फरियादी की 2 वर्ष की नातिन अभियोक्त्री वही खेल रही थी तभी अभियुक्त शीतला प्रसाद दुबे चाय मांगा।फरियादी जब चाय बनाने में व्यस्त हुआ तब आरोपी बालिका को लेकर कुर्सी में बैठ गया थोड़ी देर बाद बालिका जोर से चिल्लाई तब फरियादी ने दौड़ कर देखा तो बालिका के पेशाब के रास्ते में खून निकल रहा था फरियादी द्वारा अभियोक्त्री से पूछने पर उसने इशारा करके बताया कि अभियुक्त ने उसकी पेशाब के रास्ते में उंगली डाल दी। फरियदी ने अभियुक्त को पकड़ा और 100 डायल को सूचना दी,अबोध बालिका की तबीयत ज्यादा खराब होने पर उसे संजय गांधी में भर्ती कराया गया जिसके बाद चोरहटा थाना पुलिस ने 72 घंटे में ही विवेचना पूर्ण कर न्यायालय में पेश किया जिसके बाद आज 14 दिन बाद आज न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया।

बाइट- रविन्द्र सिंह, वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी रीवा



Conclusion:
Last Updated : Nov 27, 2019, 6:33 AM IST
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