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दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा, 60 हजार रुपए का लगाया जुर्माना

रीवा की विशेष अदालत ने ऐतिहासिक फैसला दिया है. कोर्ट ने 7 साल की मासूम से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाते हुए 60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया.

जिला सत्र न्यायालय रीवा
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Published : Aug 10, 2019, 12:02 AM IST

रीवा। जिले की विशेष अदालत ने पॉस्को एक्ट के तहत ऐतिहासिक फैसला दिया है. जिसमें 7 साल की बच्ची से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को उम्र कैद की सजा के साथ 60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया.

दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

मामला जिले के मनगंवा थाना क्षेत्र का है. 14 नवम्बर 2018 पीड़िता के पिता घर पर नहीं थे, जिसका फायदा उठाते हुए आरोपी ने बच्ची को बहला-फुसलाकर खेत की तरफ ले गया और मासूम के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों ने पुलिस में FIR दर्ज करवाई.

मामला जिले की विशेष अदालत में चला और दुष्कर्म के आरोपी को 25- 25 वर्ष की कैद के साथ 60 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है. कोर्ट के फैसले पर जिला अभियोजन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने कहा कि यह एक ऐतिहासिक फैसला है और ऐसे संगीन जुर्म करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए.

रीवा। जिले की विशेष अदालत ने पॉस्को एक्ट के तहत ऐतिहासिक फैसला दिया है. जिसमें 7 साल की बच्ची से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को उम्र कैद की सजा के साथ 60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया.

दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

मामला जिले के मनगंवा थाना क्षेत्र का है. 14 नवम्बर 2018 पीड़िता के पिता घर पर नहीं थे, जिसका फायदा उठाते हुए आरोपी ने बच्ची को बहला-फुसलाकर खेत की तरफ ले गया और मासूम के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों ने पुलिस में FIR दर्ज करवाई.

मामला जिले की विशेष अदालत में चला और दुष्कर्म के आरोपी को 25- 25 वर्ष की कैद के साथ 60 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है. कोर्ट के फैसले पर जिला अभियोजन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने कहा कि यह एक ऐतिहासिक फैसला है और ऐसे संगीन जुर्म करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए.

Intro:किशोरी से बलात्कार करने पर आरोपी को विशेष न्यायालय ने पास्को एक्ट के तहत उम्रकैद की सजा 60 हजार का जुर्माना किया, मामला 2008 का है ।


Body: विशेष न्यायालय ने पास्को एक्ट के तहत आरोपी राहुल रावत को उम्र कैद की सजा एवं 60 हजार रुपए का अर्थदंड दिया, इसमें 30 हजार रुपए का प्रतिकार पीड़िता को अदा करने का आदेश दिया है।

जिला अभियोजन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि 15 नवंबर 2018 को किशोरी के पिता जब घर से कहीं बाहर गए घर लौटे उनके छोटी नहीं दिखने पर घर वालों से पूछा पता चला कि राहुल रावत ने उसकी बेटी को बहला-फुसलाकर खेत ले गया जहां उसके साथ गलत काम किया जब इसकी जानकारी परिजनों को मिली परिजनों ने मनगवां थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। न्यायालय ने अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों को सुनने के उपरांत आरोपी पर बलात्कार का आरोप सिध्द पाया,इस पर आरोपी को पास्को एक्ट के तहत आजीवन कारावास और भारतीय दंड संहिता की धारा 376(3) एवम 376 (क ख )के अंतर्गत 25-25 वर्ष की सजा एवं 60 हजार रुपए का अर्थदंड की सजा सुनाया।

बाइट- संजीव श्रीवास्तव, जिला अभियोजन अधिकारी रीवा


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