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बिना अनुमति बंदूक-तलवार लहराने पर राजपूत संगठन के खिलाफ मामला दर्ज

रीवा में विजय दशमी के उपलक्ष्य में रॉयल राजपूत संगठन ने शोभायात्रा निकाली थी, जिसमें अस्त्र-शस्त्रों का प्रदर्शन किया गया था, जिसके चलते पुलिस ने मामला दर्ज किया है.

बिना परमिशन बंदूक लहराने के मामले में रॉयल राजपूत संगठन के खिलाफ मामला दर्ज
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Published : Oct 12, 2019, 10:53 PM IST

रीवा। विजय दशमी के उपलक्ष्य में बीते 10 अक्टूबर को रॉयल राजपूत संगठन ने शोभायात्रा निकाली थी, इस यात्रा में संगठन के सदस्यों ने बड़ी संख्या में अस्त्र-शस्त्र रखे थे और जुलूस के दौरान बंदूक व तलवारों का प्रदर्शन किया था, जबकि जुलूस निकालने की शर्तों में अस्त्र शस्त्र के प्रयोग की मनाही प्रशासन ने की थी.

बिना परमिशन बंदूक लहराने के मामले में रॉयल राजपूत संगठन के खिलाफ मामला दर्ज

इसी मामले में पुलिस ने रॉयल राजपूत संगठन के सदस्यों पर प्रकरण दर्ज किया है. नगर पुलिस अधीक्षक एसएस बघेल ने बताया कि एसडीएम से जुलूस निकालने की अनुमति मांगी गई थी, अनुमति की शर्तों में अस्त्र-शस्त्र का उपयोग नहीं किया जाना शामिल था, इसके बावजूद सदस्यों के हाथों में जुलूस के दौरान बंदूके तथा तलवारें देखने को मिली थी. जिसके बाद इन शर्तों के उल्लंघन करने के लिए रॉयल राजपूत संगठन पर धारा 188B के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया गया है.

रीवा। विजय दशमी के उपलक्ष्य में बीते 10 अक्टूबर को रॉयल राजपूत संगठन ने शोभायात्रा निकाली थी, इस यात्रा में संगठन के सदस्यों ने बड़ी संख्या में अस्त्र-शस्त्र रखे थे और जुलूस के दौरान बंदूक व तलवारों का प्रदर्शन किया था, जबकि जुलूस निकालने की शर्तों में अस्त्र शस्त्र के प्रयोग की मनाही प्रशासन ने की थी.

बिना परमिशन बंदूक लहराने के मामले में रॉयल राजपूत संगठन के खिलाफ मामला दर्ज

इसी मामले में पुलिस ने रॉयल राजपूत संगठन के सदस्यों पर प्रकरण दर्ज किया है. नगर पुलिस अधीक्षक एसएस बघेल ने बताया कि एसडीएम से जुलूस निकालने की अनुमति मांगी गई थी, अनुमति की शर्तों में अस्त्र-शस्त्र का उपयोग नहीं किया जाना शामिल था, इसके बावजूद सदस्यों के हाथों में जुलूस के दौरान बंदूके तथा तलवारें देखने को मिली थी. जिसके बाद इन शर्तों के उल्लंघन करने के लिए रॉयल राजपूत संगठन पर धारा 188B के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया गया है.

Intro:रॉयल राजपूत संगठन के द्वारा निकाली गई शोभायात्रा के दौरान खुलेआम बंदूक के लहराने के मामले रीवा पुलिस में सख्ती दिखाई है तथा रॉयल राजपूत संगठन पर प्रकरण दर्ज कर लिया गया है


Body:विजयादशमी के उपलक्ष में बीते 10 तारीख को रॉयल राजपूत संगठन के द्वारा शोभायात्रा निकाली गई थी। इस यात्रा में संगठन के सदस्यों के द्वारा बड़ी संख्या में अस्त्र-शस्त्र रखे गए थे तथा जुलूस के दौरान बंदूक तथा तलवारों का प्रदर्शन खूब हुआ था। जबकि जुलूस निकालने के शर्तों में अस्त्र शस्त्रों के प्रयोग की मनाही की गई थी।

इसी मामले में जिला पुलिस के द्वारा रॉयल राजपूत संगठन के सदस्यों पर प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। नगर पुलिस अधीक्षक एसएस बघेल ने बताया एसडीएम से जुलूस निकालने की अनुमति मांगी गई थी जिसमें मिली अनुमति के शतोँ में अस्त्र-शस्त्र का उपयोग ना किए जाने की बात शामिल थी लेकिन इसके बावजूद सदस्यों के हाथों में जुलूस के दौरान बंदूके तथा तलवारें देखने को मिली थी।

अतः शर्तों के उल्लंघन करने के लिए रॉयल राजपूत संगठन पर धारा 188 B के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया गया है।

एसएस बघेल
नगर पुलिस अधीक्षक रीवाConclusion:....
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