रतलाम। सांसद कांतिलाल भूरिया धारा 144 के उल्लंघन और मेडिकल कॉलेज में अनधिकृत प्रवेश के मामले में जिला कोर्ट में पेश हुए. कोर्ट ने उन्हें 7 हजार रुपए के मुचलके पर जमानत पर रिहा कर दिया है.
दरअसल यह मामला विधानसभा चुनाव 2018 से पहले रतलाम मेडिकल कॉलेज के उद्घाटन से जुड़ा हुआ है. पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान को इसका लोकार्पण करना था, लेकिन इसके एक दिन पहले ही सांसद कांतिलाल भूरिया ने अपने समर्थकों के साथ कॉलेज जाकर रिबन काट दिया था, जिसके बाद सांसद भूरिया पर औधोगिक थाना पुलिस ने 144 के उल्लंघन और मेडिकल कॉलेज में अनधिकृत प्रवेश का मामला दर्ज किया था.
कोर्ट ने सांसद भूरिया को धारा 144 के उल्लंघन का दोषी तो नहीं माना, लेकिन अनधिकृत प्रवेश के मामले में जरूर जिम्मेदार ठहराया है.