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प्रदेश सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका लगाएंगे बीजेपी विधायक चैतन्य कश्यप - MP NEWS

रतलाम विधायक चैतन्य कश्यप हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ के आदेश पर फिर से अवैध घोषित हुई कॉलोनियों के रहवासियों के साथ सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका लगाएंगे. इन कॉलोनियों में हाईकोर्ट के आदेश के बाद विकास कार्य रुकवा दिए गए हैं.

प्रदेश सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका लगाएंगे बीजेपी विधायक चैतन्य कश्यप.
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Published : Jun 19, 2019, 7:29 PM IST

रतलाम। मध्यप्रदेश में वैध की गई अवैध कॉलोनियों के मामले में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ द्वारा दिए गए निर्णय के बाद रतलाम विधायक चैतन्य कश्यप सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका लगाएंगे. दरअसल ग्वालियर खंडपीठ ने इन कॉलोनियों को फिर से अवैध घोषित कर दिया है. इन कॉलोनियों के रहवासियों के साथ बीजेपी विधायक चैतन्य कश्यप ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका लगाने की बात कही है. बीजेपी विधायक कश्यप ने कहा कि हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में मध्यप्रदेश सरकार ने अपना पक्ष सही तरीके से नहीं रखा, जिसकी वजह से उच्च न्यायालय ने वैध की गई कॉलोनियों को अवैध करार दिया गया है.

प्रदेश सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका लगाएंगे बीजेपी विधायक चैतन्य कश्यप.

यह है मामला-

  • रतलाम से बीजेपी विधायक चैतन्य कश्यप राज्य सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने और जनआंदोलन करने की तैयारी में हैं.
  • मामला तत्कालीन शिवराज सरकार में अवैध से वैध करवाई गई कॉलोनियों का है. इन कॉलोनियों को हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने फिर से अवैध करार दिया है, जिसके बाद यहां विकास कार्यों को रुकवा दिया गया है.
  • हाईकोर्ट के आदेश के बाद अवैध कॉलोनियों को वैध किए जाने के तत्कालीन भाजपा सरकार के निर्णय पर रोक लगा दी गई है.
  • बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस सरकार ने सही तरीके से अपना पक्ष नहीं रखा, जिसकी वजह से हाईकोर्ट से यह निर्णय आया है.
  • चैतन्य कश्यप ने हाईकोर्ट के निर्णय पर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका लगाने की बात कही है.
  • उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अवैध कॉलोनियों में रह रहे लोगों की समस्याओं को रखेंगे और सुनवाई नहीं होने पर जनआंदोलन भी खड़ा करने की चेतावनी दी है.

रतलाम। मध्यप्रदेश में वैध की गई अवैध कॉलोनियों के मामले में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ द्वारा दिए गए निर्णय के बाद रतलाम विधायक चैतन्य कश्यप सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका लगाएंगे. दरअसल ग्वालियर खंडपीठ ने इन कॉलोनियों को फिर से अवैध घोषित कर दिया है. इन कॉलोनियों के रहवासियों के साथ बीजेपी विधायक चैतन्य कश्यप ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका लगाने की बात कही है. बीजेपी विधायक कश्यप ने कहा कि हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में मध्यप्रदेश सरकार ने अपना पक्ष सही तरीके से नहीं रखा, जिसकी वजह से उच्च न्यायालय ने वैध की गई कॉलोनियों को अवैध करार दिया गया है.

प्रदेश सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका लगाएंगे बीजेपी विधायक चैतन्य कश्यप.

यह है मामला-

  • रतलाम से बीजेपी विधायक चैतन्य कश्यप राज्य सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने और जनआंदोलन करने की तैयारी में हैं.
  • मामला तत्कालीन शिवराज सरकार में अवैध से वैध करवाई गई कॉलोनियों का है. इन कॉलोनियों को हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने फिर से अवैध करार दिया है, जिसके बाद यहां विकास कार्यों को रुकवा दिया गया है.
  • हाईकोर्ट के आदेश के बाद अवैध कॉलोनियों को वैध किए जाने के तत्कालीन भाजपा सरकार के निर्णय पर रोक लगा दी गई है.
  • बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस सरकार ने सही तरीके से अपना पक्ष नहीं रखा, जिसकी वजह से हाईकोर्ट से यह निर्णय आया है.
  • चैतन्य कश्यप ने हाईकोर्ट के निर्णय पर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका लगाने की बात कही है.
  • उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अवैध कॉलोनियों में रह रहे लोगों की समस्याओं को रखेंगे और सुनवाई नहीं होने पर जनआंदोलन भी खड़ा करने की चेतावनी दी है.
Intro:मध्यप्रदेश में वैध की गई अवैध कॉलोनियों के मामले में हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ द्वारा दिए गए निर्णय के बाद रतलाम विधायक चेतन्य काश्यप ने फिर से अवैध घोषित हुई कॉलोनियों के रहवासियों के साथ सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका लगाने की बात कही है। भाजपा नेता कश्यप ने कहा कि हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में मध्य प्रदेश सरकार ने अपना पक्ष सही तरीके से नहीं रखा जिसकी वजह से उच्च न्यायालय मे वैध की गई कॉलोनियों को अवैध करार दिया गया है।पुर्व की भाजपा सरकार द्वारा रतलाम में करीब 50 अवेध कॉलोनी में 4 करोड़ की राशि देकर विकास कार्य शुरु करवाये थे लेकिन अब सभी काम ठप्प हो गये है।


Body:दरअसल तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रतलाम से ही अवैध कॉलोनियों को वैध करने की प्रक्रिया की शुरुआत की थी ।जिसमें रतलाम शहर की 50 से अधिक अवैध कॉलोनियों को वैध घोषित कर 22 करोड़ रुपए की डीपीआर तैयार की गई थी। जिसमें 4 करोड की राशि अवैध कॉलोनियों में विकास कार्यों के लिए जारी कर दी गई थी ।लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के बाद अवैध कॉलोनियों को वैध किए जाने के भाजपा सरकार के निर्णय पर रोक लगा दी गई है।जिससे वैध घोषित की गई सभी कॉलोनी फिर से अवैध हो गई है जिस से इन कॉलोनियों में चल रहे विकास कार्य रुक गए हैं ।जिससे रहवासियों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है ।रतलाम शहर विधायक चैतन्य काश्यप ने अवैध कालोनियों के रहवासियों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को विधानसभा में उठाने के साथ ही हाई कोर्ट के निर्णय पर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका लगाने की बात की है। कश्यप ने कहा कि ने कहा कि हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में इस मामले की सुनवाई के दौरान मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने सही तरीके से अपना पक्ष नहीं रखा जिसकी वजह से हाई कोर्ट से यह निर्णय आया है। मध्य प्रदेश सरकार के समक्ष अवैध कॉलोनियों में रह रहे लोगों की समस्याओं को रखेंगे और सुनवाई नहीं होने पर प्रदेश में जन आंदोलन भी खड़ा करेंगे।


Conclusion:बहरहाल रतलाम विधायक चैतन्य काश्यप ने रतलाम शहर की अवैध कालोनियों के रहवासियों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं जानी और नगर निगम के अधिकारियों को खुदी हुई सड़कें और गड्ढों को भरने के निर्देश दिए हैं वही शहर विधायक ने अवैध कॉलोनियों के रहवासियों के साथ मिलकर सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने की बात भी कही है।

बाईट-01- चैतन्य काश्यप (विधायक, रतलाम शहर)
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