रतलाम। मध्यप्रदेश में वैध की गई अवैध कॉलोनियों के मामले में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ द्वारा दिए गए निर्णय के बाद रतलाम विधायक चैतन्य कश्यप सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका लगाएंगे. दरअसल ग्वालियर खंडपीठ ने इन कॉलोनियों को फिर से अवैध घोषित कर दिया है. इन कॉलोनियों के रहवासियों के साथ बीजेपी विधायक चैतन्य कश्यप ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका लगाने की बात कही है. बीजेपी विधायक कश्यप ने कहा कि हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में मध्यप्रदेश सरकार ने अपना पक्ष सही तरीके से नहीं रखा, जिसकी वजह से उच्च न्यायालय ने वैध की गई कॉलोनियों को अवैध करार दिया गया है.
यह है मामला-
- रतलाम से बीजेपी विधायक चैतन्य कश्यप राज्य सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने और जनआंदोलन करने की तैयारी में हैं.
- मामला तत्कालीन शिवराज सरकार में अवैध से वैध करवाई गई कॉलोनियों का है. इन कॉलोनियों को हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने फिर से अवैध करार दिया है, जिसके बाद यहां विकास कार्यों को रुकवा दिया गया है.
- हाईकोर्ट के आदेश के बाद अवैध कॉलोनियों को वैध किए जाने के तत्कालीन भाजपा सरकार के निर्णय पर रोक लगा दी गई है.
- बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस सरकार ने सही तरीके से अपना पक्ष नहीं रखा, जिसकी वजह से हाईकोर्ट से यह निर्णय आया है.
- चैतन्य कश्यप ने हाईकोर्ट के निर्णय पर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका लगाने की बात कही है.
- उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अवैध कॉलोनियों में रह रहे लोगों की समस्याओं को रखेंगे और सुनवाई नहीं होने पर जनआंदोलन भी खड़ा करने की चेतावनी दी है.