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राजगढ़ में लागू हुए अनलॉक 1.0 के नियम, कलेक्टर ने जारी किया आदेश

राजगढ़ में कलेक्टर ने अनलॉक 1.0 के नियम लागू कर दिए हैं. वहीं जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है. जहां कलेक्टर ने परिस्थिति के अनुसार जिले में नियम लागू कर दिए हैं.

Unlock 1.0 rules applied in Rajgarh
राजगढ़ में लागू हुए अनलॉक 1.0 के नियम
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Published : Jun 2, 2020, 1:00 PM IST

राजगढ़। राजगढ़ जिले में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है. जहां जिला कलेक्टर ने अनलॉक 1.0 के नियम, गृह मंत्रालय और राज्य सरकार के आदेश अनुसार जिले में लागू कर दिए हैं.

देश में अनलॉक करने की प्रक्रिया भारत सरकार द्वारा लागू कर दी गई है और अब गृह मंत्रालय द्वारा अनलॉक 1.0 के नियम जारी कर दिया है. वहीं मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कुछ नियम अनलॉक 1.0 में शामिल किए गए हैं और पूरे प्रदेश में लागू करने के लिए समस्त जिलों के कलेक्टरों को आदेश जारी किया गया है कि परिस्थिति के अनुसार अपने जिले में नियम लागू किया जाए. राजगढ़ में जहां अब लगातार कोरोना वायरस के संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है लेकिन इस बीच गृह मंत्रालय और राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार राजगढ़ जिला कलेक्टर ने अनलॉक 1.0 का आदेश जारी किया गया है. जिसमें उन्होंने कई तरह की राहत दी है.

जिले में कोरोना वायरस पर लॉकडाउन को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के परिपेक्ष में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक प्रसारित आदेश 20 मई 2020 और समस्त आदेशों को अधिकर्मित करते हुए भारत सरकार गृह मंत्रालय के 30 मई 2020 को जारी पत्र के अनुसार जिले में पूर्व के आदेशों में निम्न संशोधन किया गया है:-

  • चिकित्सा और जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी गतिविधियां रात 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक लोगों की आवाजाही संपूर्ण राजगढ़ जिले में प्रतिबंधित रहेगी.
  • कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन 30 जून 2020 तक लागू रहेगा, कंटेनमेंट जोन में चिकित्सा संबंधी आपात सेवाओं और आवश्यक वस्तुओं तथा सेवाओं की आपूर्ति बनाए रखने के लिए संबंधित लोगों की आवाजाही के अनुमति रहेगी.
  • सभी सार्वजनिक स्थानों पर और कार्य स्थलों और परिवहन के दौरान फेस कवर पहनना अनिवार्य किया गया है.
  • व्यक्तियों द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर कम से कम 6 फीट दूरी रखी जाएगी दुकानों में ग्राहकों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित की जाएगी और दुकान में एक बार में 5 से अधिक व्यक्तियों को आने की अनुमति नहीं दी जाएगी.
  • सार्वजनिक स्थानों पर बड़ी संख्या में लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंधित रहेगा.
  • विवाह समारोह में मेहमानों की संख्या 50 से अधिक नहीं होगी और अंतिम संस्कार में लोगों का शामिल होना 20 से अधिक व्यक्तियों की अनुमति नहीं है.
  • शेष संपूर्ण आदेश यथावत रहेंगे.
  • वहीं इस आदेश की अवहेलना करने वाले व्यक्ति पर धारा 188 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी.

राजगढ़। राजगढ़ जिले में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है. जहां जिला कलेक्टर ने अनलॉक 1.0 के नियम, गृह मंत्रालय और राज्य सरकार के आदेश अनुसार जिले में लागू कर दिए हैं.

देश में अनलॉक करने की प्रक्रिया भारत सरकार द्वारा लागू कर दी गई है और अब गृह मंत्रालय द्वारा अनलॉक 1.0 के नियम जारी कर दिया है. वहीं मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कुछ नियम अनलॉक 1.0 में शामिल किए गए हैं और पूरे प्रदेश में लागू करने के लिए समस्त जिलों के कलेक्टरों को आदेश जारी किया गया है कि परिस्थिति के अनुसार अपने जिले में नियम लागू किया जाए. राजगढ़ में जहां अब लगातार कोरोना वायरस के संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है लेकिन इस बीच गृह मंत्रालय और राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार राजगढ़ जिला कलेक्टर ने अनलॉक 1.0 का आदेश जारी किया गया है. जिसमें उन्होंने कई तरह की राहत दी है.

जिले में कोरोना वायरस पर लॉकडाउन को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के परिपेक्ष में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक प्रसारित आदेश 20 मई 2020 और समस्त आदेशों को अधिकर्मित करते हुए भारत सरकार गृह मंत्रालय के 30 मई 2020 को जारी पत्र के अनुसार जिले में पूर्व के आदेशों में निम्न संशोधन किया गया है:-

  • चिकित्सा और जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी गतिविधियां रात 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक लोगों की आवाजाही संपूर्ण राजगढ़ जिले में प्रतिबंधित रहेगी.
  • कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन 30 जून 2020 तक लागू रहेगा, कंटेनमेंट जोन में चिकित्सा संबंधी आपात सेवाओं और आवश्यक वस्तुओं तथा सेवाओं की आपूर्ति बनाए रखने के लिए संबंधित लोगों की आवाजाही के अनुमति रहेगी.
  • सभी सार्वजनिक स्थानों पर और कार्य स्थलों और परिवहन के दौरान फेस कवर पहनना अनिवार्य किया गया है.
  • व्यक्तियों द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर कम से कम 6 फीट दूरी रखी जाएगी दुकानों में ग्राहकों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित की जाएगी और दुकान में एक बार में 5 से अधिक व्यक्तियों को आने की अनुमति नहीं दी जाएगी.
  • सार्वजनिक स्थानों पर बड़ी संख्या में लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंधित रहेगा.
  • विवाह समारोह में मेहमानों की संख्या 50 से अधिक नहीं होगी और अंतिम संस्कार में लोगों का शामिल होना 20 से अधिक व्यक्तियों की अनुमति नहीं है.
  • शेष संपूर्ण आदेश यथावत रहेंगे.
  • वहीं इस आदेश की अवहेलना करने वाले व्यक्ति पर धारा 188 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी.
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