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राजगढ़ में कोरोना ने दी दस्तक, तीन मई तक पूर्ण लॉकडाउन - rajgarh corona positive

कोरोना ने अपनी दस्तक राजगढ़ जिले में भी दे दी है. राजगढ़ जिले के जीरापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले काछीखेड़ी गांव में राजगढ़ की पहली कोरोना पॉजिटिव महिला मिली है. जिसके बाद कलेक्टर ने 3 मई तक के लिए पूरी तरह से लॉकडाउन कर दिया है.

lockdown till 3 may
3 मई तक पूर्ण लॉकडाउन
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Published : Apr 19, 2020, 10:58 AM IST

राजगढ़। राजगढ़ में पहला कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला है, जिसे ध्यान में रख एहतियात बरतते हुए जिला प्रशासन ने खिलचीपुर विधानसभा राजस्व क्षेत्र को 3 मई 2020 तक टोटल लॉकडाउन कर दिया है. काछीखेड़ी गांव की महिला राजगढ़ जिला अस्पताल में भर्ती है. इस दौरान जांच में उनका सैंपल पॉजिटिव पाया गया है. जिसके बाद कलेक्टर नीरज कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा काछीखेड़ी गांव पहुंचे और एहतियातन महिला के संपर्क में आए लोगों को क्वॉरेंटाइन कराया, इसके अलावा सभी कोरेंटाइन किए गए लोगों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं.

rajgarh collector order
राजगढ़ कलेक्टर का आदेश

पढ़ें खबर- राजगढ़ में मिला कोरोना संक्रमित पहला मरीज, स्वास्थ्य विभाग सतर्क

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर केके श्रीवास्तव ने बताया कि महिला को सांस लेने में तकलीफ थी, जिसके चलते जीरापुर के मेडिकल ऑफिसर ने उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया था. 16 अप्रैल को भेजे गए सैंपल की रिपोर्ट शनिवार को पॉजिटिव आई है, जिसके बाद जीरापुर खिलचीपुर विधानसभा क्षेत्र को पूरी तरह लॉकडाउन कर दिया गया है.
SDM ने दिए आदेश
विधानसभा क्षेत्र को पूरी तरह लॉकडाउन करने के बाद SDM ने आदेश दिए हैं, जिसमें कहा गया है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करवाया जाए. इसके लिए अनुभाग खिलचीपुर के पूरे राजस्व क्षेत्र में सभी तरह के टू व्हीलर और फोर व्हीलर की आवाजाही पर रोक लगा दी है. इसके अलावा टू व्हीलर पर तीन लोगों के सवार होने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है.

क्या-क्या दिए हैं आदेश

  • कोविड-19 नियंत्रण ड्यूटी पर तैनात शासकीय कर्मचारियों को अपने पास रखने होंगे ID कार्ड.
  • दूध बेचने वाले, पानी भरने वाले और न्यूजपेपर हॉकर सुबह 6 बजे से 9 बजे तक कर सकेंगे आवगमन.
  • दूध डेयरी, पशु आहार, कीटनाशक दवाईयों की दुकान होंगी सुबह 6 बजे से 9 बजे तक संचालित.
  • बैंक, एटीएम(ATM), क्यिोस्क(KIOSK) सेंटर, गैस सिलेंडर, कृषि यंत्र रिपेरियंग की दुकानें शासन से निर्धारित समय में रहेंगी चालू.
  • मेडिकल दुकान, पेट्रोल पंप, पशु दवाई की सेवा 24 घंटे रहेगी उपलब्ध.
  • 3 मई तक व्यवसायिक प्रतिष्ठान, किराने की दुकानें, सब्जी मार्केट, फल विकेताओं और हाथ ठेलों का आवागमन पूरी तरह से बंद रहेगा.
  • उपजिन केन्द्र और कृषि मंडी में आने-जाने वाले किसानों और खेती के काम में लगे वाहनो पर प्रतिबंध नहीं होगा लागू.
  • बेवजह आम नागरिकों के भी आवागमन पर पूरी तरह से प्रतिबंध.
  • आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ की जाएगी कड़ी कार्रवाई.

राजगढ़। राजगढ़ में पहला कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला है, जिसे ध्यान में रख एहतियात बरतते हुए जिला प्रशासन ने खिलचीपुर विधानसभा राजस्व क्षेत्र को 3 मई 2020 तक टोटल लॉकडाउन कर दिया है. काछीखेड़ी गांव की महिला राजगढ़ जिला अस्पताल में भर्ती है. इस दौरान जांच में उनका सैंपल पॉजिटिव पाया गया है. जिसके बाद कलेक्टर नीरज कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा काछीखेड़ी गांव पहुंचे और एहतियातन महिला के संपर्क में आए लोगों को क्वॉरेंटाइन कराया, इसके अलावा सभी कोरेंटाइन किए गए लोगों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं.

rajgarh collector order
राजगढ़ कलेक्टर का आदेश

पढ़ें खबर- राजगढ़ में मिला कोरोना संक्रमित पहला मरीज, स्वास्थ्य विभाग सतर्क

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर केके श्रीवास्तव ने बताया कि महिला को सांस लेने में तकलीफ थी, जिसके चलते जीरापुर के मेडिकल ऑफिसर ने उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया था. 16 अप्रैल को भेजे गए सैंपल की रिपोर्ट शनिवार को पॉजिटिव आई है, जिसके बाद जीरापुर खिलचीपुर विधानसभा क्षेत्र को पूरी तरह लॉकडाउन कर दिया गया है.
SDM ने दिए आदेश
विधानसभा क्षेत्र को पूरी तरह लॉकडाउन करने के बाद SDM ने आदेश दिए हैं, जिसमें कहा गया है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करवाया जाए. इसके लिए अनुभाग खिलचीपुर के पूरे राजस्व क्षेत्र में सभी तरह के टू व्हीलर और फोर व्हीलर की आवाजाही पर रोक लगा दी है. इसके अलावा टू व्हीलर पर तीन लोगों के सवार होने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है.

क्या-क्या दिए हैं आदेश

  • कोविड-19 नियंत्रण ड्यूटी पर तैनात शासकीय कर्मचारियों को अपने पास रखने होंगे ID कार्ड.
  • दूध बेचने वाले, पानी भरने वाले और न्यूजपेपर हॉकर सुबह 6 बजे से 9 बजे तक कर सकेंगे आवगमन.
  • दूध डेयरी, पशु आहार, कीटनाशक दवाईयों की दुकान होंगी सुबह 6 बजे से 9 बजे तक संचालित.
  • बैंक, एटीएम(ATM), क्यिोस्क(KIOSK) सेंटर, गैस सिलेंडर, कृषि यंत्र रिपेरियंग की दुकानें शासन से निर्धारित समय में रहेंगी चालू.
  • मेडिकल दुकान, पेट्रोल पंप, पशु दवाई की सेवा 24 घंटे रहेगी उपलब्ध.
  • 3 मई तक व्यवसायिक प्रतिष्ठान, किराने की दुकानें, सब्जी मार्केट, फल विकेताओं और हाथ ठेलों का आवागमन पूरी तरह से बंद रहेगा.
  • उपजिन केन्द्र और कृषि मंडी में आने-जाने वाले किसानों और खेती के काम में लगे वाहनो पर प्रतिबंध नहीं होगा लागू.
  • बेवजह आम नागरिकों के भी आवागमन पर पूरी तरह से प्रतिबंध.
  • आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ की जाएगी कड़ी कार्रवाई.
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