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अवैध खनन पर जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, जेसीबी समेत ट्रैक्टर जब्त

राजगढ़ में खिलचीपुर एसडीएम व माचलपुर नायब तहसीलदार ने अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. इस दौरान जेसीबी समेत ट्रैक्टर- ट्राली को जब्त किया गया है, इसके साथ ही भारी मात्रा में अवैध रेत भी जब्त किया गया है.

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Published : Aug 19, 2020, 6:30 AM IST

राजगढ़। जिले में अवैध रेत खनन लगातार जारी है. माचलपुर के समीप भगोरा स्थित कालीसिंध नदी से अवैध रूप से रेत खनन करते हुए जिला प्रशासन की टीम ने एक जेसीबी एवं ट्रैक्टर जब्त किया है. इसके अलावा बड़ी मात्रा में रेत भी जब्ती में ली है. प्रशासन ने करीब 50 लाख रुपये से अधिक की रायल्टी चोरी का अनुमान लगाया है.

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कार्रवाई के दौरान टीम

जिले में रेत का अवैध खनन लगातार जारी है. खिलचीपुर एसडीएम प्रतानसिंह चौहान एवं मााचलपुर नायब तहसीलदार नवीनचंद्र कुंभकार द्वारा मंगलवार सुबह भगोरा स्थित कालीसिंध नदी पर दबिश दी गई. मौके पर बड़ी मात्रा में रेत का ढ़ेर लगा हुआ मिला. जिला प्रशासन की टीम ने जेसीबी समेत ट्रैक्टर को भी जब्त कर लिया. अधिकारियों के मुताबिक ये कुल 50 लाख की रॉयल्टी चोरी का मामला है. खास बात ये है कि, यहां पर एक स्टॉप डैम बना हुआ है. इसके बावजूद रेत का खनन जारी है, जबकि नियमों के तहत जहां स्टॉप डैम या पुल आदि हों, वहां पर रेत का खनन नहीं किया जा सकता है. लेकिन सारे नियमों को नजर अंदाज करते हुए डैम को भी नुकसान पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है.

राजगढ़। जिले में अवैध रेत खनन लगातार जारी है. माचलपुर के समीप भगोरा स्थित कालीसिंध नदी से अवैध रूप से रेत खनन करते हुए जिला प्रशासन की टीम ने एक जेसीबी एवं ट्रैक्टर जब्त किया है. इसके अलावा बड़ी मात्रा में रेत भी जब्ती में ली है. प्रशासन ने करीब 50 लाख रुपये से अधिक की रायल्टी चोरी का अनुमान लगाया है.

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कार्रवाई के दौरान टीम

जिले में रेत का अवैध खनन लगातार जारी है. खिलचीपुर एसडीएम प्रतानसिंह चौहान एवं मााचलपुर नायब तहसीलदार नवीनचंद्र कुंभकार द्वारा मंगलवार सुबह भगोरा स्थित कालीसिंध नदी पर दबिश दी गई. मौके पर बड़ी मात्रा में रेत का ढ़ेर लगा हुआ मिला. जिला प्रशासन की टीम ने जेसीबी समेत ट्रैक्टर को भी जब्त कर लिया. अधिकारियों के मुताबिक ये कुल 50 लाख की रॉयल्टी चोरी का मामला है. खास बात ये है कि, यहां पर एक स्टॉप डैम बना हुआ है. इसके बावजूद रेत का खनन जारी है, जबकि नियमों के तहत जहां स्टॉप डैम या पुल आदि हों, वहां पर रेत का खनन नहीं किया जा सकता है. लेकिन सारे नियमों को नजर अंदाज करते हुए डैम को भी नुकसान पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है.

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