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राजगढ़ : नरसिंहगढ़ नगर पालिका सीएमओ प्रभारी पर आयुक्त ने की निलंबन की कार्रवाई

राजगढ़ के नरसिंहगढ़ में पदस्थ प्रभारी मुख्य नगरपालिका अधिकारी संतोष पाराशर को आयुक्त ने निलंबित कर दिया है. जानिए पूरा मामला

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Published : Dec 22, 2020, 10:20 AM IST

Commissioner suspends action on CMO incharge of Narsinghgarh Municipality
सीएमओ प्रभारी पर आयुक्त ने की निलंबन की कार्रवाई

राजगढ़ : नरसिंहगढ़ में पदस्थ रहते हुए संतोष पाराशर, प्रभारी मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा बैराज निर्माण कार्य में हुई अनियमितताओं का निराकरण कराए बिना और निकाय में पदस्थ उपयंत्री से बैराज निर्माण कार्य का मूल्यांकन न कराते हुए अन्य निकाय ब्यावरा में पदस्थ उपयंत्री मिथिलेश दीक्षित से मूल्यांकन कराकर राशि का भुगतान किया गया है.

Commissioner suspends action on CMO incharge of Narsinghgarh Municipality
सीएमओ प्रभारी पर आयुक्त ने की निलंबन की कार्रवाई

आयुक्त ने की कार्रवाई

उक्त अनियमित भुगतान के लिए अब अधिकारी को दोषी मानते हुए उनपर आयुक्त द्वारा कार्रवाई की गई है और उनको अपने पद से तुरंत निलंबित कर दिया गया है. अधिकारी को इन अनियमितताओं के लिए म.प्र. नगर पालिका सेया (कार्यपालन) नियम 1973 के नियम एवं मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है.

वही संतोष पाराशर, प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी का निलंबन अवधि जो इस दौरान मुख्यालय संभागीय कार्यालय, संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास भोपाल संभाग भोपाल रहेगा. साथ ही निलंबन अवधि में उनको नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त करने की पात्रता होगी, जो नगर पालिका परिषद, नरसिंहगढ जिला राजगढ़ द्वारा देय होगा.

राजगढ़ : नरसिंहगढ़ में पदस्थ रहते हुए संतोष पाराशर, प्रभारी मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा बैराज निर्माण कार्य में हुई अनियमितताओं का निराकरण कराए बिना और निकाय में पदस्थ उपयंत्री से बैराज निर्माण कार्य का मूल्यांकन न कराते हुए अन्य निकाय ब्यावरा में पदस्थ उपयंत्री मिथिलेश दीक्षित से मूल्यांकन कराकर राशि का भुगतान किया गया है.

Commissioner suspends action on CMO incharge of Narsinghgarh Municipality
सीएमओ प्रभारी पर आयुक्त ने की निलंबन की कार्रवाई

आयुक्त ने की कार्रवाई

उक्त अनियमित भुगतान के लिए अब अधिकारी को दोषी मानते हुए उनपर आयुक्त द्वारा कार्रवाई की गई है और उनको अपने पद से तुरंत निलंबित कर दिया गया है. अधिकारी को इन अनियमितताओं के लिए म.प्र. नगर पालिका सेया (कार्यपालन) नियम 1973 के नियम एवं मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है.

वही संतोष पाराशर, प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी का निलंबन अवधि जो इस दौरान मुख्यालय संभागीय कार्यालय, संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास भोपाल संभाग भोपाल रहेगा. साथ ही निलंबन अवधि में उनको नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त करने की पात्रता होगी, जो नगर पालिका परिषद, नरसिंहगढ जिला राजगढ़ द्वारा देय होगा.

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