राजगढ़। कलेक्टर ने जिले में संक्रमण को रोकने के लिए पूरे जिले में आगामी आदेश तक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिये है. जिसमें भी व्यक्ति को अपने घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी. साथ ही जिले की सभी सीमाएं सील कर दी जाएगी. किसी भी माध्यम से जिले की सीमा से आवागमन पर रोक रहेगी.
अत्यावश्यक सेवाएं वाले विभाग राजस्व, स्वास्थ्य, पुलिस, विद्युत दूरसंचार, नगरपालिका और बैंक लॉकडाउन से मुक्त रहेंगे. मेडिकल दुकान, हॉस्पिटल, सब्जी, किराना दुकान, दूध की दुकान, सांची पॉइंट, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी को छोड़कर बाकी सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे.
कलेक्टर ने कहा कि - आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी. वहीं ये आदेश तत्काल प्रभाव से दिनांक 31 मार्च तक रहेंगे.