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CAA की रैलियों को देखते हुए कलेक्टर ने लागू की धारा-144 - पैदल तिरंगा यात्रा

राजगढ़ में CAA और NRC के समर्थन में 19 जनवरी को निकलने वाली CAA के समर्थन में पैदल तिरंगा यात्रा को देखते हुए कलेक्टर ने धारा-144 लागू कर दी है.

Section 144 applies in Rajgarh
CAA की रैलियों को देखकर धारा 144 लागू
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Published : Jan 18, 2020, 9:57 PM IST

राजगढ़। जिले में अगले एक महीने तक के लिए धारा-144 लागू की गई है. ये धारा नागरिकता संशोधन अधिनियम के समर्थन और विरोध में निकाली जा रही रैलियों को देखते हुए लगाई गई है. वहीं कल जागरूक नागरिक मंच की नागरिकता संशोधन अधिनियम के समर्थन में ब्यावरा में रैली निकाली जानी थी, लेकिन अब वो नहीं निकाली जाएगी.

CAA की रैलियों को देखकर धारा 144 लागू

बिना अनुमति रैली की हो रही थी तैयारी

अचानक कलेक्टर द्वारा धारा-144 लागू कर दी गई है. जिसमें उन्होंने कहा है कि पुलिस अधीक्षक एवं अनुविभागीय दंडाधिकारी ब्यावरा के द्वारा अवगत कराया गया कि ब्यावरा में जागरूक नागरिक मंच 19 जनवरी को CAA के समर्थन में पैदल तिरंगा यात्रा निकाले जाने रहा है, जिसकी अनुमति चाही गई थी. इस पर थाना प्रभारी सिटी ब्यावरा ने कानून व्यवस्था की दृष्टि से अनुमति नहीं दी थी. साथ ही संयोजक को उक्त के संबंध में सूचित कर दिया था.बावजूद इसके जानकारी मिली की उक्त रैली को आयोजित किए जाने की योजना की जा रही है.

फोटो, मैसेज, सोशल मीडिया पर भी रोक

जिले के संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में CAA और NRC का विरोध एवं समर्थन को बढ़ावा देने संबंधी फोटो ,चित्र, मैसेज करने और उन्हें आगे बढ़ाने, ट्विटर, व्हाट्सएप ,फेसबुक आदि सोशल मीडिया पर बढ़ावा देने संबंधी मैसेज करना और किसी प्रकार के मैसेज पर प्रतिक्रियात्मक मैसेज करने की गतिविधियों पर भी प्रतिबंध लगाया गया है. साथ ही आदेश दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति या समुदाय CAA और NRC का विरोध एवं समर्थन करने के संबंध में ऐसे संदेशों को प्रसारित नहीं करेगा, जिससे कानून एवं शांति भंग होने की प्रबल संभावना विद्यमान हो.

अति संवेदनशील है जिला

राजगढ़ जिला संप्रदायिक दृष्टि से अति संवेदनशील है. वर्तमान में उक्त कार्यक्रम का आयोजन जिले के सांप्रदायिक सद्भाव के विरुद्ध प्रतिकूल वातावरण निर्मित कर सकता था, वहीं 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस भी मनाया जाना है. जिसे देखते हुए ये आदेश दिया गया है. वहीं आदेश में पिछले साल के गणतंत्र दिवस के दिन हुए हादसे को लेकर भी जिक्र किया गया है.

राजगढ़। जिले में अगले एक महीने तक के लिए धारा-144 लागू की गई है. ये धारा नागरिकता संशोधन अधिनियम के समर्थन और विरोध में निकाली जा रही रैलियों को देखते हुए लगाई गई है. वहीं कल जागरूक नागरिक मंच की नागरिकता संशोधन अधिनियम के समर्थन में ब्यावरा में रैली निकाली जानी थी, लेकिन अब वो नहीं निकाली जाएगी.

CAA की रैलियों को देखकर धारा 144 लागू

बिना अनुमति रैली की हो रही थी तैयारी

अचानक कलेक्टर द्वारा धारा-144 लागू कर दी गई है. जिसमें उन्होंने कहा है कि पुलिस अधीक्षक एवं अनुविभागीय दंडाधिकारी ब्यावरा के द्वारा अवगत कराया गया कि ब्यावरा में जागरूक नागरिक मंच 19 जनवरी को CAA के समर्थन में पैदल तिरंगा यात्रा निकाले जाने रहा है, जिसकी अनुमति चाही गई थी. इस पर थाना प्रभारी सिटी ब्यावरा ने कानून व्यवस्था की दृष्टि से अनुमति नहीं दी थी. साथ ही संयोजक को उक्त के संबंध में सूचित कर दिया था.बावजूद इसके जानकारी मिली की उक्त रैली को आयोजित किए जाने की योजना की जा रही है.

फोटो, मैसेज, सोशल मीडिया पर भी रोक

जिले के संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में CAA और NRC का विरोध एवं समर्थन को बढ़ावा देने संबंधी फोटो ,चित्र, मैसेज करने और उन्हें आगे बढ़ाने, ट्विटर, व्हाट्सएप ,फेसबुक आदि सोशल मीडिया पर बढ़ावा देने संबंधी मैसेज करना और किसी प्रकार के मैसेज पर प्रतिक्रियात्मक मैसेज करने की गतिविधियों पर भी प्रतिबंध लगाया गया है. साथ ही आदेश दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति या समुदाय CAA और NRC का विरोध एवं समर्थन करने के संबंध में ऐसे संदेशों को प्रसारित नहीं करेगा, जिससे कानून एवं शांति भंग होने की प्रबल संभावना विद्यमान हो.

अति संवेदनशील है जिला

राजगढ़ जिला संप्रदायिक दृष्टि से अति संवेदनशील है. वर्तमान में उक्त कार्यक्रम का आयोजन जिले के सांप्रदायिक सद्भाव के विरुद्ध प्रतिकूल वातावरण निर्मित कर सकता था, वहीं 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस भी मनाया जाना है. जिसे देखते हुए ये आदेश दिया गया है. वहीं आदेश में पिछले साल के गणतंत्र दिवस के दिन हुए हादसे को लेकर भी जिक्र किया गया है.

Intro:राजगढ़ जिले में लागू की गई धारा 144, अगले 1 माह तक के लिए लागू की गई धारा 144 नागरिकता संशोधन अधिनियम के समर्थन और विरोध में रैलियां निकालने पर लगाई गई पाबंदी लेनी होगी अनुमति, वही कल जागरूक नागरिक मंच की नागरिकता संशोधन अधिनियम के समर्थन में ब्यावरा में निकाली जानी थी रैली।


Body:मध्यप्रदेश के अनेक जिलों में जहां भाजपा और उसके कुछ सहयोगी संगठन लगातार नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर उसके समर्थन में रैलियां निकाल रहा है और जहां भाजपा लगातार नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर लोगों के बीच केंद्र सरकार के द्वारा लागू किए गए कानून को लेकर लगातार जागरूक करने की बात कह रहा है, वहीं जहां कल राजगढ़ जिले में भी नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर समर्थन रैली भाजपा और जागरूक नागरिक मंच द्वारा निकाली जानी थी और ब्यावरा में जहां हजारों लोगों के इकट्ठा होने के बात कहीं जा रही थी ।

वहीं आज अचानक जिला कलेक्टर द्वारा जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पुलिस अधीक्षक एवं अनुविभागीय दंडाधिकारी ब्यावरा के द्वारा अवगत कराया गया कि नगर ब्यावरा में जागरूक नागरिक मंच के द्वारा 19 जनवरी को ब्यावरा नगर में नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में पैदल तिरंगा यात्रा निकाले जाने हेतु अनुमति चाही गई थी ,जिस पर थाना प्रभारी सिटी ब्यावरा द्वारा कानून व्यवस्था की दृष्टि से उक्त कार्यक्रम की अनुमति दी जाना उचित नहीं होने पर अनुमति नहीं दी गई थी एवं संयोजक को उक्त के संबंध में सूचित कर दिया गया था, बावजूद इसके यह ज्ञात हुआ है कि अनुमति के उलंगन में उक्त आयोजन किए जाने की योजना की जा रही है, राजगढ़ जिला संप्रदायिक दृष्टि से अति संवेदनशील है, वर्तमान में उक्त कार्यक्रम का आयोजन जिले के सांप्रदायिक सद्भाव के विरुद्ध प्रतिकूल वातावरण निर्मित कर सकता है एवं 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस भी मनाया जाना है।

वही आदेश में पिछले वर्ष के गणतंत्र दिवस के दिन हुए खुजनेर में हादसे को लेकर भी जिक्र किया गया है।

वहीं आदेश में धारा 144 को लेकर बताया गया है कि जिले का कोई भी व्यक्ति व्यक्तियों का समूह या संगठन या राजगढ़ जिले के बाहर का कोई व्यक्ति व्यक्तियों का समूह संगठन नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन या विरोध में बिना अनुविभागीय दंडाधिकारी की सक्षम अनुमति के कोई रैली सभा या अन्य कोई कार्यक्रम का आयोजन या आयोजन का आभार या ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग नहीं करेगा।
वही राजगढ़ जिले में के संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में नागरिकता संशोधन कानून/ एनआरसी का विरोध एवं समर्थन को बढ़ावा देने संबंधी फोटो ,चित्र, मैसेज करने एवं उन्हें आगे बढ़ाना ट्विटर, व्हाट्सएप ,फेसबुक इत्यादि सोशल मीडिया पर बढ़ावा देने संबंधी मैसेज करना एवं किसी प्रकार के मैसेज पर प्रतिक्रियात्मक मैसेज करने की गतिविधियों पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।
कोई भी व्यक्ति समुदाय नागरिकता संशोधन कानून/ एनआरसी का विरोध एवं समर्थन करने के संबंध में ऐसे संदेशों को प्रसारित नहीं करेगा जिनसे किसी संगठन आदि को एक ही स्थान पर एकराय होकर जमा होने कोई विशेष कार्य ,गेर- कानूनी गतिविधियों को करने हेतु आह्वान किया गया हो, जिससे कानून एवं शांति भंग होने की प्रबल संभावना विद्यमान हो।




Conclusion:चौकि यह आदेश जिले में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जारी किया जा रहा है ।

वही आदेश के उल्लंघन करने की दशा में भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी यह आदेश पारित दिनांक 18 जनवरी से आगामी 1 माह तक प्रभावशाली रहेगा।


विसुअल

आदेश के
कार्यक्रम के बैनर के
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