राजगढ़। जिले में अगले एक महीने तक के लिए धारा-144 लागू की गई है. ये धारा नागरिकता संशोधन अधिनियम के समर्थन और विरोध में निकाली जा रही रैलियों को देखते हुए लगाई गई है. वहीं कल जागरूक नागरिक मंच की नागरिकता संशोधन अधिनियम के समर्थन में ब्यावरा में रैली निकाली जानी थी, लेकिन अब वो नहीं निकाली जाएगी.
बिना अनुमति रैली की हो रही थी तैयारी
अचानक कलेक्टर द्वारा धारा-144 लागू कर दी गई है. जिसमें उन्होंने कहा है कि पुलिस अधीक्षक एवं अनुविभागीय दंडाधिकारी ब्यावरा के द्वारा अवगत कराया गया कि ब्यावरा में जागरूक नागरिक मंच 19 जनवरी को CAA के समर्थन में पैदल तिरंगा यात्रा निकाले जाने रहा है, जिसकी अनुमति चाही गई थी. इस पर थाना प्रभारी सिटी ब्यावरा ने कानून व्यवस्था की दृष्टि से अनुमति नहीं दी थी. साथ ही संयोजक को उक्त के संबंध में सूचित कर दिया था.बावजूद इसके जानकारी मिली की उक्त रैली को आयोजित किए जाने की योजना की जा रही है.
फोटो, मैसेज, सोशल मीडिया पर भी रोक
जिले के संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में CAA और NRC का विरोध एवं समर्थन को बढ़ावा देने संबंधी फोटो ,चित्र, मैसेज करने और उन्हें आगे बढ़ाने, ट्विटर, व्हाट्सएप ,फेसबुक आदि सोशल मीडिया पर बढ़ावा देने संबंधी मैसेज करना और किसी प्रकार के मैसेज पर प्रतिक्रियात्मक मैसेज करने की गतिविधियों पर भी प्रतिबंध लगाया गया है. साथ ही आदेश दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति या समुदाय CAA और NRC का विरोध एवं समर्थन करने के संबंध में ऐसे संदेशों को प्रसारित नहीं करेगा, जिससे कानून एवं शांति भंग होने की प्रबल संभावना विद्यमान हो.
अति संवेदनशील है जिला
राजगढ़ जिला संप्रदायिक दृष्टि से अति संवेदनशील है. वर्तमान में उक्त कार्यक्रम का आयोजन जिले के सांप्रदायिक सद्भाव के विरुद्ध प्रतिकूल वातावरण निर्मित कर सकता था, वहीं 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस भी मनाया जाना है. जिसे देखते हुए ये आदेश दिया गया है. वहीं आदेश में पिछले साल के गणतंत्र दिवस के दिन हुए हादसे को लेकर भी जिक्र किया गया है.