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पशुओं की सुरक्षा के लिए कलेक्टर ने लागू की धारा-144, 16 सितंबर कर रहेगी लागू - mp news

राजगढ़ में मवेशियों और गायों के साथ लगातार हुई दुर्घटनाओं को देखते हुए राजगढ़ कलेक्टर ने धारा-144 लागू की है.

पशुओं की सुरक्षा के लिए कलेक्टर ने लागू की धारा-144
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Published : Sep 5, 2019, 2:40 AM IST

राजगढ़। लोगों के लिए या किसी गंभीर अवस्था में धारा 144 तो कई बार लागू की गई है, लेकिन शायद यह पहली बार हो रहा है जब मवेशियों और गायों के साथ लगातार हुई दुर्घटनाओं को देखते हुए राजगढ़ कलेक्टर ने धारा-144 लागू की है. शहर में 16 सितंबर तक यह आदेश लागू रहेगा.


राजगढ़ में मवेशियों को लेकर हो रही दुर्घटनाओं को देखते हुए राजगढ़ कलेक्टर ने राजगढ़ में धारा-144 लागू कर दी है. इसके पीछे मुख्य कारण पशु मालिकों द्वारा अपने मवेशियों को खुले में छोड़ना है. पशुओं को सड़क पर छोड़ने के कारण दुर्घटनाएं होती रहती है और इनमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है. पशुओं की सुरक्षा के दृष्टिगत रखने के लिए जिला कलेक्टर निधि निवेदिता ने जिले की संपूर्ण सेवा क्षेत्र में दंड प्रक्रिया संहिता धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश आज पारित किया है.

पशुओं की सुरक्षा के लिए कलेक्टर ने लागू की धारा-144


आदेश

  1. कोई भी व्यक्ति अपने मवेशियों को सड़क पर खुला नहीं छोड़ेगा.
  2. पशुओं का अवैध परिवहन नहीं किया जाएगा.
  3. पशु मालिक पशुओं को चलाते समय यातायात अवरुद्ध नहीं करेंगे.
  4. सार्वजनिक स्थलों पर पशु मालिक अपने पशुओं को नहीं छोड़ेंगे.

वहीं जिला कलेक्टर द्वारा आदेश पारित करते हुए बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति आदेश के उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है, तो उस पर भारतीय दंड संहिता की धारा 144 के अंतर्गत छह माह तक का कारावास और जुर्माना भरना होगा. बता दें कि राजगढ़ जिले के खिलचीपुर नगर में एक साथ रोड एक्सीडेंट में 17 गौवंश अपनी जान गंवा चुके है.

राजगढ़। लोगों के लिए या किसी गंभीर अवस्था में धारा 144 तो कई बार लागू की गई है, लेकिन शायद यह पहली बार हो रहा है जब मवेशियों और गायों के साथ लगातार हुई दुर्घटनाओं को देखते हुए राजगढ़ कलेक्टर ने धारा-144 लागू की है. शहर में 16 सितंबर तक यह आदेश लागू रहेगा.


राजगढ़ में मवेशियों को लेकर हो रही दुर्घटनाओं को देखते हुए राजगढ़ कलेक्टर ने राजगढ़ में धारा-144 लागू कर दी है. इसके पीछे मुख्य कारण पशु मालिकों द्वारा अपने मवेशियों को खुले में छोड़ना है. पशुओं को सड़क पर छोड़ने के कारण दुर्घटनाएं होती रहती है और इनमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है. पशुओं की सुरक्षा के दृष्टिगत रखने के लिए जिला कलेक्टर निधि निवेदिता ने जिले की संपूर्ण सेवा क्षेत्र में दंड प्रक्रिया संहिता धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश आज पारित किया है.

पशुओं की सुरक्षा के लिए कलेक्टर ने लागू की धारा-144


आदेश

  1. कोई भी व्यक्ति अपने मवेशियों को सड़क पर खुला नहीं छोड़ेगा.
  2. पशुओं का अवैध परिवहन नहीं किया जाएगा.
  3. पशु मालिक पशुओं को चलाते समय यातायात अवरुद्ध नहीं करेंगे.
  4. सार्वजनिक स्थलों पर पशु मालिक अपने पशुओं को नहीं छोड़ेंगे.

वहीं जिला कलेक्टर द्वारा आदेश पारित करते हुए बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति आदेश के उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है, तो उस पर भारतीय दंड संहिता की धारा 144 के अंतर्गत छह माह तक का कारावास और जुर्माना भरना होगा. बता दें कि राजगढ़ जिले के खिलचीपुर नगर में एक साथ रोड एक्सीडेंट में 17 गौवंश अपनी जान गंवा चुके है.

Intro:जिले में धारा 144 लागू, मवेशियों और गायों के साथ लगातार हुई दुर्घटनाओं को देखते हुए जिला कलेक्टर ने जारी किया आदेश 16 सितंबर तक लागू रहेगा यह आदेश जिले में अभी तक अनेकों मवेशी और गाय रोड पर होने वाली दुर्घटनाओं में अपनी जान गवा चुके हैं वहीं मवेशियों के कारण अनेक लोग भी एक्सीडेंट में अपनी जान गंवा चुके हैं।इन सभी को लेकर ईटीवी भारत लगातार गायों को लेकर संवेदनशील कार्य कर रहा था और लगातार गायों के साथ होने वाली बीमारी और दुर्घटनाओं की खबर प्रशासन और सरकार के समक्ष प्रस्तुत कर रहा था ।


Body:राजगढ़ जिले में गायों मवेशियों के कारण सड़क दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही है और वही गायों के साथ लगातार रोड पर बैठे रहने के कारण उनके साथ दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही थी और कई गाय अपनी जान भी गंवा चुकी है, इसके पीछे मुख्य कारण पशु मालिकों द्वारा अपने मवेशियों गायों को खुले में छोड़ना है। पशुओं को सड़क पर छोड़ने के कारण दुर्घटनाएं होती रहती है और इनमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है, पशुओं की सुरक्षा के दृष्टिगत रखने के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश पारित किया जाना आवश्यक हो चला था ,जिसको देखते हुए जिला कलेक्टर निधि निवेदिता ने संपूर्ण जिले की संपूर्ण सेवा क्षेत्र में दंड प्रक्रिया संहिता धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश आज पारित किया
1.इसमें कोई भी व्यक्ति अपने मवेशी, गायों को सड़क पर खुला नहीं छोड़ेगा।
2. पशुपालक अपने निजी पालतू पशुओं को सड़क पर नहीं छोड़ेंगे ।
3.पशुओं का अवैध परिवहन नहीं किया जाएगा ।
4.पशु मालिक पशुओं को चलाते समय यातायात अवरुद्ध नहीं करेंगे ।
5.सार्वजनिक स्थलों पर पशु मालिक अपने पशुओं को नहीं छोड़ेंगे।





Conclusion:वहीं जिला कलेक्टर द्वारा आदेश पारित करते हुए उसमें बताया गया कि अगर कोई व्यक्ति आदेश के उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है, तो उस पर भारतीय दंड संहिता की धारा 144 के अंतर्गत छह माह तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडनीय होगा और यह आदेश 4 सितंबर से 16 सितंबर तक प्रभावशाली रहेगा।

वही आपको बता दें कि जिले में लगातार गायो के साथ दुर्घटनाएं घटित हो रही थी और जिले में एक्सीडेंट के कारण कई गाय अपनी जान गंवा चुकी थी, अभी कुछ दिन पहले राजगढ़ जिले के खिलचीपुर नगर में एक साथ रोड एक्सीडेंट में 17 गाय अपने जान गंवा चुकी है जिसको देखते हुए जिला कलेक्टर नया आदेश पारित किया है, वहीं ईटीवी भारत लगातार गायों को लेकर संवेदनशील कार्य कर रहा था और लगातार गायों के साथ होने वाली बीमारी और दुर्घटनाओं की खबर प्रशासन और सरकार के समक्ष प्रस्तुत कर रहा था ।

विसुअल

सड़क पर बैठी गाय
आदेश की कॉपी
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