राजगढ़। लोगों के लिए या किसी गंभीर अवस्था में धारा 144 तो कई बार लागू की गई है, लेकिन शायद यह पहली बार हो रहा है जब मवेशियों और गायों के साथ लगातार हुई दुर्घटनाओं को देखते हुए राजगढ़ कलेक्टर ने धारा-144 लागू की है. शहर में 16 सितंबर तक यह आदेश लागू रहेगा.
राजगढ़ में मवेशियों को लेकर हो रही दुर्घटनाओं को देखते हुए राजगढ़ कलेक्टर ने राजगढ़ में धारा-144 लागू कर दी है. इसके पीछे मुख्य कारण पशु मालिकों द्वारा अपने मवेशियों को खुले में छोड़ना है. पशुओं को सड़क पर छोड़ने के कारण दुर्घटनाएं होती रहती है और इनमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है. पशुओं की सुरक्षा के दृष्टिगत रखने के लिए जिला कलेक्टर निधि निवेदिता ने जिले की संपूर्ण सेवा क्षेत्र में दंड प्रक्रिया संहिता धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश आज पारित किया है.
आदेश
- कोई भी व्यक्ति अपने मवेशियों को सड़क पर खुला नहीं छोड़ेगा.
- पशुओं का अवैध परिवहन नहीं किया जाएगा.
- पशु मालिक पशुओं को चलाते समय यातायात अवरुद्ध नहीं करेंगे.
- सार्वजनिक स्थलों पर पशु मालिक अपने पशुओं को नहीं छोड़ेंगे.
वहीं जिला कलेक्टर द्वारा आदेश पारित करते हुए बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति आदेश के उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है, तो उस पर भारतीय दंड संहिता की धारा 144 के अंतर्गत छह माह तक का कारावास और जुर्माना भरना होगा. बता दें कि राजगढ़ जिले के खिलचीपुर नगर में एक साथ रोड एक्सीडेंट में 17 गौवंश अपनी जान गंवा चुके है.