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सरकार के आदेशों की उड़ी धज्जियां, किराना दुकान से 18 किलो पॉलीथिन जब्त - छापेमार कार्रवाई

राज्य सरकार द्वारा पॉलीथिन पर प्रतिबंध लगाए जाने के बावजूद इसका धड़ल्ले से इस्तेमाल किया जा रहा है. इसे लेकर नगरपालिका ने छापा मारा और एक दुकान से 18 किलो पॉलीथिन जब्त कर ली.

किराना व्यपारी की दुकान से 18 किलो पन्नी जब्त
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Published : Aug 28, 2019, 3:18 PM IST

राजगढ़। पॉलीथिन पर प्रतिबंध के बावजूद दुकानदार चोरी-छिपे इसका इस्तेमाल कर रहे हैं. अब नगरपालिका ने छापेमार कार्रवाई करते हुए किराना दुकान से 18 किलो पॉलीथिन जब्त किया है. किराना व्यापारी मोहनलाल गुप्ता पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया गया. साथ ही भविष्य में पॉलीथिन का इस्तेमाल करने पर दुकानदारों को कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है.

18 किलो पॉलीथिन जब्त

बता दें कि नगरपालिका ने कई बार शहर में पॉलीथिन का इस्तेमाल नहीं करने को लेकर एलान करवाया है, लेकिन फिर भी लोग ऐसा करने से बाज नहीं आ रहे हैं. गौरतलब है कि राज्य शासन ने राज्य में प्लास्टिक के उत्पादन, विक्रय और उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाए जाने के अनुक्रम में राज्य में अपशिष्ट प्लास्टिक नियम 2016 को लागू कर दिया है. इसका पालन करते हुए राजगढ़ कलेक्टर ने 20 अगस्त 2019 को आदेश प्रेषित किया.

राजगढ़। पॉलीथिन पर प्रतिबंध के बावजूद दुकानदार चोरी-छिपे इसका इस्तेमाल कर रहे हैं. अब नगरपालिका ने छापेमार कार्रवाई करते हुए किराना दुकान से 18 किलो पॉलीथिन जब्त किया है. किराना व्यापारी मोहनलाल गुप्ता पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया गया. साथ ही भविष्य में पॉलीथिन का इस्तेमाल करने पर दुकानदारों को कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है.

18 किलो पॉलीथिन जब्त

बता दें कि नगरपालिका ने कई बार शहर में पॉलीथिन का इस्तेमाल नहीं करने को लेकर एलान करवाया है, लेकिन फिर भी लोग ऐसा करने से बाज नहीं आ रहे हैं. गौरतलब है कि राज्य शासन ने राज्य में प्लास्टिक के उत्पादन, विक्रय और उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाए जाने के अनुक्रम में राज्य में अपशिष्ट प्लास्टिक नियम 2016 को लागू कर दिया है. इसका पालन करते हुए राजगढ़ कलेक्टर ने 20 अगस्त 2019 को आदेश प्रेषित किया.

Intro:*कलेक्टर के आदेशों की खुले आम धज्जियां उड़ा रहे व्यापारी किराना व्यपारी मोहनलाल गुप्ता की दुकान से 18 किलो पन्नी जप्त*
नरसिंहगढ़।
नगर पालिका कर्मचारियों द्वारा कई बार नगर में एलाउंस किया जाकर पॉलिथीन पर सरकार द्वारा पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है ।उसका उपयोग नहीं किया जाए उपयोग करने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। राज्य शासन द्वारा संपूर्ण राज्य में प्लास्टिक के उत्पादन भंडारण परिवहन विक्रय एवं उपयोग पर पूर्णता प्रतिबंध लगाए जाने के अनुक्रम में राज्य में अपशिष्ट प्लास्टिक नियम 2016 को लागू कर दिया गया है ।इसी के पालन में कलेक्टर राजगढ़ द्वारा 20 अगस्त 2019 को आदेश प्रेषित कर एसडीएम व नगरपालिका अधिकारी को प्रेषित किया गया Body:जिसके पालन में नगरपालिका अधिकारी के आदेश पर कर्मचारियों द्वारा पॉलिथीन जप्त करने की मुहिम लगभग 1 सप्ताह से चलाई जा रही है जिसमें किराना व्यापारी मोहनलाल गुप्ता के यहां से 18 किलो पॉलिथीन जप्त की गई जिसपर पालिका द्वारा 500 रुपये का शुल्क भी किराना व्यापारी से वसूल किया गया तथा भविष्य में पॉलिथीन का उपयोग नहीं किए जाने का सभी से आग्रह किया जा रहा है ।अन्यथा प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जाएगी।
Conclusion:बाईट :- मोहनलाल गुप्ता नरसिंहगढ़
बाईट :- रामगोपाल वाल्मीकि नगर पालिका
दरोगा नरसिंहगढ़
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