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बरेली थाने में तीन तलाक का मामला दर्ज, ससुराल पक्ष पर लगाया दहेज का आरोप

रायसेन के बरेली थाने में एक मुस्लिम महिला ने अपने पति के खिलाफ तीन तलाक का मामला दर्ज कराया है. जिसमें पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

Bareilly Police Station
बरेली थाना
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Published : Sep 10, 2020, 2:58 PM IST

Updated : Sep 10, 2020, 3:35 PM IST

रायसेन। जिले के बरेली थाने में एक मुस्लिम महिला ने अपने पति के खिलाफ तीन तलाक का मामला दर्ज कराया है, संभवतः ये मामला जिले का पहला मामला हो सकता है. जिसमें फरियादी महिला ने रिपोर्ट में कहा है कि, उसका निकाह 15 अप्रैल 2017 को मकबूल पठान के साथ मुस्लिम रीति रिवाज से हुआ था, लेकिन उसका पति और ससुराल वाले दहेज को लेकर प्रताड़ित करते थे. वहीं बच्चा होने के बाद तीन बार तलाक कहकर बच्चों के साथ उसे घर से निकाल दिया है. फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

बरेली थाने में तीन तलाक का मामला दर्ज

क्या है पूरा मामला ?

फरियादी महिला ने बताया कि, निकाह के 6-7 महीने बाद से ही उसके पति मकबूल पठान, सास बिल्किस बी और जेठ महफूज पठान ने दहेज की बात को लेकर परेशान करने लगे. रिपोर्ट में कहा गया है कि, दहेज को लेकर कई बार उसका पति मारपीट करता था, साथ ही उसका जेठ पति से पीटने के लिए कहता था. फरियादी ने कहा कि रुपए नहीं लेकर आने के कारण मुझे डिलीवरी के समय मायके छोड़ कर आ गए थे, जिसके चलते डिलीवरी का खर्चा माता पिता ने उठाया था. तब से ही लगातार मेरी सास बिलकिस, जेठ महफूज और पति मकबूल 50 हजार रुपए के लिए गाली गलौज कर प्रताड़ित कर रहे थे.

ये भी पढ़े- महाराष्ट्र ने लगाई ऑक्सीजन सप्लाई पर रोक, मंत्री विश्वास सारंग बोले- नहीं होने देंगे किल्लत

कई धाराओं में मामला दर्ज

फरियादी महिला ने कहा कि मेरी सास और जेठ ईद मनाने गोहरगंज गए थे तब मेरे पति ने तीन बार तलाक तलाक तलाक कह कर मुझे तलाक दे दिया और मुझे और मेरे बच्चे को घर से निकाल दिया. फरियादी की रिपोर्ट पर मकबूल के खिलाफ धारा 498 ए, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 3 और मुस्लिम महिला अधिनियम 2019 की धारा 4 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है. साथ ही पुलिस जांच में जुट गई है.

रायसेन। जिले के बरेली थाने में एक मुस्लिम महिला ने अपने पति के खिलाफ तीन तलाक का मामला दर्ज कराया है, संभवतः ये मामला जिले का पहला मामला हो सकता है. जिसमें फरियादी महिला ने रिपोर्ट में कहा है कि, उसका निकाह 15 अप्रैल 2017 को मकबूल पठान के साथ मुस्लिम रीति रिवाज से हुआ था, लेकिन उसका पति और ससुराल वाले दहेज को लेकर प्रताड़ित करते थे. वहीं बच्चा होने के बाद तीन बार तलाक कहकर बच्चों के साथ उसे घर से निकाल दिया है. फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

बरेली थाने में तीन तलाक का मामला दर्ज

क्या है पूरा मामला ?

फरियादी महिला ने बताया कि, निकाह के 6-7 महीने बाद से ही उसके पति मकबूल पठान, सास बिल्किस बी और जेठ महफूज पठान ने दहेज की बात को लेकर परेशान करने लगे. रिपोर्ट में कहा गया है कि, दहेज को लेकर कई बार उसका पति मारपीट करता था, साथ ही उसका जेठ पति से पीटने के लिए कहता था. फरियादी ने कहा कि रुपए नहीं लेकर आने के कारण मुझे डिलीवरी के समय मायके छोड़ कर आ गए थे, जिसके चलते डिलीवरी का खर्चा माता पिता ने उठाया था. तब से ही लगातार मेरी सास बिलकिस, जेठ महफूज और पति मकबूल 50 हजार रुपए के लिए गाली गलौज कर प्रताड़ित कर रहे थे.

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कई धाराओं में मामला दर्ज

फरियादी महिला ने कहा कि मेरी सास और जेठ ईद मनाने गोहरगंज गए थे तब मेरे पति ने तीन बार तलाक तलाक तलाक कह कर मुझे तलाक दे दिया और मुझे और मेरे बच्चे को घर से निकाल दिया. फरियादी की रिपोर्ट पर मकबूल के खिलाफ धारा 498 ए, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 3 और मुस्लिम महिला अधिनियम 2019 की धारा 4 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है. साथ ही पुलिस जांच में जुट गई है.

Last Updated : Sep 10, 2020, 3:35 PM IST
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