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हत्या के 2 आरोपियों को उम्रकैद की सजा, तीसरा आरोपी अब भी फरार

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश बीआर यादव ने हत्या के 2 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. कार्ट ने आरोपियों को 1-1 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है.

रायसेन
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Published : May 30, 2019, 7:59 AM IST

रायसेन। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश बीआर यादव ने हत्या के 2 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही कार्ट ने दोनों आरोपियों को 1-1 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है. दोनों आरोपियों ने 2014 में एक शख्स की हत्या कर दी थी.

दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा

सरकारी वकील बद्री विशाल गुप्ता ने बताया कि यह मामला बीरबल थाने का है. 2014 में सोनू शिल्पकार की आरोपी रामचरण, हेमराज और सादिक एन 3 आरोपियों ने बेगमगंज में मारपीट के बाद उसकी हत्या की थी और उसका हाथ काटकर स्कूल की छत पर फेंक दिया था.

न्यायालय ने दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, जबकि इस हत्याकांड में आरोपी सादिक फरार चल रहा है. कोर्ट ने रामचरण को सक्ष्य छुपाने के आरोप में 302, 201 में और हेमराज को 302 के केस में 1 हजार के अर्थदंड के साथ दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

रायसेन। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश बीआर यादव ने हत्या के 2 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही कार्ट ने दोनों आरोपियों को 1-1 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है. दोनों आरोपियों ने 2014 में एक शख्स की हत्या कर दी थी.

दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा

सरकारी वकील बद्री विशाल गुप्ता ने बताया कि यह मामला बीरबल थाने का है. 2014 में सोनू शिल्पकार की आरोपी रामचरण, हेमराज और सादिक एन 3 आरोपियों ने बेगमगंज में मारपीट के बाद उसकी हत्या की थी और उसका हाथ काटकर स्कूल की छत पर फेंक दिया था.

न्यायालय ने दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, जबकि इस हत्याकांड में आरोपी सादिक फरार चल रहा है. कोर्ट ने रामचरण को सक्ष्य छुपाने के आरोप में 302, 201 में और हेमराज को 302 के केस में 1 हजार के अर्थदंड के साथ दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

Intro:जिले के बेगमगंज में हुए साल 2014 में सनसनी हत्याकांड में आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश बीआर यादव द्वारा सुनाई गई।


Body:रायसेन जिले के बेगमगंज के कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल परिसर में साल 2014 में हुए सोनू शिल्पकार की पत्थर से सिर कुचलकर एवं मृतक का हाथ काट कर बेरहमी से हत्या कर दी गई थी जिसमें दो आरोपियों को द्वितीय अपर सत्र द्वारा हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई एवं 1000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया।

Byte-बद्री विशाल गुप्ता सरकारी वकील।


Conclusion:
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