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प्रारूप मतदाता सूची का किया गया प्रकाशन - रायसेन न्यूज

कलेक्ट्रेट कार्यालय में नगरीय निकायों और त्रि-स्तरीय पंचायतों की जनवरी 2021 की स्थिति में प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया. प्रारूप मतदाता सूची पर दावे आपत्तियां प्राप्त किये जाने की कार्रवाई 15 फरवरी तक की जाएगी.

Collectorate office
कलेक्ट्रेट कार्यालय
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Published : Feb 9, 2021, 12:17 AM IST

रायसेन। कलेक्ट्रेट कार्यालय में आयोजित स्टेंडिंग कमेटी की बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी मकसूद अहमद खान द्वारा नगरीय निकायों और त्रि-स्तरीय पंचायतों की जनवरी 2021 की स्थिति में प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया. इस अवसर पर भाजपा के जिला अध्यक्ष डॉ. जयप्रकाश किरार, कांग्रेस पार्टी के मजहर कबीर और बीएसपी के रामकिशन जाटव सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे.

बैठक में जानकारी दी गई कि प्रारूप मतदाता सूची पर दावे आपत्तियां प्राप्त किये जाने की कार्रवाई 15 फरवरी तक की जाएगी. दावे आपत्तियां प्राप्त किये जाने के लिए प्राधिकृत कर्मचारी नगरीय निकायों में वार्ड-वार और पंचायत में संबंधित सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय, संबंधित जनपद पंचायत कार्यालय और संबंधित ग्राम पंचायत कार्यालय में उपलब्ध हैं.

मतदाता सूची में नाम जुड़वाने और अपना नाम अवलोकन के लिए बीएलओ से सम्पर्क किया जा सकता है. ऐसे व्यक्ति जो जनवरी 2021 को 18 वर्ष के हो गये हैं, वे केन्द्र पर जाकर निर्धारित फार्म भरकर जमा करा दें. पिछली बार जो लोग मतदाता सूची में अपना नाम नहीं जुड़वा पाये वे भी आवेदन कर सकते हैं. मतदाता नाम एवं पता आदि में संशोधन भी करा सकते हैं.

रायसेन। कलेक्ट्रेट कार्यालय में आयोजित स्टेंडिंग कमेटी की बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी मकसूद अहमद खान द्वारा नगरीय निकायों और त्रि-स्तरीय पंचायतों की जनवरी 2021 की स्थिति में प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया. इस अवसर पर भाजपा के जिला अध्यक्ष डॉ. जयप्रकाश किरार, कांग्रेस पार्टी के मजहर कबीर और बीएसपी के रामकिशन जाटव सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे.

बैठक में जानकारी दी गई कि प्रारूप मतदाता सूची पर दावे आपत्तियां प्राप्त किये जाने की कार्रवाई 15 फरवरी तक की जाएगी. दावे आपत्तियां प्राप्त किये जाने के लिए प्राधिकृत कर्मचारी नगरीय निकायों में वार्ड-वार और पंचायत में संबंधित सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय, संबंधित जनपद पंचायत कार्यालय और संबंधित ग्राम पंचायत कार्यालय में उपलब्ध हैं.

मतदाता सूची में नाम जुड़वाने और अपना नाम अवलोकन के लिए बीएलओ से सम्पर्क किया जा सकता है. ऐसे व्यक्ति जो जनवरी 2021 को 18 वर्ष के हो गये हैं, वे केन्द्र पर जाकर निर्धारित फार्म भरकर जमा करा दें. पिछली बार जो लोग मतदाता सूची में अपना नाम नहीं जुड़वा पाये वे भी आवेदन कर सकते हैं. मतदाता नाम एवं पता आदि में संशोधन भी करा सकते हैं.

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