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किसानों को पंजीयन के समय आधार नम्बर देना अनिवार्य - MP NEWS

रायसेन में कलेक्टर उमाशंकर भार्गव ने रबी उपार्जन वर्ष 2021-22 में किसानों के पंजीयन के लिए नवीन व्यवस्था शुरु की है.

Mandatory to provide Aadhaar number at the time of registration to farmers
किसानों को पंजीयन के समय आधार नम्बर देना अनिवार्य
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Published : Feb 5, 2021, 2:26 AM IST

रायसेन। रबी उपार्जन वर्ष 2021-22 में समर्थन मूल्य पर उपार्जन के लिए 1 फरवरी से 25 फरवरी तक ई-उपार्जन पोर्टल पर किसानों का पंजीयन किया जा रहा है, जिसके तहत किसानों के खसरे में दर्ज आधार नम्बर एवं पंजीयन के समय दिए जा रहे आधार नम्बर में भिन्नता होने के कारण किसानों को पंजीयन करवाने में कठिनाई हो रही है. इस परेशानी का हल निकालने के लिए शासन ने नवीन व्यवस्था शुरु की है.

बता दें कि कलेक्टर उमाशंकर भार्गव द्वारा नवीन व्यवस्था के तहत किसानों के पंजीयन के संबंध में उप संचालक कृषि, एसडीएम, तहसीलदार, उपायुक्त सहकारी समितियां तथा सचिव कृषि उपज मण्डी समिति सहित संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए है.

वहीं इस नवीन व्यवस्था में समस्त किसानों के पंजीयन के समय पूर्ववत आधार नम्बर देना होगा, जिसे बाद में वेब सर्विस के माध्यम से राजस्व विभाग के डाटाबेस से मिलान किया जा सकेगा. दोनों में अंतर होने पर प्रकरण सत्यापन के लिए प्राप्त होगा और सत्यापन के बाद ही किसान का उपज विक्रय की अनुमति होगी.

साथ ही जिन खसरों में आधार नम्बर दर्ज नहीं है, उनमें आधार नम्बर दर्ज करने के लिए राजस्व विभाग द्वारा पटवारियों को आधार नम्बर दर्ज करने हेतु सारा पोर्टल पर पुनः लॉगइन करके आधार नम्बर दर्ज करना होगा. वसभी पटवारियों को तत्काल किसानों के आधार नम्बर दर्ज किए जाने के निर्देश भी दिए गए हैं.

रायसेन। रबी उपार्जन वर्ष 2021-22 में समर्थन मूल्य पर उपार्जन के लिए 1 फरवरी से 25 फरवरी तक ई-उपार्जन पोर्टल पर किसानों का पंजीयन किया जा रहा है, जिसके तहत किसानों के खसरे में दर्ज आधार नम्बर एवं पंजीयन के समय दिए जा रहे आधार नम्बर में भिन्नता होने के कारण किसानों को पंजीयन करवाने में कठिनाई हो रही है. इस परेशानी का हल निकालने के लिए शासन ने नवीन व्यवस्था शुरु की है.

बता दें कि कलेक्टर उमाशंकर भार्गव द्वारा नवीन व्यवस्था के तहत किसानों के पंजीयन के संबंध में उप संचालक कृषि, एसडीएम, तहसीलदार, उपायुक्त सहकारी समितियां तथा सचिव कृषि उपज मण्डी समिति सहित संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए है.

वहीं इस नवीन व्यवस्था में समस्त किसानों के पंजीयन के समय पूर्ववत आधार नम्बर देना होगा, जिसे बाद में वेब सर्विस के माध्यम से राजस्व विभाग के डाटाबेस से मिलान किया जा सकेगा. दोनों में अंतर होने पर प्रकरण सत्यापन के लिए प्राप्त होगा और सत्यापन के बाद ही किसान का उपज विक्रय की अनुमति होगी.

साथ ही जिन खसरों में आधार नम्बर दर्ज नहीं है, उनमें आधार नम्बर दर्ज करने के लिए राजस्व विभाग द्वारा पटवारियों को आधार नम्बर दर्ज करने हेतु सारा पोर्टल पर पुनः लॉगइन करके आधार नम्बर दर्ज करना होगा. वसभी पटवारियों को तत्काल किसानों के आधार नम्बर दर्ज किए जाने के निर्देश भी दिए गए हैं.

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