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लॉकडाउन में रियायत के बाद खुली दुकानें, नहीं पहुंच रहे ग्राहक

शहरी इलाकों के दुकानदारों ने कई दिनों बाद आज बड़े उत्साह से अपनी दुकानें खोलीं. छूट मिलने के बाद पहला दिन होने और लॉकडाउन के चलते अधिकांश स्थानों पर ग्राहक नहीं पहुंच रहे हैं.

Shops open after concession in lockdown, customers not reached
लॉकडाउन में रियायत के बाद खुली दुकानें, नहीं पहुंचे ग्राहक
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Published : Apr 29, 2020, 9:45 AM IST

पन्ना: कोरोना संकट के चलते 1 माह से भी अधिक समय से लॉकडाउन होने से छोटे दुकानदारों को आर्थिक समस्याओं और आम लोगों को हो रही परेशानी के मद्देनजर केंद्र सरकार ने थोड़ी राहत देने के आदेश जारी किए थे, इस आदेश के तहत हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन से बाहर मोबाइल फोन, स्टेशनरी, गारमेंट्स और हार्डवेयर जैसी दुकानें खोलने की बात कही गई है, हालांकि इस आदेश को लेकर भ्रम की स्थिति निर्मित होने पर गृह मंत्रालय द्वारा शनिवार 25 अप्रैल को इस संबंध में स्पष्टीकरण जारी किया गया. गृह विभाग के नवीन दिशा-निर्देशों के तहत मध्यप्रदेश के पन्ना जिले में भी दुकानों को खोलने के संबंध में पूर्व में दी गई छूट में वृद्धि का आदेश पन्ना कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने जारी किया. इस आदेश के तहत पन्ना जिले के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में दुकानें प्रतिदिन सुबह 10 से शाम 4 बजे खुलने का समय निर्धारित किया गया है.

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने अपने आदेश में ग्रामीण क्षेत्रों की सभी प्रकार की दुकानें एवं शहरी क्षेत्र में सिर्फ बुक स्टेशनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, वायर, पंखा, कूलर आदि, प्लंबर, मोटर रिपेयरिंग की दुकानें खोलने की छूट दी है, जारी आदेश में यह साफ किया गया कि, शहरी क्षेत्र में शॉपिंग मॉल, मार्केट एवं मुख्य बाजार पूर्णतया बंद रहेंगे. इस आदेश के आने के बाद आज पन्ना जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश जगह सभी दुकानें खुली रहीं, जबकि शहरी इलाकों में सिर्फ स्टेशनरी इलेक्ट्रॉनिक, वायर पंखा कूलर आदि प्लंबर रिपेयरिंग मोटर रिपेयरिंग की दुकान खुली.

पन्ना: कोरोना संकट के चलते 1 माह से भी अधिक समय से लॉकडाउन होने से छोटे दुकानदारों को आर्थिक समस्याओं और आम लोगों को हो रही परेशानी के मद्देनजर केंद्र सरकार ने थोड़ी राहत देने के आदेश जारी किए थे, इस आदेश के तहत हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन से बाहर मोबाइल फोन, स्टेशनरी, गारमेंट्स और हार्डवेयर जैसी दुकानें खोलने की बात कही गई है, हालांकि इस आदेश को लेकर भ्रम की स्थिति निर्मित होने पर गृह मंत्रालय द्वारा शनिवार 25 अप्रैल को इस संबंध में स्पष्टीकरण जारी किया गया. गृह विभाग के नवीन दिशा-निर्देशों के तहत मध्यप्रदेश के पन्ना जिले में भी दुकानों को खोलने के संबंध में पूर्व में दी गई छूट में वृद्धि का आदेश पन्ना कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने जारी किया. इस आदेश के तहत पन्ना जिले के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में दुकानें प्रतिदिन सुबह 10 से शाम 4 बजे खुलने का समय निर्धारित किया गया है.

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने अपने आदेश में ग्रामीण क्षेत्रों की सभी प्रकार की दुकानें एवं शहरी क्षेत्र में सिर्फ बुक स्टेशनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, वायर, पंखा, कूलर आदि, प्लंबर, मोटर रिपेयरिंग की दुकानें खोलने की छूट दी है, जारी आदेश में यह साफ किया गया कि, शहरी क्षेत्र में शॉपिंग मॉल, मार्केट एवं मुख्य बाजार पूर्णतया बंद रहेंगे. इस आदेश के आने के बाद आज पन्ना जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश जगह सभी दुकानें खुली रहीं, जबकि शहरी इलाकों में सिर्फ स्टेशनरी इलेक्ट्रॉनिक, वायर पंखा कूलर आदि प्लंबर रिपेयरिंग मोटर रिपेयरिंग की दुकान खुली.
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