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पन्ना: त्योहारों को लेकर शांति समिति की हुई बैठक, दिए गए जरूरी दिशा निर्देश

पन्ना के थाना परिसर पवई में आगामी त्योहारों को लेकर शान्ति समिति की बैठक एसडीएम अभिषेक सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में संपन्न हुई. उन्होंने बताया कि आगामी त्यौहार नागपंचमी, बकरीद, रक्षाबन्धन, कजलियां, कृष्णजन्माष्टमी आदि संपन्न होने वाले है जिसमें शासन के निर्देशों का सभी को पालन करना है.

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Published : Jul 24, 2020, 2:24 AM IST

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आगामी त्योहारों को लेकर शांति समिति की बैठक संपन्न

पन्ना। थाना परिसर पवई में आगामी त्योहारों को लेकर शान्ति समिति की बैठक एसडीएम अभिषेक सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में संपन्न हुई. उन्होंने बताया की आगामी त्यौहार नागपंचमी, बकरीद, रक्षाबन्धन, कजलियां, कृष्णजन्माष्टमी आदि संपन्न होने वाले है जिसमें शासन के निर्देशों का सभी को पालन करना है.

उन्होंने बैठक में उपस्तिथ सभी सम्प्रदायों के अनुयाइयों से कहा की सभी लोग अपने अपने त्यौहार शासन के दिशा निर्देश में ही मनाये, बैठक के माध्यम से एसडीएम ने कलेक्टर पन्ना द्वारा कोविड 19 संक्रमण के चलते जारी किये गए नए दिशा निर्देशों को भी बताया गया. जिसके अंतर्गत 20 जुलाई से आगामी आदेश तक जिले में धारा 144 लागू की गई है एवं विभिन्न प्रतिबंधात्मक आदेश पारित किये गए है. इन आदेशों के उल्लंघन पर सम्बंधित व्यक्तियों के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51-60 के तहत कार्यवाही की जाएगी.

बैठक में बीएमओ डॉ ओमहरि शर्मा ने सभी से आरोग्यसेतु ऐप डाउनलोड करने को कहा. उन्होंने बताया इससे हमे कोविड 19 से सम्बंधित जानकारियां प्राप्त होती रहती हैं, उन्होंने कहा की सभी लोग सतर्क रहे क्यूंकि सतर्कता ही बचाव है.

पन्ना। थाना परिसर पवई में आगामी त्योहारों को लेकर शान्ति समिति की बैठक एसडीएम अभिषेक सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में संपन्न हुई. उन्होंने बताया की आगामी त्यौहार नागपंचमी, बकरीद, रक्षाबन्धन, कजलियां, कृष्णजन्माष्टमी आदि संपन्न होने वाले है जिसमें शासन के निर्देशों का सभी को पालन करना है.

उन्होंने बैठक में उपस्तिथ सभी सम्प्रदायों के अनुयाइयों से कहा की सभी लोग अपने अपने त्यौहार शासन के दिशा निर्देश में ही मनाये, बैठक के माध्यम से एसडीएम ने कलेक्टर पन्ना द्वारा कोविड 19 संक्रमण के चलते जारी किये गए नए दिशा निर्देशों को भी बताया गया. जिसके अंतर्गत 20 जुलाई से आगामी आदेश तक जिले में धारा 144 लागू की गई है एवं विभिन्न प्रतिबंधात्मक आदेश पारित किये गए है. इन आदेशों के उल्लंघन पर सम्बंधित व्यक्तियों के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51-60 के तहत कार्यवाही की जाएगी.

बैठक में बीएमओ डॉ ओमहरि शर्मा ने सभी से आरोग्यसेतु ऐप डाउनलोड करने को कहा. उन्होंने बताया इससे हमे कोविड 19 से सम्बंधित जानकारियां प्राप्त होती रहती हैं, उन्होंने कहा की सभी लोग सतर्क रहे क्यूंकि सतर्कता ही बचाव है.

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