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घर में घुसकर छेड़छाड़ करने व जिंदा जलाने वाले दोषी को आजीवन करावास

घर में घुस कर महिला के साथ छेड़छाड़ करने और विरोध करने पर जिंदा जलाने के दोषी को आजीवन करावास की सजा कोर्ट ने सुनाई है, साथ ही 20 हजार रूपए जुर्माना भी लगाया है.

Accused sentenced to life imprisonment
आरोपी को आजीवन करावास की सजा
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Published : Feb 20, 2020, 10:12 PM IST

Updated : Feb 20, 2020, 11:01 PM IST

पन्ना। घर में घुसकर महिला के साथ छेड़छाड़ करने और विरोध करने पर जिंदा जलाने के मामले में आरोपी को जिला एवं सत्र न्यायधीश ने आजीवन सश्रम करावास की सजा सुनाई है, साथ ही 20 हजार रूपए जुर्माना भी लगाया है. घटना अजयगढ़ थाना क्षेत्र के अम्हा गांव की है.

महिला को जिंदा जलाने वाले आरोपी को आजीवन करावास

साल 2017 में एक रात महिला अपने घर में बेटे के साथ थी, तभी आरोपी मदन सिंह यादव उसके घर में गलत काम करने की नीयत से घर में घुसा और मना करने पर उस पर किरोसिन डालकर जला दिया, जिसके बाद महिला को इलाज के लिए ग्वालियर ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई थी.

पन्ना। घर में घुसकर महिला के साथ छेड़छाड़ करने और विरोध करने पर जिंदा जलाने के मामले में आरोपी को जिला एवं सत्र न्यायधीश ने आजीवन सश्रम करावास की सजा सुनाई है, साथ ही 20 हजार रूपए जुर्माना भी लगाया है. घटना अजयगढ़ थाना क्षेत्र के अम्हा गांव की है.

महिला को जिंदा जलाने वाले आरोपी को आजीवन करावास

साल 2017 में एक रात महिला अपने घर में बेटे के साथ थी, तभी आरोपी मदन सिंह यादव उसके घर में गलत काम करने की नीयत से घर में घुसा और मना करने पर उस पर किरोसिन डालकर जला दिया, जिसके बाद महिला को इलाज के लिए ग्वालियर ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई थी.

Last Updated : Feb 20, 2020, 11:01 PM IST
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