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नीमच: डेढ़ साल पुराने एस्ट्रो सिटी एक्ट मामले में रामपुरा के तत्कालीन तहसीलदार गिरफ्तार

नीमच में रामपुरा के तत्कालीन तहसीलदार को मनासा पुलिस ने गिरफ्तार किया है, तत्कालीन तहसीलदार पर डेढ़ साल पहले एस्ट्रो सिटी एक्ट का मामला दर्ज था.

astro city act case
एस्ट्रो सिटी एक्ट मामले में रामपुरा के तत्कालीन तहसीलदार गिरफ्तार
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Published : Nov 25, 2020, 9:42 AM IST

नीमच के रामपुरा के तत्कालीन तहसीलदार को मनासा पुलिस ने किया गिरफ्तार कर लिया है, वर्तमान में तहसीलदार मनीष जैन भिंड में पदस्थ हैं, किसी काम से वे मनासा आए थे, सूचना मिलने पर एसडीओपी ने कार्रवाई की.

The then Tehsildar of Rampura arrested in Astro City Act case
एस्ट्रो सिटी एक्ट मामले में रामपुरा के तत्कालीन तहसीलदार गिरफ्तार
  • डेढ़ साल बाद गिरफ्तारी

रामपुरा के तत्कालीन तहसीलदार जैन ने 14 मई 2019 की रात 10 बजे तहसील के बाबू जगदीश मुवेल को पटवारी को बुलाने को कहा था, बाबू द्वारा मना करने पर तहसीलदार जैन ने मुवेल के साथ मारपीट करते हुए जातिसूचक शब्दों से अपमानित किया था, पीड़ित ने घटना की रिपोर्ट रामपुरा थाने में दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस ने तहसीलदार जैन पर कार्रवाई नहीं की

  • न्यायालय के दखल के बाद दर्ज हुई FIR

इस पर बाबू ने एट्रोसिटी एक्ट कोर्ट में याचिका दायर की थी, वहां सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई के आदेश दिए, इस पर पुलिस ने जैन के खिलाफ धारा 323, 324,294, 506 तथा एट्रोसिटी एक्ट में प्रकरण दर्ज किया, इसके बाद जैन का तबादला हो गया था, तब से पुलिस इनकी गिरफ्तारी का प्रयास कर रही थी, एसडीओपी संजीव मूले ने बताया कि सोमवार को तत्कालीन तहसीलदार जैन मनासा किसी काम से आए थे, सूचना मिलने पर उन्हें गिरफ्तार किया गया.

नीमच के रामपुरा के तत्कालीन तहसीलदार को मनासा पुलिस ने किया गिरफ्तार कर लिया है, वर्तमान में तहसीलदार मनीष जैन भिंड में पदस्थ हैं, किसी काम से वे मनासा आए थे, सूचना मिलने पर एसडीओपी ने कार्रवाई की.

The then Tehsildar of Rampura arrested in Astro City Act case
एस्ट्रो सिटी एक्ट मामले में रामपुरा के तत्कालीन तहसीलदार गिरफ्तार
  • डेढ़ साल बाद गिरफ्तारी

रामपुरा के तत्कालीन तहसीलदार जैन ने 14 मई 2019 की रात 10 बजे तहसील के बाबू जगदीश मुवेल को पटवारी को बुलाने को कहा था, बाबू द्वारा मना करने पर तहसीलदार जैन ने मुवेल के साथ मारपीट करते हुए जातिसूचक शब्दों से अपमानित किया था, पीड़ित ने घटना की रिपोर्ट रामपुरा थाने में दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस ने तहसीलदार जैन पर कार्रवाई नहीं की

  • न्यायालय के दखल के बाद दर्ज हुई FIR

इस पर बाबू ने एट्रोसिटी एक्ट कोर्ट में याचिका दायर की थी, वहां सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई के आदेश दिए, इस पर पुलिस ने जैन के खिलाफ धारा 323, 324,294, 506 तथा एट्रोसिटी एक्ट में प्रकरण दर्ज किया, इसके बाद जैन का तबादला हो गया था, तब से पुलिस इनकी गिरफ्तारी का प्रयास कर रही थी, एसडीओपी संजीव मूले ने बताया कि सोमवार को तत्कालीन तहसीलदार जैन मनासा किसी काम से आए थे, सूचना मिलने पर उन्हें गिरफ्तार किया गया.

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