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मनासा की काेर्ट में जीतू साेनी को किया गया पेश, भेजा जेल

युवती के फोटो के साथ छेड़छाड़ कर प्रकाशित करने के आरोप में इंदौर के जीतू सोनी को गुरुवार को दो साल बाद मनासा कोर्ट में पेश किया गया. जहां उसे वापस जेल भेज दिया. प्रकरण में अगली तारीख 28 जनवरी है.

Jeetu Soni appeared in Manasa court
मनासा की काेर्ट में पेश हुआ जीतू सोनी
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Published : Jan 15, 2021, 2:01 PM IST

नीमच। इंदौर में होटल माय होम में 67 महिलाओ को बंधक बनाने, मानव तस्करी व लुट सहित करीब 64 आपराधिक मामलों के मुख्य आरोपी जीतु उर्फ जितेन्द्र सोनी को इंदौर जेल भेज दिया है. आरोपी के खिलाफ 2018 में रामुपरा थाने में दर्ज एक मामले में गुरूवार को इंदौर सेंट्रल जेल से मनासा कोर्ट मे प्रोटेक्शन वारंट पर लेकर आई. इस दौरान न्यायालय में भारी पुलिस बल तैनात रहा. न्यायालय द्वारा आरोपी सोनी को वारंट जारी कर इंदौर जेल भेज दिया. प्रकरण में अगली तारीख 28 जनवरी है.

रामपुरा थाना प्रभारी आरसी दांगी ने बताया कि 28 फरवरी 2018 को रामपुरा निवासी मुकेश पिता कन्हैयालाल राठौर ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि इंदौर से प्रकाशित संझा लोकस्वामी में उसकी बेटी के फोटो के साथ छेड़छाड़ कर पूर्व विधायक कैलाश चावला के साथ गलत तरीके से प्रकाशित किया गया. जिससे उसकी बेटी और परिवार की समाज में बदनामी हुई. पुलिस ने फरियादी की रिपोर्ट पर समाचार पत्र के संपादक जितेन्द्र सोनी के खिलाफ आईटी एक्ट की धारा 67 बी में केस दर्ज किया. एफआईआर दर्ज होने के बाद से ही आरोपी सोनी फरार था. इस दौरान अन्य मामलों में आरोपी सोनी को जेल हो गई. रामुपरा पुलिस ने न्यायालय से प्रोटेक्शन वारंट जारी करवाया. प्रोटेक्शन वारंट पर इंदौर जेल से भारी पुलिस सुरक्षा के बीच आरोपी सोनी को गुरूवार को मनासा न्यायालय मे पेश किया गया. जहां से उसे इंदौर जेल भेजा गया.

नीमच। इंदौर में होटल माय होम में 67 महिलाओ को बंधक बनाने, मानव तस्करी व लुट सहित करीब 64 आपराधिक मामलों के मुख्य आरोपी जीतु उर्फ जितेन्द्र सोनी को इंदौर जेल भेज दिया है. आरोपी के खिलाफ 2018 में रामुपरा थाने में दर्ज एक मामले में गुरूवार को इंदौर सेंट्रल जेल से मनासा कोर्ट मे प्रोटेक्शन वारंट पर लेकर आई. इस दौरान न्यायालय में भारी पुलिस बल तैनात रहा. न्यायालय द्वारा आरोपी सोनी को वारंट जारी कर इंदौर जेल भेज दिया. प्रकरण में अगली तारीख 28 जनवरी है.

रामपुरा थाना प्रभारी आरसी दांगी ने बताया कि 28 फरवरी 2018 को रामपुरा निवासी मुकेश पिता कन्हैयालाल राठौर ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि इंदौर से प्रकाशित संझा लोकस्वामी में उसकी बेटी के फोटो के साथ छेड़छाड़ कर पूर्व विधायक कैलाश चावला के साथ गलत तरीके से प्रकाशित किया गया. जिससे उसकी बेटी और परिवार की समाज में बदनामी हुई. पुलिस ने फरियादी की रिपोर्ट पर समाचार पत्र के संपादक जितेन्द्र सोनी के खिलाफ आईटी एक्ट की धारा 67 बी में केस दर्ज किया. एफआईआर दर्ज होने के बाद से ही आरोपी सोनी फरार था. इस दौरान अन्य मामलों में आरोपी सोनी को जेल हो गई. रामुपरा पुलिस ने न्यायालय से प्रोटेक्शन वारंट जारी करवाया. प्रोटेक्शन वारंट पर इंदौर जेल से भारी पुलिस सुरक्षा के बीच आरोपी सोनी को गुरूवार को मनासा न्यायालय मे पेश किया गया. जहां से उसे इंदौर जेल भेजा गया.

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