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हाईकोर्ट के फैसले के बाद एक्शन में जिला प्रशासन, खासगी ट्रस्ट की जमीन पर बनी दुकानें होंगी खाली - vacate shop Located at khasgi Trust land in Neemuch

नीमच जिले में खासगी देवी अहिल्याबाई होल्कर ट्रस्ट की भूमि को खाली कराने की प्रक्रिया शुरु हो गई है. ट्रस्ट की जमीन पर काबिज लोगों को 3 दिन में दुकानें खाली करने के आदेश दिए गए हैं, ऐसा नहीं होने पर दुकानों के सामान की जब्ती की जाएगी. पढ़िए पूरी खबर...

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खासगी देवी अहिल्याबाई होल्कर ट्रस्ट की दुकानें खाली करने के आदेश
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Published : Oct 11, 2020, 7:05 AM IST

नीमच। हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने मां अहिल्या बाई की सभी 250 संपत्तियों को सरकार के अधीन करने का फैसला लिया है. हाईकोर्ट के आदेश के बाद खासगी देवी अहिल्याबाई होल्कर ट्रस्ट की भूमि को खाली कराने की प्रक्रिया शुरु हो गई है. इसी के तहत शनिवार को एसडीएम मनीष जैन, तहसीलदार और मुख्य नगरपालिका अधिकारी सहित पूरा प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा और ट्रस्ट की जमीन पर काबिज लोगों को 3 दिन में दुकानें खाली कर शासन को कब्जा सौंपने हेतु पत्र जारी किया है. साथ ही चेतावनी दी है कि कब्जा नहीं सौंपने पर सामान जब्त कर जमीन को खाली करवाने की कार्रवाई की जाएगी.

हाईकोर्ट के फैसले के बाद एक्शन में जिला प्रशासन

खासगी देवी अहिल्याबाई होल्कर ट्रस्ट की बेशकीमती जमीन नीमच रोड नाके पर मंडी से लगी हुई है, जिसमें करीब 64 दुकानों का निर्माण कराकर किराए पर दिया गया है. इसके अलावा लगभग 3 बीघा खाली जमीन नीमच-मनासा मेन रोड से लगी हुई है.

साथ ही वह पुरानी नगरपालिका से लगी हुई दुकाने कुल संपत्ति करीब 35 से 50 करोड़ के बीच है. इन सभी भूमियों को कोर्ट के आदेश के बाद खाली कराया जाना है. इस कार्रवाई से ट्रस्ट की भूमि पर काबिज दुकानदारों में हड़कंप मच गया है. यह पहला मौका है, जब मनासा नगर में इतनी बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है.

नीमच। हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने मां अहिल्या बाई की सभी 250 संपत्तियों को सरकार के अधीन करने का फैसला लिया है. हाईकोर्ट के आदेश के बाद खासगी देवी अहिल्याबाई होल्कर ट्रस्ट की भूमि को खाली कराने की प्रक्रिया शुरु हो गई है. इसी के तहत शनिवार को एसडीएम मनीष जैन, तहसीलदार और मुख्य नगरपालिका अधिकारी सहित पूरा प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा और ट्रस्ट की जमीन पर काबिज लोगों को 3 दिन में दुकानें खाली कर शासन को कब्जा सौंपने हेतु पत्र जारी किया है. साथ ही चेतावनी दी है कि कब्जा नहीं सौंपने पर सामान जब्त कर जमीन को खाली करवाने की कार्रवाई की जाएगी.

हाईकोर्ट के फैसले के बाद एक्शन में जिला प्रशासन

खासगी देवी अहिल्याबाई होल्कर ट्रस्ट की बेशकीमती जमीन नीमच रोड नाके पर मंडी से लगी हुई है, जिसमें करीब 64 दुकानों का निर्माण कराकर किराए पर दिया गया है. इसके अलावा लगभग 3 बीघा खाली जमीन नीमच-मनासा मेन रोड से लगी हुई है.

साथ ही वह पुरानी नगरपालिका से लगी हुई दुकाने कुल संपत्ति करीब 35 से 50 करोड़ के बीच है. इन सभी भूमियों को कोर्ट के आदेश के बाद खाली कराया जाना है. इस कार्रवाई से ट्रस्ट की भूमि पर काबिज दुकानदारों में हड़कंप मच गया है. यह पहला मौका है, जब मनासा नगर में इतनी बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है.

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