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नीमच: खाद्य विभाग की कार्रवाई, अमानक खाद्य सामग्री बेचने वाले तीन फर्म के खिलाफ मामला दर्ज

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Published : Sep 10, 2020, 6:02 PM IST

नीमच में खाद्य विभाग ने अलग-अलग फर्म से लिए गए खाद्य सामग्री के भेजे गए सैंपलों की रिपोर्ट में सैंपल अच्छे नहीं पाने पर फर्म संचालकों पर कार्रवाई के लिए प्रकरण कोर्ट में भेजे हैं.

Non-standard food sales
अमानक खाद्य सामग्री बिक्री

नीमच। शहर में व्यवसायी मिलावटी और अमानक खाद्य सामग्री बेच रहे हैं. मालामाल बनने की होड़ में आम लोगों के स्वास्थ्य से व्यापारी खिलवाड़ कर रहे हैं. खाद्य विभाग लगातार मिलावटखोरों पर कार्रवाई कर रहा है. हाल ही में जिले में खाद्य विभाग ने पान मसाले के नमूने की रिपोर्ट खराब पाए जाने पर कार्रवाई की है.

अमानक खाद्य सामग्री बिक्री

बीते कुछ दिनों पहले कुछ दुकान संचालकों की दुकान से लिए गए नमूने असुरक्षित, अमानक और मिथ्या छाप पाए गए थे. ऐसे में जिले के तमाम दुकानों से खाद्य सामग्री के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे जा रहे हैं. खाद्य सुरक्षा अधिकारी संजय मिश्रा ने बताया कि 5 अक्टूबर 2019 को राज कंफेशनरी के संचालक राजेश की दुकान से पान मसाले के नमूने लिए गए थे, जिनकी रिपोर्ट 28 अगस्त 2020 को प्राप्त हुई है. रिपोर्ट में सैंपल असुरक्षित पाए गए हैं, जिसको लेकर दुकान संचालक पर एक साल की सजा और पांच लाख तक जुर्माने का प्रावधान है.

ये भी पढ़ें- शिवराज उपचुनाव वाली 27 विधानसभा को देंगे 1 हजार करोड़ की सौगात, कांग्रेस का तंज- सिर्फ 'घोषणा वीर'

अधिकारी संजय मिश्रा ने बताया कि सुपर बाजार, ओम मार्केटिंग के संचालक गोविंद से 18 अक्टूबर 2019 में स्पेशल च्वाइस काजू के नमूने लिए थे, जो एक्पायरी भी थे. जिनकी रिपोर्ट 8 सितंबर 2020 बुधवार को प्राप्त हुई. वहीं लक्की ट्रेडर्स के संचालक कमलेश की फर्म से 21 जनवरी 2020 को अजवाइन और जीरे के नमूने लिए थे, जिनकी रिपोर्ट भी 8 सितंबर बुधवार को प्राप्त हुई, वह भी मिथ्याछाप निकली. खाद्य विभाग द्वारा उपरोक्त रिपोर्ट के आधार पर सभी फर्म संचालको पर कार्रवाई के लिए प्रकरण न्यायालय में भेजे जा रहे हैं.

नीमच। शहर में व्यवसायी मिलावटी और अमानक खाद्य सामग्री बेच रहे हैं. मालामाल बनने की होड़ में आम लोगों के स्वास्थ्य से व्यापारी खिलवाड़ कर रहे हैं. खाद्य विभाग लगातार मिलावटखोरों पर कार्रवाई कर रहा है. हाल ही में जिले में खाद्य विभाग ने पान मसाले के नमूने की रिपोर्ट खराब पाए जाने पर कार्रवाई की है.

अमानक खाद्य सामग्री बिक्री

बीते कुछ दिनों पहले कुछ दुकान संचालकों की दुकान से लिए गए नमूने असुरक्षित, अमानक और मिथ्या छाप पाए गए थे. ऐसे में जिले के तमाम दुकानों से खाद्य सामग्री के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे जा रहे हैं. खाद्य सुरक्षा अधिकारी संजय मिश्रा ने बताया कि 5 अक्टूबर 2019 को राज कंफेशनरी के संचालक राजेश की दुकान से पान मसाले के नमूने लिए गए थे, जिनकी रिपोर्ट 28 अगस्त 2020 को प्राप्त हुई है. रिपोर्ट में सैंपल असुरक्षित पाए गए हैं, जिसको लेकर दुकान संचालक पर एक साल की सजा और पांच लाख तक जुर्माने का प्रावधान है.

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अधिकारी संजय मिश्रा ने बताया कि सुपर बाजार, ओम मार्केटिंग के संचालक गोविंद से 18 अक्टूबर 2019 में स्पेशल च्वाइस काजू के नमूने लिए थे, जो एक्पायरी भी थे. जिनकी रिपोर्ट 8 सितंबर 2020 बुधवार को प्राप्त हुई. वहीं लक्की ट्रेडर्स के संचालक कमलेश की फर्म से 21 जनवरी 2020 को अजवाइन और जीरे के नमूने लिए थे, जिनकी रिपोर्ट भी 8 सितंबर बुधवार को प्राप्त हुई, वह भी मिथ्याछाप निकली. खाद्य विभाग द्वारा उपरोक्त रिपोर्ट के आधार पर सभी फर्म संचालको पर कार्रवाई के लिए प्रकरण न्यायालय में भेजे जा रहे हैं.

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