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नरसिंहपुर के दो गांव कंटेनमेंट जोन से मुक्त, लेकिन नए कंटेनमेंट एरिया में यह गांव शामिल - मड़गुला गांव में कंटेनमेंट एरिया घोषित

कलेक्टर के आदेश अनुसार बिल्थारी और नगवारा गांव में घोषित कंटेनमेंट एरिया को समाप्त कर दिया गया है, लेकिन कोरोना पेशेंट मिलने के बाद सांईखेड़ा ब्लॉक के मड़गुला गांव में कंटेनमेंट एरिया घोषित कर दिया गया है, जिसको लेकर कलेक्टर ने विशेष निर्देश जारी किए हैं.

two villages are free from containment zone
दो गांव कंटेनमेंट जोन से मुक्त
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Published : Jun 26, 2020, 1:37 PM IST

नरसिंहपुर। कलेक्टर वेद प्रकाश ने तेंदूखेड़ा तहसील और चांवरपाठा विकासखंड के बिल्थारी गांव और गोटेगांव तहसील के नगवारा गांव को कंटेनमेंट जोन से हटा दिया है. इन स्थानों पर अब कोई भी कोरोना पॉजिटिव केस नहीं होने के चलते मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकार के प्रस्ताव पर जिला दंडाधिकारी ने इन स्थानों के कंटेनमेंट एरिया को समाप्त करने का आदेश जारी किए हैं. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है.

मड़गुला गांव कंटेनमेंट एरिया घोषित

कलेक्टर ने गाडरवारा तहसील के सांईखेड़ा विकासखंड और मड़गुला गांव में कोरोना संदिग्ध व्यक्तियों के घरों से व्यवहारिक दूरी के क्षेत्र को कंटेनमेंट एरिया घोषित किया है. व्यवहारिक दूरी का निर्धारण मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सहित आरआरटी द्वारा किया जाएगा. कलेक्टर ने कंटेनमेंट एरिया में सभी प्रकार की गतिविधियों को प्रतिबंधित किया है. यह आदेश व्यापक रूप से कोरोना संक्रमण को रोकने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 के प्रावधानों के तहत जारी किया गया है.

मड़गुला गांव में एक युवती की कोरोना पॉजिटिव होने की रिपोर्ट प्राप्त हुई है. यह लड़की 19 जून को मुंबई से आई थी. कोरोना सैंपल लेने के बाद संस्थागत क्वॉरेंटाइन सेंटर में भर्ती कराया गया था. कोरोना वायरस के संक्रमण पर नियंत्रण के उद्देश्य से मड़गुला के एक हिस्से में निवासरत कोरोना पेशेंट के आसपास के संदिग्ध व्यक्तियों के घरों से व्यवहारिक दूरी के क्षेत्र को कंटेनमेंट एरिया घोषित किया गया है.

कंटेनमेंट एरिया में सभी प्रकार की गतिविधियां प्रतिबंधित

कंटेनमेंट एरिया में आवागमन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा. कंटेनमेंट एरिया के सभी लोगों को होम क्वॉरेंटाइन में रहना अनिवार्य होगा. कंटेनमेंट एरिया के लोगों को अपने घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी, ताकि प्रतिबंधात्मक आदेशों का पूरी तरह से क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सकें.

कंटेनमेंट एरिया का पैरामीटर सख्त रूप से कंट्रोल किया जाना होगा. इसके लिए सीएमएचओ द्वारा शासन के निर्देशों के तहत विशेष रेपिड रिस्पांस टीम/ मेडिकल मोबाइल यूनिट का गठन किया जाएगा. इस क्षेत्र के निकासी बिंदु (एक्जिट प्वाइंट) पर स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा सतत स्क्रीनिंग की जाएगी.

कंटेनमेंट क्षेत्र को तत्काल और नियमित रुप पर सेनिटाइज करना अनिवार्य होगा. संदिग्ध केस को आरआरटी/ एमएमयू द्वारा परीक्षण किए जाने पर एक अलग चिन्हित कमरे में आइसोलेशन में रखा जाना सुनिश्चित किया जायेगा.

कंटेनमेंट एरिया में शासन के निर्देशानुसार सभी गतिविधियों को अपर कलेक्टर मनोज ठाकुर और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश तिवारी के मार्गदर्शन में किया जायेगा. गोकुल कॉलोनी कंटेनमेंट एरिया के सर्विलेंस के लिए कलेक्टर ने एक दल का गठन भी किया है. निर्देशित किया गया है कि सभी कार्यकर्ता पीपीई प्रोटोकाल का पालन सुनिश्चित करेंगे.

अब तक जिले में कुल एक्टिव कोरोना मरीजों की संख्या 31 है, जिसमें से 19 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं. वहीं 11 अन्य मरीजों को विभिन्न क्वॉरेंटाइन सेंटरों में रखा गया है.

नरसिंहपुर। कलेक्टर वेद प्रकाश ने तेंदूखेड़ा तहसील और चांवरपाठा विकासखंड के बिल्थारी गांव और गोटेगांव तहसील के नगवारा गांव को कंटेनमेंट जोन से हटा दिया है. इन स्थानों पर अब कोई भी कोरोना पॉजिटिव केस नहीं होने के चलते मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकार के प्रस्ताव पर जिला दंडाधिकारी ने इन स्थानों के कंटेनमेंट एरिया को समाप्त करने का आदेश जारी किए हैं. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है.

मड़गुला गांव कंटेनमेंट एरिया घोषित

कलेक्टर ने गाडरवारा तहसील के सांईखेड़ा विकासखंड और मड़गुला गांव में कोरोना संदिग्ध व्यक्तियों के घरों से व्यवहारिक दूरी के क्षेत्र को कंटेनमेंट एरिया घोषित किया है. व्यवहारिक दूरी का निर्धारण मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सहित आरआरटी द्वारा किया जाएगा. कलेक्टर ने कंटेनमेंट एरिया में सभी प्रकार की गतिविधियों को प्रतिबंधित किया है. यह आदेश व्यापक रूप से कोरोना संक्रमण को रोकने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 के प्रावधानों के तहत जारी किया गया है.

मड़गुला गांव में एक युवती की कोरोना पॉजिटिव होने की रिपोर्ट प्राप्त हुई है. यह लड़की 19 जून को मुंबई से आई थी. कोरोना सैंपल लेने के बाद संस्थागत क्वॉरेंटाइन सेंटर में भर्ती कराया गया था. कोरोना वायरस के संक्रमण पर नियंत्रण के उद्देश्य से मड़गुला के एक हिस्से में निवासरत कोरोना पेशेंट के आसपास के संदिग्ध व्यक्तियों के घरों से व्यवहारिक दूरी के क्षेत्र को कंटेनमेंट एरिया घोषित किया गया है.

कंटेनमेंट एरिया में सभी प्रकार की गतिविधियां प्रतिबंधित

कंटेनमेंट एरिया में आवागमन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा. कंटेनमेंट एरिया के सभी लोगों को होम क्वॉरेंटाइन में रहना अनिवार्य होगा. कंटेनमेंट एरिया के लोगों को अपने घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी, ताकि प्रतिबंधात्मक आदेशों का पूरी तरह से क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सकें.

कंटेनमेंट एरिया का पैरामीटर सख्त रूप से कंट्रोल किया जाना होगा. इसके लिए सीएमएचओ द्वारा शासन के निर्देशों के तहत विशेष रेपिड रिस्पांस टीम/ मेडिकल मोबाइल यूनिट का गठन किया जाएगा. इस क्षेत्र के निकासी बिंदु (एक्जिट प्वाइंट) पर स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा सतत स्क्रीनिंग की जाएगी.

कंटेनमेंट क्षेत्र को तत्काल और नियमित रुप पर सेनिटाइज करना अनिवार्य होगा. संदिग्ध केस को आरआरटी/ एमएमयू द्वारा परीक्षण किए जाने पर एक अलग चिन्हित कमरे में आइसोलेशन में रखा जाना सुनिश्चित किया जायेगा.

कंटेनमेंट एरिया में शासन के निर्देशानुसार सभी गतिविधियों को अपर कलेक्टर मनोज ठाकुर और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश तिवारी के मार्गदर्शन में किया जायेगा. गोकुल कॉलोनी कंटेनमेंट एरिया के सर्विलेंस के लिए कलेक्टर ने एक दल का गठन भी किया है. निर्देशित किया गया है कि सभी कार्यकर्ता पीपीई प्रोटोकाल का पालन सुनिश्चित करेंगे.

अब तक जिले में कुल एक्टिव कोरोना मरीजों की संख्या 31 है, जिसमें से 19 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं. वहीं 11 अन्य मरीजों को विभिन्न क्वॉरेंटाइन सेंटरों में रखा गया है.

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