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नरसिंहपुर में कोरोना को देखते हुए धारा 144 लागू, कलेक्टर ने दिए आदेश - नरसिंहपुर में धारा 144

नरसिंहपुर कलेक्टर ने प्रदेश के मंत्रालय के निर्देशानुसार जिले में धारा 144 लागू कर दी है. साथ ही नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं.

Section 144 applies in Narsinghpur
नरसिंहपुर में धारा 144 लागू
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Published : Jul 17, 2020, 12:49 AM IST

नरसिंहपुर। कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए मंत्रालय के निर्देशानुसार जिला कलेक्टर वेद प्रकाश ने नरसिंहपुर में धारा 144 लागू किया है. जिसमें धार्मिक कार्य या त्यौहार का आयोजन सार्वजनिक स्थलों पर नहीं किया जाएगा और ना ही कोई धार्मिक जुलूस या रैली निकाली जाएगी.

कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि सार्वजनिक जगहों पर किसी भी प्रकार की मूर्ति, झांकी स्थापित नहीं की जाएगी. लोग अपने- अपने घरों में पूजा करेंगे. धार्मिक उपासना स्थलों पर कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए 5 से अधिक व्यक्ति इकट्ठे नहीं होना चाहिए. साथ ही धार्मिक स्थलों पर फेस मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाए.

विवाह समारोह में मेहमानों की संख्या 20 से अधिक नहीं होगी, इसमें वर-वधू पक्ष के अधिकतम 10- 10 व्यक्ति सम्मिलित हो सकेंगे. इसी प्रकार किसी पारिवारिक कार्यक्रम या जन्मदिन, सालगिरह समारोह में 10 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित नहीं होंगे. अंतिम संस्कार से संबंधित कार्यक्रमों में अधिकतम 20 व्यक्ति सम्मिलित हो सकेंगे. यदि कोई भी व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

नरसिंहपुर। कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए मंत्रालय के निर्देशानुसार जिला कलेक्टर वेद प्रकाश ने नरसिंहपुर में धारा 144 लागू किया है. जिसमें धार्मिक कार्य या त्यौहार का आयोजन सार्वजनिक स्थलों पर नहीं किया जाएगा और ना ही कोई धार्मिक जुलूस या रैली निकाली जाएगी.

कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि सार्वजनिक जगहों पर किसी भी प्रकार की मूर्ति, झांकी स्थापित नहीं की जाएगी. लोग अपने- अपने घरों में पूजा करेंगे. धार्मिक उपासना स्थलों पर कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए 5 से अधिक व्यक्ति इकट्ठे नहीं होना चाहिए. साथ ही धार्मिक स्थलों पर फेस मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाए.

विवाह समारोह में मेहमानों की संख्या 20 से अधिक नहीं होगी, इसमें वर-वधू पक्ष के अधिकतम 10- 10 व्यक्ति सम्मिलित हो सकेंगे. इसी प्रकार किसी पारिवारिक कार्यक्रम या जन्मदिन, सालगिरह समारोह में 10 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित नहीं होंगे. अंतिम संस्कार से संबंधित कार्यक्रमों में अधिकतम 20 व्यक्ति सम्मिलित हो सकेंगे. यदि कोई भी व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

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