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लॉकडाउन के बीच इस जिले में मिली शादी-विवाह की अनुमति, इन शर्तों का करना होगा पालन

टोटल लॉकडाउन के बीच नरसिंहपुर में अब शादियां हो सकेंगी. कलेक्टर ने क्षेत्रीय एसडीएम को शादी-विवाह की अनुमति देने के लिए अधिकृत किया है. लेकिन इसके लिए कुछ निर्देशों का पालन जरूर करना होगा. पढ़िए पूरी खबर..

कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना
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Published : Apr 22, 2020, 5:05 PM IST

Updated : Apr 22, 2020, 6:07 PM IST

नरसिंहपुर। कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना ने शादी विवाह की अनुतमति देने के लिए एसडीएम को अधिक्रत किया है. इसके लिए कलेक्टर ने एक आदेश भी जारी किया है. जिसमें शादी के दौरान कुछ निर्देशों के पालन की बात कही गई है. कलेक्टर ने कहा कि एसडीएम निम्नलिखित शर्तों के साथ शादी-विवाह के अनुमति जारी कर सकेंगे.

लॉकडाउन के बीच नरसिंहपुर में शादी की अनुमति

1. शादी-विवाह में वर-वधु सहित भाग लेने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 10 होगी.

2. वैवाहिक कार्यक्रम निजी निवास पर ही करना होंगे. मैरिज गार्डन, धर्मशाला आदि का उपयोग नहीं किया जा सकेगा.

3. शादी-विवाह में भाग लेने के लिये जिले के बाहर के व्यक्तियों को नरसिंहपुर जिले की सीमा में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी.

4. सार्वजनिक बारात आदि निकालना, रिसेप्शन, सहभोज आदि प्रतिबंधित होगा.

5. कोविड-19 की रोकथाम के संबंध में जारी गाइडलाइन्स का पालन अनिवार्य होगा.

कलेक्टर दीपक सक्सेना ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान पशुचारा, भूसा आदि का परिवहन करने के लिये अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी.

नरसिंहपुर। कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना ने शादी विवाह की अनुतमति देने के लिए एसडीएम को अधिक्रत किया है. इसके लिए कलेक्टर ने एक आदेश भी जारी किया है. जिसमें शादी के दौरान कुछ निर्देशों के पालन की बात कही गई है. कलेक्टर ने कहा कि एसडीएम निम्नलिखित शर्तों के साथ शादी-विवाह के अनुमति जारी कर सकेंगे.

लॉकडाउन के बीच नरसिंहपुर में शादी की अनुमति

1. शादी-विवाह में वर-वधु सहित भाग लेने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 10 होगी.

2. वैवाहिक कार्यक्रम निजी निवास पर ही करना होंगे. मैरिज गार्डन, धर्मशाला आदि का उपयोग नहीं किया जा सकेगा.

3. शादी-विवाह में भाग लेने के लिये जिले के बाहर के व्यक्तियों को नरसिंहपुर जिले की सीमा में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी.

4. सार्वजनिक बारात आदि निकालना, रिसेप्शन, सहभोज आदि प्रतिबंधित होगा.

5. कोविड-19 की रोकथाम के संबंध में जारी गाइडलाइन्स का पालन अनिवार्य होगा.

कलेक्टर दीपक सक्सेना ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान पशुचारा, भूसा आदि का परिवहन करने के लिये अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी.

Last Updated : Apr 22, 2020, 6:07 PM IST
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