मुरैना। उच्च न्यायालय ने कोरोना वायरस की गंभीरता को देखते हुए प्रदेश के सभी न्यायालयों में नियमित प्रकरणों की सुनवाई पर रोक लगा दी है. वहीं अति आवश्यक प्रकरणों की सुनवाई की जाएगी. उनमें भी पक्षकारों को बिना अनुमति आने पर रोक लगाई गई है, ताकि कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोका जा सके.
जिला एवं सत्र न्यायालय में विभिन्न प्रकरणों में सुनवाई के दौरान अनावश्यक लोगों को न्यायालय परिसर में प्रवेश ना मिल सके, इसके लिए एहतियात बरती जा रही है. संक्रमण को रोकने के लिए 31 मार्च 2020 तक के लिए कार्रवाई जारी की गई है. सुनवाई में आने वाले अभिभाषक और पक्षकारों को न्यायालय में आने से पहले ही प्रवेश गेट पर सेनिटाइजर से हाथ धुलाएं गए.