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सावधान! सोशल मीडिया पर आपत्तीजनक पोस्ट किया तो होगी कार्रवाई

सोशल मीडिया पर अब आपत्तीजनक पोस्ट करने वालों की अब खैर नहीं है, प्रशासन की टीम तमाम सोशल मीडिया साइट पर अपनी नजर बनाए है, अगर ऐसा करते हुए पाया गया, तो धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी.

office of district magistrate in narsinghpur
नरसिंहपुर स्थित जिला कलेक्टर का ऑफिस
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Published : Apr 30, 2021, 6:51 PM IST

नरसिंहपुर। सोशल मीडिया पर आपत्तीजनक पोस्ट करने वालों के खिलाफ प्रशासन सख्त हो गया है. फेसबुक, ट्वीटर, व्हाट्सऐप पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है. ऐसे में सोशल मीडिया पर कोई भी पोस्ट करने के पहले एक बार जरुर सोच लें. जिला प्रशासन ने यूजर्स से अपील की है कि वह पोस्ट डालने से पहले अच्छे से जांच ले कि ये भड़काऊ तो नहीं. प्रशासन चेतावनी दी गई है कि यदि सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश गई, तो धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी. मामले में जेल भी हो सकती है.

नरसिंहपुर जिला दंडाधिकारी का सोशल मीडिया पर प्रतिबंधात्मक आदेश

नरसिंहपुर प्रशासन ने विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि कोई भी व्यक्ति यदि सोशल मीडिया पर कोई आपत्तिजनक पोस्ट करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. यदि वो संवेदशील फोटो, सांप्रदायिक मैसेज अथवा, अनुचित कॉमेंट्स करता है, तो धारा 188 की कार्रवाई होगी. जिले में असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने और शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया है. जिला दंडाधिकारी वेद प्रकाश ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है.

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जिले में असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए आदेश

जिले में असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला दंडाधिकारी वेद प्रकाश ने आदेश जारी किया है. उन्होंने दंड संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है, जो जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र के लिए है. प्रशासन ने इसकी जानकारी नरसिंगपुर जिला में दे दी है. उन्होंने कहा है कि जिला दंडाधिकारी के संज्ञान में आया है कि सोशल मीडिया से जिले में अशांति फैलाने का प्रयास किया जा रहा है. क्षेत्र में इंटरनेट मीडिया व्हाट्सऐप, फेसबुक वगैरह पर असामाजिक तत्वों का समूह सक्रिय है. ऐसे लोग सामाजिक ताने-बाने को तोड़ने, दो समुदाय के मध्य संघर्ष, वैमनस्यता की स्थिति पैदा करने के लिए तरह-तरह के आपत्तिजनक पोस्ट करते हैं. इससे जिले में सामुदायिक सद्भाव एवं शांति व्यवस्था के लिए प्रतिकूल स्थितियां निर्मित होती है. इनसे जनसामान्य के स्वास्थ्य और जानमाल के खतरे को देखते हुए उक्त प्रतिबंधात्मक आदेश जिला दंडाधिकारी ने जारी किया गया है.

नरसिंहपुर। सोशल मीडिया पर आपत्तीजनक पोस्ट करने वालों के खिलाफ प्रशासन सख्त हो गया है. फेसबुक, ट्वीटर, व्हाट्सऐप पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है. ऐसे में सोशल मीडिया पर कोई भी पोस्ट करने के पहले एक बार जरुर सोच लें. जिला प्रशासन ने यूजर्स से अपील की है कि वह पोस्ट डालने से पहले अच्छे से जांच ले कि ये भड़काऊ तो नहीं. प्रशासन चेतावनी दी गई है कि यदि सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश गई, तो धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी. मामले में जेल भी हो सकती है.

नरसिंहपुर जिला दंडाधिकारी का सोशल मीडिया पर प्रतिबंधात्मक आदेश

नरसिंहपुर प्रशासन ने विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि कोई भी व्यक्ति यदि सोशल मीडिया पर कोई आपत्तिजनक पोस्ट करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. यदि वो संवेदशील फोटो, सांप्रदायिक मैसेज अथवा, अनुचित कॉमेंट्स करता है, तो धारा 188 की कार्रवाई होगी. जिले में असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने और शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया है. जिला दंडाधिकारी वेद प्रकाश ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है.

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जिले में असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए आदेश

जिले में असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला दंडाधिकारी वेद प्रकाश ने आदेश जारी किया है. उन्होंने दंड संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है, जो जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र के लिए है. प्रशासन ने इसकी जानकारी नरसिंगपुर जिला में दे दी है. उन्होंने कहा है कि जिला दंडाधिकारी के संज्ञान में आया है कि सोशल मीडिया से जिले में अशांति फैलाने का प्रयास किया जा रहा है. क्षेत्र में इंटरनेट मीडिया व्हाट्सऐप, फेसबुक वगैरह पर असामाजिक तत्वों का समूह सक्रिय है. ऐसे लोग सामाजिक ताने-बाने को तोड़ने, दो समुदाय के मध्य संघर्ष, वैमनस्यता की स्थिति पैदा करने के लिए तरह-तरह के आपत्तिजनक पोस्ट करते हैं. इससे जिले में सामुदायिक सद्भाव एवं शांति व्यवस्था के लिए प्रतिकूल स्थितियां निर्मित होती है. इनसे जनसामान्य के स्वास्थ्य और जानमाल के खतरे को देखते हुए उक्त प्रतिबंधात्मक आदेश जिला दंडाधिकारी ने जारी किया गया है.

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