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नरसिंहपुर: कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद इस इलाके को बनाया कंटनमेंट जोन - Mahajani Ward Gausia Madrasa

नरसिंहपुर में कोरोना मामला सामने आने के बाद कलेक्टर ने कोरोना संदिग्ध व्यक्तियों के घरों से व्यवहारिक दूरी के क्षेत्र को कंटेनमेंट एरिया घोषित किया है, व्यवहारिक दूरी का निर्धारण मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सहित आरआरटी द्वारा किया जाएगा.

containment area declared near mahajani ward gausia madrasa
महाजनी वार्ड गौसिया मदरसा के पास कंटेनमेंट एरिया घोषित
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Published : Jul 2, 2020, 9:12 PM IST

नरसिंहपुर। कलेक्टर वेदप्रकाश ने महाजनी वार्ड गौसिया मदरसा के पास के वास्तविक क्षेत्र में निवासरत कोरोना संदिग्ध व्यक्तियों के घरों से व्यवहारिक दूरी के क्षेत्र को कंटेनमेंट एरिया घोषित किया है. मौके पर पहुंचकर अपर कलेक्टर मनोज ठाकुर में कर्मचारियों को जरूरी दिशा-निर्देश दिए. वहीं व्यवहारिक दूरी का निर्धारण मुख्य चिकित्सा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी और आरआरटी द्वारा किया जाएगा.

कलेक्टर ने कंटेनमेंट एरिया में सभी प्रकार की गतिविधियों को प्रतिबंधित किया है. यह आदेश व्यापक जनहित में कोरोना संक्रमण को रोकने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट-1949 के प्रावधानों के तहत जारी किया गया है. इस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है.

महाजनी वार्ड गौसिया मदरसा के पास कंटेनमेंट एरिया

वार्ड क्रमांक-4 नगर पालिका महाजनी वार्ड गौसिया मदरसा के पास नरसिंहपुर की एक महिला के कोरोना पॉजिटिव होने की रिपोर्ट प्राप्त हुई है. संक्रमित महिला जिला योजना कार्यालय में कार्यरत थी. पिछले माह से बीमार होने के चलते घर पर थी. इलाज के लिए छिंदवाड़ा और नागपुर जाने की जानकारी मिली थी. कोरोना पॉजिटिव महिला को कोविड केयर सेंटर में भर्ती किया गया था.

कोरोना वायरस के संक्रमण पर नियंत्रण के उद्देश्य से वार्ड क्रमांक-4 नगर पालिका महाजनी वार्ड, गौसिया मदरसा के पास नरसिंहपुर के आंशिक भाग में निवासरत कोरोना संदिग्ध व्यक्तियों के घरों से व्यवहारिक दूरी के क्षेत्र को कलेक्टर ने कंटेनमेंट एरिया घोषित किया है.

कंटेनमेंट एरिया में सभी प्रकार की गतिविधियां प्रतिबंधित

कंटेनमेंट एरिया में आवागमन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा. कंटेनमेंट एरिया के सभी निवासियों का होम क्वारंटाइन में रहना अनिवार्य होगा. कंटेनमेंट एरिया के व्यक्तियों को अपने घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी, ताकि प्रतिबंधात्मक आदेशों का पूरी तरह से क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सकें.

कंटेनमेंट एरिया का पेरामीटर सख्त रूप से कंट्रोल किया जाना होगा. इसके लिए सीएमएचओ द्वारा शासन के निर्देशों के तहत विशेष रेपिड रिस्पांस टीम/ मेडिकल मोबाइल यूनिट का गठन किया जाएगा. इस क्षेत्र के निकासी बिंदु (एक्जिट प्वाइंट) पर स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा सतत स्क्रीनिंग की जाएगी.

कोविड- 19 संक्रमण के पॉजिटिव केस के सभी परिजन, संपर्क में आए व्यक्तियों को अनिवार्य रूप से होम क्वारंटाइन किया जाएगा, जिससे संक्रमण को समुदाय में फैलने से रोका जा सके. इसका प्रतिदिन फॉलोअप लिया जाएगा, जब तक कोरोना संदिग्ध केस का परिणाम नेगेटिव नहीं आ जाए. अगर रिजल्ट पॉजिटिव आता है, तो संबंधित के फर्स्ट कांटेक्ट को 14 दिन तक होम क्वारंटाइन में रखा जाएगा और अगले 14 दिनों तक प्रतिदिन फॉलोअप लिया जाएगा. क्षेत्र को तत्काल और नियमित अंतराल पर सैनिटाइज करना जरूरी होगा. संदिग्ध केस को आरआरटी/ एमएमयू द्वारा परीक्षण किए जाने पर एक अलग चिन्हित कमरे में आइसोलेशन में रखा जाना सुनिश्चित किया जायेगा.

जिला दंडाधिकारी ने कोरोना पॉजिटिव और संदिग्ध व्यक्तियों के समस्त परिवार को फेस मास्क उपलब्ध कराते हुए हेंड और पर्सनल हाईजीन के प्रोटोकाल का पालन करने की हिदायत दी है. उन्होंने कंटेनमेंट एरिया से संबंधित विभिन्न व्यवस्थाएं और दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को दायित्व सौंपे हैं.

कंटेनमेंट एरिया में शासन के निर्देशानुसार सभी गतिविधियों को अपर कलेक्टर मनोज ठाकुर और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश तिवारी के मार्गदर्शन में पूरा किया जायेगा. वार्ड क्रमांक-4 नगर पालिका महाजनी वार्ड गौसिया मदरसा के पास नरसिंहपुर के कंटेनमेंट एरिया के सर्विलेंस के लिए कलेक्टर ने एक दल का गठन भी किया है. कलेक्टर ने निर्देशित किया है कि सभी कार्यकर्ता पीपीई प्रोटोकाल का पालन सुनिश्चित करेंगे.

नरसिंहपुर। कलेक्टर वेदप्रकाश ने महाजनी वार्ड गौसिया मदरसा के पास के वास्तविक क्षेत्र में निवासरत कोरोना संदिग्ध व्यक्तियों के घरों से व्यवहारिक दूरी के क्षेत्र को कंटेनमेंट एरिया घोषित किया है. मौके पर पहुंचकर अपर कलेक्टर मनोज ठाकुर में कर्मचारियों को जरूरी दिशा-निर्देश दिए. वहीं व्यवहारिक दूरी का निर्धारण मुख्य चिकित्सा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी और आरआरटी द्वारा किया जाएगा.

कलेक्टर ने कंटेनमेंट एरिया में सभी प्रकार की गतिविधियों को प्रतिबंधित किया है. यह आदेश व्यापक जनहित में कोरोना संक्रमण को रोकने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट-1949 के प्रावधानों के तहत जारी किया गया है. इस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है.

महाजनी वार्ड गौसिया मदरसा के पास कंटेनमेंट एरिया

वार्ड क्रमांक-4 नगर पालिका महाजनी वार्ड गौसिया मदरसा के पास नरसिंहपुर की एक महिला के कोरोना पॉजिटिव होने की रिपोर्ट प्राप्त हुई है. संक्रमित महिला जिला योजना कार्यालय में कार्यरत थी. पिछले माह से बीमार होने के चलते घर पर थी. इलाज के लिए छिंदवाड़ा और नागपुर जाने की जानकारी मिली थी. कोरोना पॉजिटिव महिला को कोविड केयर सेंटर में भर्ती किया गया था.

कोरोना वायरस के संक्रमण पर नियंत्रण के उद्देश्य से वार्ड क्रमांक-4 नगर पालिका महाजनी वार्ड, गौसिया मदरसा के पास नरसिंहपुर के आंशिक भाग में निवासरत कोरोना संदिग्ध व्यक्तियों के घरों से व्यवहारिक दूरी के क्षेत्र को कलेक्टर ने कंटेनमेंट एरिया घोषित किया है.

कंटेनमेंट एरिया में सभी प्रकार की गतिविधियां प्रतिबंधित

कंटेनमेंट एरिया में आवागमन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा. कंटेनमेंट एरिया के सभी निवासियों का होम क्वारंटाइन में रहना अनिवार्य होगा. कंटेनमेंट एरिया के व्यक्तियों को अपने घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी, ताकि प्रतिबंधात्मक आदेशों का पूरी तरह से क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सकें.

कंटेनमेंट एरिया का पेरामीटर सख्त रूप से कंट्रोल किया जाना होगा. इसके लिए सीएमएचओ द्वारा शासन के निर्देशों के तहत विशेष रेपिड रिस्पांस टीम/ मेडिकल मोबाइल यूनिट का गठन किया जाएगा. इस क्षेत्र के निकासी बिंदु (एक्जिट प्वाइंट) पर स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा सतत स्क्रीनिंग की जाएगी.

कोविड- 19 संक्रमण के पॉजिटिव केस के सभी परिजन, संपर्क में आए व्यक्तियों को अनिवार्य रूप से होम क्वारंटाइन किया जाएगा, जिससे संक्रमण को समुदाय में फैलने से रोका जा सके. इसका प्रतिदिन फॉलोअप लिया जाएगा, जब तक कोरोना संदिग्ध केस का परिणाम नेगेटिव नहीं आ जाए. अगर रिजल्ट पॉजिटिव आता है, तो संबंधित के फर्स्ट कांटेक्ट को 14 दिन तक होम क्वारंटाइन में रखा जाएगा और अगले 14 दिनों तक प्रतिदिन फॉलोअप लिया जाएगा. क्षेत्र को तत्काल और नियमित अंतराल पर सैनिटाइज करना जरूरी होगा. संदिग्ध केस को आरआरटी/ एमएमयू द्वारा परीक्षण किए जाने पर एक अलग चिन्हित कमरे में आइसोलेशन में रखा जाना सुनिश्चित किया जायेगा.

जिला दंडाधिकारी ने कोरोना पॉजिटिव और संदिग्ध व्यक्तियों के समस्त परिवार को फेस मास्क उपलब्ध कराते हुए हेंड और पर्सनल हाईजीन के प्रोटोकाल का पालन करने की हिदायत दी है. उन्होंने कंटेनमेंट एरिया से संबंधित विभिन्न व्यवस्थाएं और दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को दायित्व सौंपे हैं.

कंटेनमेंट एरिया में शासन के निर्देशानुसार सभी गतिविधियों को अपर कलेक्टर मनोज ठाकुर और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश तिवारी के मार्गदर्शन में पूरा किया जायेगा. वार्ड क्रमांक-4 नगर पालिका महाजनी वार्ड गौसिया मदरसा के पास नरसिंहपुर के कंटेनमेंट एरिया के सर्विलेंस के लिए कलेक्टर ने एक दल का गठन भी किया है. कलेक्टर ने निर्देशित किया है कि सभी कार्यकर्ता पीपीई प्रोटोकाल का पालन सुनिश्चित करेंगे.

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