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शिकायत न सुनने पर कृषि विकास अधिकारी निलंबित

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Published : Feb 2, 2021, 9:44 AM IST

Updated : Feb 2, 2021, 11:52 AM IST

नरसिंहपुर कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन में फसल बीमा से संबंधित लंबित शिकायत के निराकरण में लापरवाही बरतने पर करेली के कृषि विकास अधिकारी एसएडीओ एसके सोनी को निलबंत कर दिया है.

Narsinghpur
नरसिंहपुर

नरसिंहपुर। कलेक्टर वेद प्रकाश ने सीएम हेल्पलाइन में फसल बीमा से संबंधित लंबित शिकायत के निराकरण में लापरवाही बरतने के आरोप में वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी एसएडीओ करेली एसके सोनी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है. सोनी को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी व उनका मुख्यालय तहसील कार्यालय करेली रहेगा.

उल्लेखनीय है कि करेली तहसील के ग्राम केरपानी के तेजबल सिंह लोधी ने सीएम हेल्पलाइन में 21 जनवरी 2021 को फसल बीमा संबंधी शिकायत दर्ज कराई थी. सीएम हेल्पलाइन पोर्टल में लंबित शिकायतों की समीक्षा के दौरान एक फरवरी को यह शिकायत लंबित पाई गई.

शिकायत को अटेंड नहीं करने और सीएम हेल्पलाइन की शिकायत के निराकरण में लापरवाही व स्वेच्छाचारिता बरतने को कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही, उदासीनता व कदाचरण की श्रेणी में मानते हुए कलेक्टर ने वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी एसके सोनी को तत्काल निलंबित किया गया है. यह आदेश मप्र सिविल सेवा आचरण नियम 1965 और मप्र सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण व अपील नियम 1966 के प्रावधानों के तहत जारी किया गया है.

नरसिंहपुर। कलेक्टर वेद प्रकाश ने सीएम हेल्पलाइन में फसल बीमा से संबंधित लंबित शिकायत के निराकरण में लापरवाही बरतने के आरोप में वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी एसएडीओ करेली एसके सोनी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है. सोनी को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी व उनका मुख्यालय तहसील कार्यालय करेली रहेगा.

उल्लेखनीय है कि करेली तहसील के ग्राम केरपानी के तेजबल सिंह लोधी ने सीएम हेल्पलाइन में 21 जनवरी 2021 को फसल बीमा संबंधी शिकायत दर्ज कराई थी. सीएम हेल्पलाइन पोर्टल में लंबित शिकायतों की समीक्षा के दौरान एक फरवरी को यह शिकायत लंबित पाई गई.

शिकायत को अटेंड नहीं करने और सीएम हेल्पलाइन की शिकायत के निराकरण में लापरवाही व स्वेच्छाचारिता बरतने को कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही, उदासीनता व कदाचरण की श्रेणी में मानते हुए कलेक्टर ने वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी एसके सोनी को तत्काल निलंबित किया गया है. यह आदेश मप्र सिविल सेवा आचरण नियम 1965 और मप्र सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण व अपील नियम 1966 के प्रावधानों के तहत जारी किया गया है.

Last Updated : Feb 2, 2021, 11:52 AM IST
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