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प्रतिबंधित क्षेत्रों में नशीले पादार्थों की बिक्री पर प्रशासन सख्त, कई दुकानों पर कार्रवाई

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Published : Nov 15, 2019, 9:33 PM IST

तंबाकू निर्मित पदार्थों को बेचने वालों पर नरसिंहपुर जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है. प्रशासन ने गोटेगांव के स्टेशन क्षेत्र व राम मंदिर के आस- पास की दुकानों पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया है.

जहरीले पदार्थों के विक्रय पर प्रशासन सख्त

नरसिंहपुर। तंबाकू से निर्मित जहरीले पदार्थों को बेचने पर नरसिंहपुर जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है. शुक्रवार को गोटेगांव अनुविभागीय दंडाधिकारी जीएस डेहरिया और खाद्य विभाग की संयुक्त टीम ने नोनी ग्राम के हाई स्कूल के पास अवैध रूप से बेची जा रही शराब को जब्त किया है. इसके अलावा टीम ने गोटेगांव स्टेशन क्षेत्र व राम मंदिर के आसपास की दुकानों पर कार्रवाई कर तंबाकू निर्मित गुटखे जब्त किए हैं.

जहरीले पदार्थों के विक्रय पर प्रशासन सख्त

शुक्रवार दिन भर ये कार्रवाई जिले के गाडावारा, तेंदूखेड़ा, गोटेगांव के अलावा कई गांव और कसबों मे जारी रही. कई जगहों पर प्रशासन की इस कार्रवाई का फुटकर व्यापारियों ने विरोध भी किया. सरकार के निर्देश अनुसार स्कूल कॉलेजों के 100 मीटर के दायरे में बीड़ी सिगरेट, गुटखा, तंबाकू समेत कोई भी हानिकारक पदार्थ बेचना पूरी तरह से प्रतिबंधित है.

नरसिंहपुर। तंबाकू से निर्मित जहरीले पदार्थों को बेचने पर नरसिंहपुर जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है. शुक्रवार को गोटेगांव अनुविभागीय दंडाधिकारी जीएस डेहरिया और खाद्य विभाग की संयुक्त टीम ने नोनी ग्राम के हाई स्कूल के पास अवैध रूप से बेची जा रही शराब को जब्त किया है. इसके अलावा टीम ने गोटेगांव स्टेशन क्षेत्र व राम मंदिर के आसपास की दुकानों पर कार्रवाई कर तंबाकू निर्मित गुटखे जब्त किए हैं.

जहरीले पदार्थों के विक्रय पर प्रशासन सख्त

शुक्रवार दिन भर ये कार्रवाई जिले के गाडावारा, तेंदूखेड़ा, गोटेगांव के अलावा कई गांव और कसबों मे जारी रही. कई जगहों पर प्रशासन की इस कार्रवाई का फुटकर व्यापारियों ने विरोध भी किया. सरकार के निर्देश अनुसार स्कूल कॉलेजों के 100 मीटर के दायरे में बीड़ी सिगरेट, गुटखा, तंबाकू समेत कोई भी हानिकारक पदार्थ बेचना पूरी तरह से प्रतिबंधित है.

Intro:हानिकारक गुटका व तंबाकू से निर्मित जहरीले पदार्थों को बेचने पर जिला प्रशासन की सख्त कार्यवाही सरकार के निर्देश अनुसार स्कूल कॉलेजों के 100 मीटर के दायरे में बीड़ी सिगरेट गुटखा तमाकू हानिकारक पदार्थ बेचना प्रतिबंधित है Body:जिलेभर में प्रशासन सख्त अमानक पदार्थों एवं बीड़ी सिगरेट तंबाकू स्कूलों के 100 मीटर के दायरे में विक्रय करने पर प्रशासन हुआ सख्त

- हानिकारक गुटका व तंबाकू से निर्मित जहरीले पदार्थों को बेचने पर जिला प्रशासन की सख्त कार्यवाही सरकार के निर्देश अनुसार स्कूल कॉलेजों के 100 मीटर के दायरे में बीड़ी सिगरेट गुटखा तमाकू हानिकारक पदार्थ बेचना प्रतिबंधित है जिसके चलते नरसिंहपुर गोटेगांव अनुविभागीय दंडाधिकारी जीएस डेहरिया सहित अन्य खाद्य अधिकारियों ने स्टेशन क्षेत्र व राम मंदिर के आसपास की दुकानों में राजश्री एवं विमल गुटका आदि की जब्ती की मौके पर तत्काल की जा रही कार्यवाही जिले के गाडावारा तेंदूखेड़ा गोटेगांव नरसिंहपुर मैं कार्यवाही जारी है वही गोटेगांव एसडीएम ने नोनी ग्राम के हाई स्कूल के पास अवैध रूप से बेची जा रही शराब को जप्त किया और पुलिस द्वारा कार्यवाही की गई कहीं जगह प्रशासन को इस कार्यवाही का विरोध भी फुटकर व्यापारियों से सहना पड़ा
बाइट 01 जीएस डेहरिया एसडीएम गोटेगावConclusion:गोटेगांव एसडीएम ने नोनी ग्राम के हाई स्कूल के पास अवैध रूप से बेची जा रही शराब को जप्त किया और पुलिस द्वारा कार्यवाही की गई कहीं जगह प्रशासन को इस कार्यवाही का विरोध भी फुटकर व्यापारियों से सहना पड़ा
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