मुरैना। जिले में कोरोना के बढ़ते केस को लेकर प्रशासन ने और सख्ती बढ़ा दी है. मुरैना में शनिवार से 7 दिन का कोरोना कर्फ्यू और सख्त होने वाला है. कलेक्टर बक्की कार्तिकेयन ने होटल, मैरिज गार्डन समेत अन्य सार्वजनिक स्थानों से शादियों पर प्रतिबंध लगा दिया है. इस दौरान सिर्फ घर से शादी करने की अनुमति रहेगी. लेकिन घर से शादी करने पर भी सिर्फ 10 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति होगी. इससे ज्यादा लोगों के पाए जाने पर प्रशासन की तरफ से सख्त कार्रवाई की जाएगी. कोरोना केस के लगातार बढ़ने पर कलेक्टर ने आवागमन भी बंद कर दिया है. आसपास के शहरों के अलावा राजस्थान, यूपी से आने-जाने वाली सभी बसें बंद रहेंगी.
वर-वधु पक्ष के 5-5 लोग हो सकेंगे शामिल
गौरतलब है कि गुरुवार को जिला स्तरीय क्राइसेस मैनेजमेंट की बैठक हुई थी. जिसमें मुख्यमंत्री ने मुरैना में सख्त कोरोना कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया था. शुक्रवार को कलेक्टर बक्की कार्तिकेयन ने नए आदेश जारी किए. जिसमें 1 मई से 7 मई तक कोरोना कर्फ्यू सख्ती से लागू करने का जिक्र है. जिले में शादी-विवाह की सभी अनुमतियां भी निरस्त कर दी गई हैं. अब किसी को भी शादी के लिए नई अनुमति नहीं मिलेगी. मैरिज गार्डन, बैंड-बाजे की अनुमति भी निरस्त है. लोग केवल घर से ही शादी कर सकेंगे. इसमें भी वर-वधु के पक्ष से सिर्फ 5-5 लोग ही शामिल हो सकेंगे. जिले में 8 मई सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा.
कंटेनमेंट जोन की ड्रोन से होगी निगरानी
बिना काम के घर से बाहर निकल रहे लोगों की निगरानी के लिए प्रशासन ने हाईटेक तरीका अपनाया है. नगर निगम के कंटेनमेंट जोन में ड्रोन की मदद से निगरानी की जाएगी. इस दौरान जो भी व्यक्ति ड्रोन में दिखाई देगा. उसके खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी. IPC की धारा-188 और जुर्माने सहित दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी. वहीं जिले के वार्ड नंबर 12, 16, 17, 18, 23, 38 और 41 को माइक्रो कंटेनमेंट जोन चिन्हित किया गया है.
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बस का आवागमन पूरी तरह बंद
मुरैना में 1 मई से 7 मई तक कोरोना कर्फ्यू सख्त रहेगा. शहर की सड़कों पर चार पहिया वाहन, ई-रिक्शा का आवागमन भी पूरी तरह से बंद रहेगा. दूसरे राज्यों से आने वाली बस सहित लोकल बस भी पूरी तरह बंद रहेंगी.
इन्हें रहेगी छूट
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानें
- एंबुलेंस, फायर बिग्रेड, बिजली प्रदाय, रसोई गैस, होम डिलीवरी सेवाएं चालू रहेंगी
- अस्पताल, नर्सिंग होम और टीकाकरण के लिए आवागमन को छूट
- दूध, सब्जी, फल सहित बाकी सामान सुबह 7 से 10 बजे तक ही मिलेगा
- किराना दुकान से होम डिलीवरी सुबह 7 से 10 तक ही होगी
- पेट्रोल पंप, बैंक, आईटी कंपनियों के ऑफिस खुले रहेंगे
- औद्योगिक इकाईयां, औद्योगिक मजदूर और माल का आवागमन हो सकेगा
- अस्पताल, नर्सिंग होम, मेडिकल, इंश्योरेंस कंपनी, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएं