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SSB जवान ने रचाई दूसरी शादी, पत्नी की हत्या कर शव नदी में फेंका, मिली उम्रकैद

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Published : Mar 13, 2023, 4:08 PM IST

असम में तैनात सीमा सुरक्षा बल के एक जवान ने दूसरी शादी रचा ली. जब पहली पत्नी ने विरोध किया तो उसकी हत्या कर शव नदी में फेंक दिया. जवान अपनी सास को 6 माह तक झांसा देता रहा. अंततः उसका भाडा फूट गया. कोर्ट ने जवान को उम्रकैद की सजा सुनाई है. हत्या के ये मामला मामला 11 साल पहले का है.

SSB jawan life imprisonment
पत्नी की हत्या कर शव नदी में फेंका SSB जवान मिली उम्रकैद

मुरैना। असम में पदस्थ सिहोनियां के सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी ) के जवान ने पहली शादी होने की जानकारी छिपाकर दूसरी शादी की. जब उसका भेद खुल गया तो उसने दूसरी पत्नी की हत्या कर शव क्वारी नदी में फेंक दिया. खास बात यह है कि ये जवान छह महीने तक मोबाइल से पत्नी की आवाज में बात कर अपनी सास को गुमराह करता रहा. वर्ष 2011-12 में हुए इस ब्लाइंड मर्डर केस में मुरैना जिले के अम्बाह न्यायालय के प्रथम सत्र न्यायाधीश पंकज कुमार जैन ने एसएसबी जवान राधेश्याम पुत्र सोवरन सिंह तोमर को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

धोखा देकर कर ली दूसरी शादी : अपर लोक अभियोजक रामसेवक मिश्रा ने बताया कि सिहोनियां थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला लेपा भिडौसा गांव निवासी आरोपी राधेश्याम पुत्र सोवरन सिंह तोमर असम में एसएसबी 37 बटालियन में पोस्टेड था. उसकी शादी सरिता नामक महिला से पूर्व में हो चुकी थी. लेकिन उसने पहली शादी की जानकारी छिपाते हुए संगीता नामक महिला से दूसरी शादी कर ली. ससुराल पहुंचने पर संगीता को जब इसकी जानकारी हुई तो आरोपी जवान उसे ड्यूटी स्थल पर ले जाने के लिए निकला.

हत्या कर शव नदी में फेंका : संगीता दूसरी शादी से इतनी नाराज थी कि उसने एसएसबी जवान का भांडाफोड़ करने का मन बना लिया. इससे पहले ही आरोपी जवान राधेश्याम ने अपनी दूसरी पत्नी संगीता की रास्ते में हत्या कर क्वारी नदी में शव फेंक दिया. इसके बाद अपनी पोस्टिंग स्थल पर पहुंच गया. छह महीने बाद संगीता की मां को शक हुआ तो उसने पुलिस में बेटी के गुम होने की शिकायत दर्ज कराई. पुलिस जांच में पूरे मामले का भांडाफोड़ हो गया. सिहोनियां थाना पुलिस द्वारा दर्ज केस के बाद गवाहों, साक्ष्यों व सबूतों पर अभियोजन पक्ष की ओर से पेश दलीलों के बाद न्यायालय ने इसे गंभीर अपराध मानते हुए आरोपी एसएसबी जवान राधेश्याम को आजीवन कारावास के साथ 7 हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है.

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महिला की आवाज में करता था बात : आरोपी राधेश्याम से जब भी उसकी सास अपनी बेटी से बात कराने की कहती तो आरोपी जवान मोबाइल से महिला की आवाज में बात करके धोखा देता रहा. जब भी सास बेटी से मिलने के लिए कहती तो कुछ ना कुछ बहाने बनाकर वह टालता रहता था. वहीं अपनी पहली पत्नी सरिता के फोटो की जगह उसने दूसरी पत्नी संगीता के फोटो एडिट करके ससुराल में भी भेजे. अंतत: राधेश्याम का भांडा एक दिन फूट ही गया और उसके ससुरालियों के सामने हकीकत खुलकर सामने आ गई.

मुरैना। असम में पदस्थ सिहोनियां के सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी ) के जवान ने पहली शादी होने की जानकारी छिपाकर दूसरी शादी की. जब उसका भेद खुल गया तो उसने दूसरी पत्नी की हत्या कर शव क्वारी नदी में फेंक दिया. खास बात यह है कि ये जवान छह महीने तक मोबाइल से पत्नी की आवाज में बात कर अपनी सास को गुमराह करता रहा. वर्ष 2011-12 में हुए इस ब्लाइंड मर्डर केस में मुरैना जिले के अम्बाह न्यायालय के प्रथम सत्र न्यायाधीश पंकज कुमार जैन ने एसएसबी जवान राधेश्याम पुत्र सोवरन सिंह तोमर को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

धोखा देकर कर ली दूसरी शादी : अपर लोक अभियोजक रामसेवक मिश्रा ने बताया कि सिहोनियां थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला लेपा भिडौसा गांव निवासी आरोपी राधेश्याम पुत्र सोवरन सिंह तोमर असम में एसएसबी 37 बटालियन में पोस्टेड था. उसकी शादी सरिता नामक महिला से पूर्व में हो चुकी थी. लेकिन उसने पहली शादी की जानकारी छिपाते हुए संगीता नामक महिला से दूसरी शादी कर ली. ससुराल पहुंचने पर संगीता को जब इसकी जानकारी हुई तो आरोपी जवान उसे ड्यूटी स्थल पर ले जाने के लिए निकला.

हत्या कर शव नदी में फेंका : संगीता दूसरी शादी से इतनी नाराज थी कि उसने एसएसबी जवान का भांडाफोड़ करने का मन बना लिया. इससे पहले ही आरोपी जवान राधेश्याम ने अपनी दूसरी पत्नी संगीता की रास्ते में हत्या कर क्वारी नदी में शव फेंक दिया. इसके बाद अपनी पोस्टिंग स्थल पर पहुंच गया. छह महीने बाद संगीता की मां को शक हुआ तो उसने पुलिस में बेटी के गुम होने की शिकायत दर्ज कराई. पुलिस जांच में पूरे मामले का भांडाफोड़ हो गया. सिहोनियां थाना पुलिस द्वारा दर्ज केस के बाद गवाहों, साक्ष्यों व सबूतों पर अभियोजन पक्ष की ओर से पेश दलीलों के बाद न्यायालय ने इसे गंभीर अपराध मानते हुए आरोपी एसएसबी जवान राधेश्याम को आजीवन कारावास के साथ 7 हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है.

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