मुरैना। यह डेयरी पिड़ावली गांव के रामसहाय पुत्र विश्वंभर शर्मा की थी, लेकिन कार्रवाई के दौरान प्रशासन की टीम को भाई हरिशंकर मिला था. डेयरी परिसर में यूरिया, डिटर्जेंट, ग्लूकोज पाउडर के अलावा कुछ केमिकल भी मिले थे. मिलावटी सामान के अलावा 1500 लीटर दूध भी मौके पर मिला था. डेयरी के लिए आरोपियों ने कोई लाइसेंस भी नहीं लिया था. खाद्य सुरक्षा विभाग की लैब में इस दूध को मिलावटी व खतरनाक बताया. मामले में जिला न्यायालय ने बुधवार को फैसला सुनाते हुए रामसहाय शर्मा और उसके भाई हरीशंकर शर्मा को एक-एक साल के सश्रम कारावास की सजा और दोनों भाइयों पर तीन-तीन हजार रुपये का जुर्माना भी किया है. शासन की ओर से इस मामले की पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी नीतू प्रजापति ने की.
मिलावटी तेल बेचते हुए भी पकड़ा : रामसहाय शर्मा करीब 16 साल से मिलावट के कारोबार में लिप्त है. 2009 में डिटर्जेंट व यूरिया व अन्य खतरनाक केमिकलों से मिलावटी दूध बनाने का दोषी पाया गया. रामसहाय शर्मा पिछले साल मिलावटी तेल एवं नकली दूध बनाने के उपयोग में लाया जाने वाला खतरनाक केमिकल भी बेचते हुए पकड़ा गया था. 27 जून 2021 को पुरानी हाउसिंग बोर्ड कालोनी स्थित एक गोदाम में कोतवाली पुलिस ने छापा मारा था.
मामला कोर्ट में विचाराधीन : छापे के दौरान यहां 23 ड्रम मिले, जिनमें 8 ड्रमों में मिलावटी पाम आयल, 11 ड्रमों में कोई केमिकल और तीन ड्रमों में हाइड्रोजन पर आक्साइड मिला था. कार्रवाई के दौरान रामसहाय शर्मा ने एक जीएसटी लाइसेंस भी दिखाया, जो डीके ट्रेडर्स के नाम से है. यह लाइसेंस केएस चौराहे के पास, हाईवे का है, लेकिन यह गोदाम हाउसिंग बोर्ड में मिला. इसलिए कोतवाली थाना पुलिस ने रामसहाय शर्मा के साथ-साथ डीके ट्रेडर्स के संचालक देवेन्द्र शर्मा के खिलाफ एफआइआर की.यह मामला अभी कोर्ट में विचाराधीन है. Morena district court, Punishment and fine adulteration, Two brothers Punishment, Milk made by detergent